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भारत सरकारकृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालयसक्रियअपडेट 13 जुलाई 2026

कृषि अवसंरचना कोष

Agriculture Infrastructure Fund

एक लाख करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा, जिसमें पैक्स, एफपीओ, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों और कृषि-उद्यमियों को गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और अन्य कटाई-उपरांत अवसंरचना के लिए बैंक ऋण पर 3% ब्याज सहायता और बिना गारंटी वाली क्रेडिट गारंटी मिलती है।

फंड का आकार
₹1 लाख करोड़
ब्याज सहायता
3% प्रति वर्ष, 2 करोड़ तक के ऋण पर
क्रेडिट गारंटी
CGTMSE, 2 करोड़ तक बिना गिरवी
योजना अवधि
2020-21 से 2032-33
मोहलत अवधि
6 महीने से 2 वर्ष
चुकौती अवधि
मोहलत सहित अधिकतम 7 वर्ष
आवेदन का तरीका
ऑनलाइन सिंगल-विंडो पोर्टल
आवेदक कौन
पैक्स, एफपीओ, सहकारी समितियाँ, उद्यमी

परिचय

कृषि अवसंरचना कोष (AIF) केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, जो कटाई-उपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों — गोदाम, कोल्ड स्टोर, साइलो, छंटाई-ग्रेडिंग इकाइयाँ, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयाँ और ऐसी ही परियोजनाओं — के लिए एक लाख करोड़ रुपये की मध्यम-से-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा जुटाती है।

AIF कोई अनुदान नहीं है। यह किसी भागीदार बैंक, NBFC या सहकारी बैंक से लिया गया ऋण है, जिस पर केंद्र सरकार 3% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता (ऋण के पहले 2 करोड़ रुपये पर, अधिकतम 7 वर्षों के लिए) देती है और CGTMSE गारंटी शुल्क वहन करती है, ताकि 2 करोड़ रुपये तक का ऋण बिना गिरवी (कोलैटरल) के स्वीकृत हो सके। मूलधन और शेष ब्याज का भुगतान उधारकर्ता को स्वयं करना होता है।

सीधा आवेदक सामान्यतः कोई संस्था होती है — प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स), एफपीओ, सहकारी समिति, स्वयं सहायता समूह संघ, कृषि-उद्यमी, स्टार्टअप, या कोई राज्य/केंद्रीय एजेंसी या कृषि उपज मंडी समिति — जो परिसंपत्ति की मालिक होगी और उसे चलाएगी, और जिसके पास आँकड़े सही साबित करने वाली एक परियोजना रिपोर्ट हो। अपनी ज़मीन पर पात्र सुविधा में निवेश करने वाला व्यक्तिगत किसान भी सीधे आवेदन कर सकता है; लेकिन जो छोटा किसान स्वयं ऐसी सुविधा नहीं बना रहा, उसे लाभ किसी पैक्स या एफपीओ का सदस्य बनकर, अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है, जो यह परियोजना लेती है।

योजना की मुख्य बातें

  • 3% ब्याज सहायता

    केंद्र सरकार 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर पहले वितरण से अधिकतम 7 वर्षों तक 3% प्रति वर्ष ब्याज का भुगतान करती है।

  • बिना गिरवी क्रेडिट गारंटी

    2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर बिना किसी गिरवी या तीसरे पक्ष की गारंटी के CGTMSE गारंटी मिलती है — गारंटी शुल्क सरकार वहन करती है।

  • व्यक्तियों के साथ-साथ संस्थाओं के लिए

    पैक्स, एफपीओ और उनके संघ, स्वयं सहायता समूह और संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ, कृषि-उद्यमी, स्टार्टअप और राज्य एजेंसियाँ — सभी आवेदन कर सकते हैं।

  • व्यापक परियोजना सूची

    गोदाम, साइलो, कोल्ड स्टोर, छंटाई-ग्रेडिंग व पैकेजिंग इकाइयाँ, पकाने के कक्ष, कस्टम हायरिंग सेंटर और भी बहुत कुछ पात्र है।

  • ऑनलाइन सिंगल-विंडो पोर्टल

    मोबाइल और आधार से AIF पोर्टल पर पंजीकरण करें, परियोजना रिपोर्ट अपलोड करें — आवेदन सीधे संबंधित बैंक तक पहुँचता है, साथ ही परियोजना प्रबंधन इकाई मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध रहती है।

  • अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण

    पात्र परियोजनाओं पर AIF को MIDH, PMFME, SMAM, PM-KUSUM और PMKSY जैसी योजनाओं के पूंजी सहायता घटकों के साथ जोड़ा जा सकता है।

आपको क्या मिलता है

  • वित्तीय लाभ

    यह मुफ़्त पैसा नहीं, सस्ता ऋण है: पहले 2 करोड़ रुपये पर 7 वर्षों तक 3% प्रति वर्ष ब्याज सहायता, साथ ही सरकार द्वारा वित्तपोषित क्रेडिट गारंटी, जिससे इतनी राशि पर गिरवी की ज़रूरत नहीं रहती।

  • लाभ किसे मिलता है

    परियोजना की मालिक संस्था को — पैक्स, एफपीओ या उसका संघ, सहकारी समिति, स्वयं सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह संघ, कृषि-उद्यमी, स्टार्टअप, पात्र सुविधा में निवेश करने वाला व्यक्तिगत किसान, या राज्य/केंद्रीय एजेंसी अथवा कृषि उपज मंडी समिति।

  • किसके लिए है

    कटाई-उपरांत अवसंरचना (गोदाम, कोल्ड चेन, प्रसंस्करण इकाइयाँ) या सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण/उन्नयन के लिए — फसल ऋण, कार्यशील पूँजी या सामान्य खेती खर्च के लिए नहीं।

  • भुगतान कैसे होता है

    बैंक ऋण सीधे परियोजना को वितरित करता है; सरकार 3% ब्याज सहायता ऋणदाता को जमा करती है और CGTMSE गारंटी शुल्क का भुगतान करती है। उधारकर्ता को बैंक को ऋण अनुसूची के अनुसार चुकौती करनी होती है।

कौन पात्र है

दोनों सूचियाँ अधिसूचित परिचालन दिशानिर्देशों से हैं — बाईं सूची पूरी करना काफ़ी नहीं है, अगर दाईं सूची की कोई भी बात आपके परिवार पर लागू होती है।

आप पात्र हैं अगर

  • प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (पैक्स), विपणन सहकारी समितियाँ और उनके संघ
  • कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) और उत्पादक कंपनी या सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत एफपीओ संघ
  • DAY-NRLM या राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह (SHG) और SHG संघ
  • किसानों के संयुक्त देयता समूह (JLG), और बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ
  • कृषि-उद्यमी, स्टार्टअप, और अपनी नियंत्रित भूमि पर पात्र कटाई-उपरांत सुविधा में निवेश करने वाले व्यक्तिगत किसान
  • राज्य/केंद्र सरकार की एजेंसियाँ, स्थानीय निकाय और कृषि उपज मंडी समितियाँ, जिनमें उनके द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाएँ शामिल हैं
  • व्यावहारिक लागत, वित्तपोषण और राजस्व अनुमानों वाली एक बैंक-योग्य विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR), तथा कम से कम 10% स्वयं का अंशदान

ज़मीन होते हुए भी अपात्र

  • सामान्य फसल खेती, बीज/आदान खरीद, या कार्यशील पूँजी की ज़रूरतें, जहाँ कोई कटाई-उपरांत या सामुदायिक कृषि परिसंपत्ति नहीं बन रही
  • जिस भूमि/स्थल पर परिसंपत्ति बनेगी, उस पर कानूनी नियंत्रण (स्वामित्व या पट्टा) न होना
  • ऐसे आवेदन जिनके पास बैंक द्वारा मूल्यांकन योग्य कोई बैंक-योग्य DPR नहीं है
  • वही लागत मद जिसे किसी अन्य केंद्रीय/राज्य योजना से पहले ही पूंजी सहायता मिल चुकी है (एक ही मद पर दोहरी सहायता नहीं — अलग-अलग लागत मदों पर अभिसरण की अनुमति है)
  • ऐसा छोटा किसान जो स्वयं कोई पात्र सुविधा स्थापित या सह-स्वामित्व में नहीं ले रहा — उसे लाभ केवल किसी आवेदन करने वाली पैक्स/एफपीओ/सहकारी समिति के सदस्य के रूप में मिलता है, सीधे आवेदक के रूप में नहीं

यह योजना कहाँ लागू है

पूरे भारत में लागू केंद्रीय योजना — हर राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश के पात्र किसानों के लिए खुली है।

ज़रूरी दस्तावेज़

शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — कुछ भी न छूटे तो ऑनलाइन फॉर्म दस मिनट में भर जाता है।

  • विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)

    परियोजना का विवरण, लागत विवरण, मशीनरी विनिर्देश, वित्तपोषण के स्रोत और राजस्व अनुमान — सामान्य परियोजना प्रकारों के लिए AIF पोर्टल पर DPR टेम्पलेट उपलब्ध हैं।

  • आधार और मोबाइल नंबर

    AIF पोर्टल पर पंजीकरण और लॉगिन के लिए उपयोग किया जाता है।

  • संस्था पंजीकरण प्रमाण

    आवेदन करने वाली पैक्स, एफपीओ, सहकारी समिति, SHG संघ या कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र, पैन और गठन दस्तावेज़।

  • भूमि / स्थल के दस्तावेज़

    जिस स्थल पर अवसंरचना बनेगी, उसके स्वामित्व या पट्टे का प्रमाण।

  • बैंक KYC और स्वयं-अंशदान प्रमाण

    आवेदक संस्था के बैंक खाते का विवरण और न्यूनतम 10% स्वयं के अंशदान का प्रमाण।

  • लागत कोटेशन और वित्तीय विवरण

    मशीनरी/सिविल कार्य के लिए विक्रेता कोटेशन और DPR के समर्थन में अनुमानित नकदी प्रवाह।

आवेदन कैसे करें, कदम-दर-कदम

चाहे खुद ऑनलाइन पंजीकरण करें या CSC पर बैठकर — यही छह कदम लागू होते हैं।

  1. 1

    AIF पोर्टल पर पंजीकरण करें

    मोबाइल नंबर और आधार से agriinfra.dac.gov.in पर पंजीकरण करें।

  2. 2

    DPR तैयार करें और अपलोड करें

    जहाँ उपलब्ध हो वहाँ योजना का DPR टेम्पलेट उपयोग करें, और परियोजना लागत, वित्तपोषण स्रोत, मशीनरी व राजस्व अनुमान दर्ज करें।

  3. 3

    ऋणदाता संस्था चुनें

    सिंगल-विंडो सुविधा के माध्यम से भागीदार बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, NCDC या NBFC में से चुनें।

  4. 4

    बैंक मूल्यांकन और स्वीकृति

    ऋणदाता अपने स्वयं के साख मानदंडों के अनुसार DPR और स्थल का मूल्यांकन करता है। पूर्ण आवेदन मिलने पर स्वीकृति में सामान्यतः लगभग 60 दिन लगते हैं।

  5. 5

    सहायता व गारंटी सहित वितरण

    बैंक द्वारा ऋण वितरित किया जाता है; 3% ब्याज सहायता और CGTMSE गारंटी शुल्क AIF पोर्टल के माध्यम से लागू और निपटाए जाते हैं।

  6. 6

    अनुसूची के अनुसार चुकौती करें

    मूलधन की चुकौती मोहलत अवधि (6 महीने से 2 वर्ष) के बाद शुरू होती है, और पूरा ऋण मोहलत सहित अधिकतम 7 वर्षों में चलता है।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

  • मंत्रिमंडल की मंज़ूरी

    8 जुलाई 2020

    AIF के तहत वित्तपोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना

  • प्रधानमंत्री द्वारा औपचारिक शुभारंभ

    9 अगस्त 2020

  • वितरण अवधि

    2025-26 तक बढ़ाई गई

    मूलतः 4 वर्ष, 2020-21 से बढ़ाकर 6 वर्ष की गई

  • कुल योजना अवधि

    2020-21 से 2032-33

    वितरित ऋणों पर ब्याज सहायता व क्रेडिट गारंटी 2032-33 तक जारी रहेगी

  • तथ्य अंतिम बार जाँचे गए

    13 जुलाई 2026

    agriinfra.dac.gov.in और pib.gov.in के अनुसार

अपनी पात्रता जाँचें

सवाल सीधे अधिसूचित मानदंडों से हैं। आपकी दी गई जानकारी आपके फोन से बाहर नहीं जाती।

  1. 1.क्या आप किसी पात्र संस्था (पैक्स, एफपीओ/संघ, सहकारी समिति, SHG/JLG संघ, कृषि-उद्यमी, स्टार्टअप, राज्य/केंद्रीय एजेंसी या मंडी समिति) के माध्यम से आवेदन कर रहे हैं, या स्वयं उस व्यक्ति के रूप में जो सुविधा का मालिक होगा और उसे चलाएगा?
  2. 2.क्या यह ऋण पात्र सूची में शामिल किसी कटाई-उपरांत प्रबंधन सुविधा या सामुदायिक कृषि परिसंपत्ति (गोदाम, कोल्ड स्टोर, साइलो, छंटाई-ग्रेडिंग इकाई, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाई आदि) के लिए है?
  3. 3.जिस भूमि या स्थल पर सुविधा बनेगी, क्या उस पर आपका कानूनी स्वामित्व या पट्टा है?
  4. 4.क्या आपके पास लागत और राजस्व अनुमानों सहित एक बैंक-योग्य विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) है, या आप उसे तैयार कर सकते हैं?
  5. 5.क्या आप परियोजना लागत का कम से कम 10% अपने स्वयं के कोष से अंशदान कर सकते हैं?
  6. 6.क्या आपको आवश्यक ऋण राशि 2 करोड़ रुपये या उससे कम है?
  7. 7.क्या यह लागत मद किसी अन्य योजना के तहत पहले से दावा की गई किसी पूंजी सहायता से मुक्त है?

7 में से 0 जवाब दिए

यह जाँच आधिकारिक परिचालन दिशानिर्देशों के मानदंड लागू करती है, पर यह मार्गदर्शन भर है — अंतिम फ़ैसला केवल राज्य सरकार का भूमि रिकॉर्ड सत्यापन है।

डाउनलोड

केवल आधिकारिक दस्तावेज़ — नीचे की हर चीज़ सरकार के अपने सर्वर पर है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

कृषि अवसंरचना कोष (AIF) क्या है?

AIF एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो कटाई-उपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों — जैसे गोदाम, कोल्ड स्टोर, साइलो और प्रसंस्करण इकाइयों — के लिए एक लाख करोड़ रुपये की मध्यम-से-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा जुटाती है, जो बैंक ऋणों पर ब्याज सहायता और क्रेडिट गारंटी सहायता के ज़रिए दी जाती है।

क्या AIF कोई अनुदान, सब्सिडी या ऋण है?

यह बैंक, NBFC या सहकारी बैंक से लिया गया एक ऋण है। सरकार सीधे नकद नहीं देती — वह 3% प्रति वर्ष ब्याज (पहले 2 करोड़ रुपये पर, अधिकतम 7 वर्षों के लिए) और CGTMSE गारंटी शुल्क का भुगतान करती है, ताकि ऋण 2 करोड़ रुपये तक बिना गिरवी के स्वीकृत हो सके। मूलधन और शेष ब्याज का भुगतान उधारकर्ता को स्वयं करना होता है।

AIF ऋण के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (पैक्स), विपणन सहकारी समितियाँ और उनके संघ; कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) और एफपीओ संघ; स्वयं सहायता समूह और JLG संघ; बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ; कृषि-उद्यमी और स्टार्टअप; पात्र सुविधा में निवेश करने वाले व्यक्तिगत किसान; और राज्य/केंद्रीय एजेंसियाँ, स्थानीय निकाय या मंडी समितियाँ, जिनमें उनके द्वारा प्रायोजित PPP परियोजनाएँ भी शामिल हैं।

क्या कोई छोटा किसान सीधे AIF के लिए आवेदन कर सकता है?

केवल तभी जब वह किसी पात्र कटाई-उपरांत सुविधा (जैसे कोल्ड स्टोर या प्रसंस्करण इकाई) को बैंक-योग्य परियोजना रिपोर्ट के साथ स्वयं स्थापित या सह-स्वामित्व में ले रहा हो। जो छोटा किसान केवल फसल उगाता है और ऐसी कोई परिसंपत्ति नहीं बना रहा, वह सीधा आवेदक नहीं है — उसे लाभ किसी पैक्स या एफपीओ का सदस्य बनकर अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है, जो यह परियोजना लेती है।

AIF ब्याज सहायता क्या है?

केंद्र सरकार प्रति परियोजना 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर, पहले वितरण की तारीख से अधिकतम 7 वर्षों तक, 3% प्रति वर्ष ब्याज का भुगतान करती है। 2 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण पर भी सहायता केवल पहले 2 करोड़ रुपये तक ही लागू होती है।

AIF में क्या क्रेडिट गारंटी उपलब्ध है?

पात्र उधारकर्ताओं को 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) योजना के तहत क्रेडिट गारंटी मिलती है, जिसमें कोई गिरवी या तीसरे पक्ष की गारंटी आवश्यक नहीं है। CGTMSE गारंटी शुल्क सरकार द्वारा उधारकर्ता की ओर से भुगतान किया जाता है।

AIF में मोहलत और चुकौती अवधि क्या है?

मूलधन चुकौती पर मोहलत अवधि पहले वितरण से 6 महीने से लेकर अधिकतम 2 वर्ष तक होती है। मोहलत सहित कुल चुकौती अवधि अधिकतम 7 वर्ष तक चलती है — सटीक अनुसूची ऋणदाता बैंक परियोजना के नकदी प्रवाह के आधार पर तय करता है।

AIF के तहत कौन-सी परियोजनाएँ पात्र हैं?

कटाई-उपरांत प्रबंधन अवसंरचना — गोदाम, साइलो, कोल्ड स्टोर व कोल्ड चेन, पैकेजिंग व एसेइंग इकाइयाँ, छंटाई/ग्रेडिंग इकाइयाँ, पकाने के कक्ष, रेफर वैन व अन्य लॉजिस्टिक सुविधाएँ, और प्राथमिक/द्वितीयक प्रसंस्करण इकाइयाँ — तथा सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियाँ जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर, बीज प्रसंस्करण इकाइयाँ, नर्सरी व टिशू-कल्चर इकाइयाँ, स्मार्ट/परिशुद्ध कृषि अवसंरचना, और PM-KUSUM से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र।

AIF के तहत क्या शामिल नहीं है?

AIF सामान्य फसल खेती, आदान खरीद या कार्यशील पूँजी को वित्तपोषित नहीं करता। यह उस लागत मद को भी वित्तपोषित नहीं करेगा, जिसे किसी अन्य केंद्रीय या राज्य योजना से पहले ही उसी मद के लिए पूंजी सहायता मिल चुकी है।

कितना स्वयं का अंशदान आवश्यक है?

ऋणदाता संस्थाओं को सामान्यतः परियोजना लागत का न्यूनतम 10% स्वयं का अंशदान चाहिए होता है, शेष राशि ऋण से वित्तपोषित की जाती है।

AIF ऋण के लिए आवेदन कैसे करें?

AIF पोर्टल (agriinfra.dac.gov.in) पर अपने मोबाइल नंबर और आधार से पंजीकरण करें, योजना के DPR टेम्पलेट का उपयोग करते हुए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करें और अपलोड करें, और किसी भागीदार ऋणदाता संस्था का चयन करें। आवेदन मूल्यांकन व स्वीकृति के लिए उसी बैंक को भेज दिया जाता है — मार्गदर्शन सहायता के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई भी उपलब्ध है।

AIF के तहत कौन-से बैंक और संस्थाएँ ऋण देती हैं?

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) और NBFC — ये सभी AIF के तहत भागीदार ऋणदाता संस्थाएँ हैं।

AIF ऋण स्वीकृति में कितना समय लगता है?

आधिकारिक FAQ के अनुसार, DPR सहित पूर्ण आवेदन जमा होने के बाद सामान्यतः स्वीकृति में लगभग 60 दिन से अधिक नहीं लगना चाहिए, हालाँकि यह ऋणदाता बैंक की अपनी मूल्यांकन प्रक्रिया पर निर्भर करता है।

AIF की वर्तमान स्थिति क्या है?

यह सुविधा सक्रिय है और देशभर में लाखों परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। स्वीकृत और वितरित राशि के सटीक आँकड़े बार-बार बदलते हैं — नवीनतम आँकड़ों के लिए agriinfra.dac.gov.in पर लाइव डैशबोर्ड देखें।

AIF की हेल्पलाइन या सहायता संपर्क क्या है?

पोर्टल या आवेदन संबंधी सहायता के लिए [email protected] पर लिखें; ब्याज सहायता दावों से जुड़े प्रश्नों के लिए ऋणदाता संस्थाएँ [email protected] पर लिख सकती हैं। राज्य-स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई समन्वयकों के संपर्क भी AIF पोर्टल के "संपर्क करें" पृष्ठ पर दिए गए हैं।

अब भी कोई सवाल है?

आम सवालों के जवाब ऊपर FAQs में हैं। आपके अपने आवेदन से जुड़ी किसी भी बात के लिए मंत्रालय की हेल्पलाइन undefined ही आधिकारिक जवाब है — और सही दिशा दिखाने में हमें खुशी होगी।