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भारत सरकारकृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)सक्रियअपडेट 2 सितंबर 2026

फ़सल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)

Crop Diversification Programme (CDP)

PM-RKVY की एक उप-योजना जो पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़िला-स्तरीय किसान क्लस्टरों को पानी-गहन धान की जगह मक्का, दलहन व तिलहन अपनाने के लिए भुगतान करती है — और दस और राज्यों में तंबाकू किसानों को वैकल्पिक फ़सलों की ओर ले जाती है — प्रदर्शन, मशीनरी व विपणन सहायता के 60:40 केंद्र:राज्य वित्तपोषित पैकेज के ज़रिए।

कवर राज्य
पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी UP (+10 तंबाकू राज्य)
शुरुआत
2013-14 (₹500 करोड़ पहला-वर्ष परिव्यय)
फंडिंग पैटर्न
60:40 केंद्र:राज्य
क्लस्टर इकाई
10 हेक्टेयर, किसान समूह-नेता सहित
दलहन सहायता
₹10,000/हेक्टेयर
मूँगफली सहायता
₹14,000/हेक्टेयर
किसका घटक
PM-RKVY (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना)
विविधीकृत क्षेत्र (2018-19 से 2024-25)
1,86,546 हेक्टेयर

त्वरित सारांश

इस पेज की मुख्य बातें लगभग दो मिनट में — पढ़ें या सुनें।

त्वरित सारांश

सीडीपी इसलिए बनी क्योंकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतने लंबे समय तक इतना ज़्यादा धान उगाया गया कि इन राज्यों के नीचे का भूजल ख़त्म होने लगा। 2013-14 से यह PM-RKVY की उप-योजना इन तीन राज्यों के किसान समूहों को उनकी धान की ज़मीन का एक हिस्सा मक्का, ख़रीफ़ दलहन (अरहर, मूँग, उड़द, ग्वार), तिलहन (सोयाबीन, तिल) या पॉपलर-आधारित कृषि-वानिकी प्रणाली में बदलने के लिए फंड देती है — ऐसी फ़सलें जो बहुत कम पानी लेती हैं और, दलहन होने के नाते, मिट्टी को थकाने की बजाय उसकी उर्वरता लौटाती हैं। 2015-16 से यही क्लस्टर-प्रदर्शन का तरीक़ा दस और तंबाकू उगाने वाले राज्यों तक बढ़ाया गया, ताकि तंबाकू किसान भी वैकल्पिक फ़सल प्रणाली की ओर बढ़ें।

सीडीपी में कहीं भी कोई किसान अकेले फ़ॉर्म नहीं भरता। ज़िला कृषि अधिकारी की टीम केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा अधिसूचित किसी ब्लॉक में 10 हेक्टेयर का क्लस्टर चुनती है, एक प्रगतिशील किसान को उसका समूह-नेता बनाती है, और बुआई से पहले बीज व इनपुट का इंतज़ाम करती है — 60:40 केंद्र:राज्य फंडिंग इन इनपुट, समूह के लिए किराए पर मिलने वाली मशीनरी, और उस सीज़न धान न उगाने से होने वाले भूमि-विकास व विपणन के नुक़सान के लिए नक़द सहायता को कवर करती है। किसान के लिए असली रास्ता है ज़िला कृषि कार्यालय से यह पूछना कि क्या उसका ब्लॉक इस साल की क्लस्टर योजना में अधिसूचित है, किसी ऑनलाइन फ़ॉर्म को खोजना नहीं।

परिचय

फ़सल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) की घोषणा वित्त मंत्री के 2013-14 के बजट भाषण में ₹500 करोड़ के पहले-वर्ष के परिव्यय के साथ की गई थी, ताकि "मूल हरित क्रांति राज्यों" — पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश — में पानी-गहन धान की ज़मीन को 2013-14 की ख़रीफ़ सीज़न से वैकल्पिक फ़सलों की ओर मोड़ा जा सके। सचिवों की एक समिति ने नौ प्रमुख धान-गेहूँ व धान-प्रधान राज्यों की जाँच की थी और निष्कर्ष निकाला था कि उत्तर-पश्चिम मैदानों में लगातार धान-गेहूँ की खेती से उपज ठहर गई है, भूजल घट गया है और मिट्टी की सेहत बिगड़ गई है — जिसके लिए धान पर पूर्ण रोक की बजाय तकनीकी विकल्पों के ज़रिए तुरंत विविधीकरण ज़रूरी बताया गया।

सीडीपी केंद्रीय भूजल बोर्ड के आँकड़ों का उपयोग करते हुए तीनों राज्यों के प्रमुख धान-उत्पादक ज़िलों में अति-दोहित व नाज़ुक भूजल ब्लॉकों की पहचान करके, उनके भीतर 10 हेक्टेयर के क्लस्टर प्रदर्शन इकाइयाँ आयोजित करके काम करती है। सहायता चार चीज़ों के लिए दी जाती है: वैकल्पिक फ़सल प्रदर्शन, कृषि मशीनीकरण व मूल्य संवर्धन, स्थल-विशिष्ट गतिविधियाँ, और जागरूकता प्रशिक्षण/निगरानी — मूल दिशा-निर्देशों के तहत राज्य के आवंटन का क्रमशः 60%, 23%, 15% और 2% बाँटा गया, जबकि कुल कार्यक्रम व्यय का एक और 10% केंद्रीय स्तर पर रोका जाता है और प्रदर्शन के आकलन के बाद ही राज्यों को जारी होता है। 2015-16 से, विभाग ने यही क्लस्टर-प्रदर्शन मॉडल दस तंबाकू उगाने वाले राज्यों — आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल — तक बढ़ाया, ताकि तंबाकू किसान वैकल्पिक फ़सल प्रणाली अपना सकें।

सीडीपी 2013-14 में शुरू होने के बाद से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) की एक उप-योजना के रूप में चल रही है, और कैबिनेट द्वारा 3 अक्टूबर 2024 को उस व्यापक योजना के पुनर्गठन के बाद आज भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के एक घटक के रूप में जारी है। फंडिंग केंद्र व राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में बँटती है, और हर राज्य क्षेत्र में क्रियान्वयन से पहले मंत्रालय की मंज़ूरी के लिए अपनी ज़िलावार कार्ययोजना — कितने हेक्टेयर, कौन-सी फ़सलें — तैयार करता है। पंजाब व हरियाणा अपनी ख़ुद की राज्य-वित्तपोषित विविधीकरण योजनाएँ भी चलाते हैं (जैसे हरियाणा की "मेरा पानी मेरी विरासत"), जो किसानों को धान न बोने पर सीधे भुगतान करती हैं — ये केंद्र की सीडीपी से अलग हैं और उसके साथ-साथ चलती हैं।

योजना की मुख्य बातें

  • धान बाहर, दलहन-मक्का अंदर

    पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी UP के अधिसूचित ब्लॉकों में, हर सीज़न धान की ज़मीन का एक हिस्सा मक्का, ख़रीफ़ दलहन, तिलहन या पॉपलर-आधारित कृषि-वानिकी प्रणाली की ओर मोड़ा जाता है — सभी इसलिए चुने गए क्योंकि ये बाढ़-सिंचित धान से कहीं कम भूजल लेते हैं।

  • दलहन सिर्फ़ भूजल नहीं, मिट्टी भी लौटाते हैं

    अरहर, मूँग व उड़द जैसे ख़रीफ़ दलहन अपना नाइट्रोजन ख़ुद बनाते हैं और कम सिंचाई माँगते हैं, इसलिए विविधीकरण भूजल रिचार्ज करने के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरता भी लौटाने के लिए बनाया गया है।

  • 10 हेक्टेयर के क्लस्टर पर बनी योजना

    10 हेक्टेयर की क्लस्टर प्रदर्शन इकाइयाँ पहचाने गए लाभार्थी समूहों के ज़रिए आयोजित होती हैं, जिसमें एक प्रगतिशील किसान को प्रदर्शन व इनपुट समन्वय के लिए समूह-नेता बनाया जाता है।

  • मशीनरी किराए पर, आपके अपने खर्च पर नहीं

    राज्य के सीडीपी आवंटन का 23% फ़सल-विशिष्ट मशीनरी — मक्का शेलर, मल्टी-क्रॉप थ्रेशर या पोर्टेबल क्लीनर-कम-ग्रेडर — के लिए है, जो किसानों के समूह को कस्टम-हायरिंग के आधार पर मिलती है, अलग से ख़रीदने के लिए नहीं।

  • दस और राज्यों में तंबाकू किसानों तक भी पहुँच

    2015-16 से यही क्लस्टर-प्रदर्शन मॉडल आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल तक बढ़ाया गया, ताकि तंबाकू किसान वैकल्पिक फ़सल प्रणाली अपना सकें।

  • सिर्फ़ तय अनुदान नहीं, प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन भी

    कुल सीडीपी आवंटन का 10% केंद्रीय स्तर पर रोका जाता है और किसी राज्य को तभी जारी होता है जब राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान केंद्र (NCAP) आकलन करे कि उसने लक्ष्य के मुक़ाबले वाक़ई कितनी धान भूमि विविधीकृत की।

आपको क्या मिलता है

  • सिर्फ़ सलाह नहीं, इनपुट व मशीनरी भी फंडेड

    प्रदर्शन के अलावा, सहायता बीज व इनपुट लागत, कस्टम-किराए की मशीनरी, और भूमि-विकास व विपणन के लिए नक़द घटक को कवर करती है — यह मानते हुए कि फ़सल बदलने पर किसान को धान-सीज़न की आमदनी का नुक़सान होता है।

  • डूबते भूजल पर कम दबाव

    धान से मक्का, दलहन या तिलहन की ओर विविधीकृत हर हेक्टेयर भारत के सबसे अति-दोहित ब्लॉकों में से किसी एक में भूजल के लगातार गिरने को रोकता है — यह पहचान केंद्रीय भूजल बोर्ड के आँकड़ों से होती है।

  • ठहरे हुए धान-गेहूँ चक्र से एक रास्ता

    इन क्षेत्रों में लगातार धान-गेहूँ की खेती से उपज पहले ही एक पठार पर पहुँच चुकी थी, इससे पहले कि सीडीपी बनाई गई; वैकल्पिक फ़सलें उन्हीं दो फ़सलों को और निचोड़ने की बजाय खेती की आमदनी में विविधता लाने का रास्ता देती हैं।

  • प्रशिक्षण प्रदर्शन का ही हिस्सा

    विविधीकरण, मिट्टी-उर्वरता बहाली व मूल्य संवर्धन पर लाभार्थी किसानों के लिए जागरूकता प्रशिक्षण उसी क्लस्टर पैकेज के हिस्से के रूप में फंडेड है, किसानों को ख़ुद इंतज़ाम करने के लिए नहीं छोड़ा जाता।

कौन पात्र है

दोनों सूचियाँ अधिसूचित परिचालन दिशानिर्देशों से हैं — बाईं सूची पूरी करना काफ़ी नहीं है, अगर दाईं सूची की कोई भी बात आपके परिवार पर लागू होती है।

आप पात्र हैं अगर

  • आपका गाँव या ब्लॉक पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के केंद्रीय भूजल बोर्ड-अधिसूचित अति-दोहित या नाज़ुक ब्लॉक में आता है, जिसे सीडीपी क्रियान्वयन के लिए पहचाना गया है
  • आप दस अधिसूचित तंबाकू-विविधीकरण राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल) में से किसी में तंबाकू उगाते हैं और वैकल्पिक फ़सल प्रणाली अपनाने को तैयार हैं
  • आप विविधीकृत क्षेत्र पर मक्का, ख़रीफ़ दलहन (अरहर, मूँग, उड़द, ग्वार), तिलहन (सोयाबीन, तिल), या पॉपलर-आधारित कृषि-वानिकी प्रणाली उगाने को तैयार हैं
  • आपके ज़िला कार्यक्रम प्रबंधन समूह ने इस सीज़न आपके ब्लॉक में वाक़ई एक क्लस्टर प्रदर्शन आयोजित किया है

ज़मीन होते हुए भी अपात्र

  • चिह्नित विविधीकरण क्षेत्र पर धान की खेती जारी रखना — सीडीपी बदलाव के लिए फंड देती है, धान के साथ-साथ उगाने के लिए नहीं
  • किसी अधिसूचित अति-दोहित/नाज़ुक ब्लॉक या अधिसूचित तंबाकू-विविधीकरण ज़िले के बाहर रहना — सीडीपी पूरे देश के हर धान या तंबाकू किसान तक नहीं पहुँचती, केवल चिह्नित क्षेत्रों तक
  • व्यक्तिगत ऑनलाइन आवेदन की उम्मीद करना — लाभार्थियों की पहचान ज़िला कार्यक्रम प्रबंधन समूह द्वारा किसी संगठित क्लस्टर के हिस्से के रूप में होती है, किसी पोर्टल के ज़रिए नहीं
  • अपने राज्य की कार्ययोजना में शामिल वैकल्पिक-फ़सल सूची से बाहर किसी फ़सल के लिए सहायता चाहना — राज्य कृषि विभाग तय करता है कि क्लस्टर कौन-सी फ़सलें प्रदर्शित करेगा, गुणवत्तापूर्ण बीज की उपलब्धता के आधार पर

यह योजना कहाँ लागू है

पूरे भारत में लागू केंद्रीय योजना — हर राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश के पात्र किसानों के लिए खुली है।

ज़रूरी दस्तावेज़

शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — कुछ भी न छूटे तो ऑनलाइन फॉर्म दस मिनट में भर जाता है।

  • आधार कार्ड

    ज़िला कृषि अधिकारी द्वारा क्लस्टर प्रदर्शन समूह अंतिम करते समय लाभार्थी पहचान के लिए इस्तेमाल होता है।

  • ज़मीन का रिकॉर्ड

    10 हेक्टेयर के क्लस्टर प्रदर्शन में शामिल किए जा रहे प्लॉट के लिए खसरा/खतौनी, यह पुष्टि करने के लिए कि वह किसी अधिसूचित धान या तंबाकू ब्लॉक के अंदर है।

  • बैंक पासबुक

    भूमि-विकास व विपणन-सहायता का नक़द घटक आपके खाते तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी; क्लस्टर नामांकन के दौरान राज्य कृषि विभाग इसे लेता है, किसान इसे ख़ुद ऑनलाइन अपलोड नहीं करता।

आवेदन कैसे करें, कदम-दर-कदम

चाहे खुद ऑनलाइन पंजीकरण करें या CSC पर बैठकर — यही छह कदम लागू होते हैं।

  1. 1

    भूजल बोर्ड ब्लॉक चिह्नित करता है

    केंद्रीय भूजल बोर्ड उस साल के विविधीकरण लक्ष्य के लिए पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी UP के प्रमुख धान-उत्पादक ज़िलों में अति-दोहित व नाज़ुक ब्लॉक चिह्नित करता है।

  2. 2

    राज्य अपनी कार्ययोजना दाख़िल करता है

    राज्य कृषि विभाग ज़िलावार भौतिक व वित्तीय लक्ष्य — कौन-सी वैकल्पिक फ़सलें, कितने हेक्टेयर — प्रस्तावित करता है और क्षेत्र में क्रियान्वयन से पहले इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को सौंपता है।

  3. 3

    ज़िला 10 हेक्टेयर का क्लस्टर बनाता है

    अपर कलेक्टर/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता वाला ज़िला कार्यक्रम प्रबंधन समूह लाभार्थी समूहों की पहचान करता है और 10 हेक्टेयर की क्लस्टर प्रदर्शन इकाई आयोजित करता है, जिसमें एक प्रगतिशील किसान को समूह-नेता बनाया जाता है।

  4. 4

    बुआई से पहले इनपुट पहुँचते हैं

    राज्य कृषि विभाग चिह्नित वैकल्पिक फ़सल के लिए बीज, सूक्ष्म-पोषक तत्व व पौध-सुरक्षा रसायन बुआई या रोपाई की खिड़की से काफ़ी पहले इंतज़ाम करता है।

  5. 5

    किसान वैकल्पिक फ़सल बोते हैं, मशीनरी किराए पर मिलती है

    क्लस्टर धान की जगह मक्का, ख़रीफ़ दलहन, तिलहन या पॉपलर-आधारित प्रणाली उगाता है, समूह के लिए फ़सल-विशिष्ट मशीनरी कस्टम-हायरिंग आधार पर उपलब्ध होती है।

  6. 6

    सहायता व प्रदर्शन-प्रोत्साहन जारी होते हैं

    इनपुट, भूमि-विकास व विपणन के लिए प्रति-हेक्टेयर सहायता क्लस्टर तक पहुँचती है; अलग से, NCAP आकलन करता है कि हर राज्य ने वाक़ई कितना क्षेत्र विविधीकृत किया, और उसी आधार पर रोकी गई केंद्रीय 10% प्रोत्साहन राशि जारी होती है।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

  • सीडीपी शुरू हुई

    2013-14

    वित्त मंत्री के 2013-14 बजट भाषण में ₹500 करोड़ की घोषणा, ताकि 2013-14 की ख़रीफ़ सीज़न से पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी UP में धान की ज़मीन विविधीकृत हो सके

  • तंबाकू राज्यों तक विस्तार

    2015-16

    तंबाकू किसानों को वैकल्पिक फ़सल प्रणाली की ओर ले जाने के लिए वही क्लस्टर-प्रदर्शन मॉडल दस तंबाकू उगाने वाले राज्यों तक बढ़ाया गया

  • RKVY में और फिर PM-RKVY में शामिल

    RKVY (2013-14) → PM-RKVY (3 अक्टूबर 2024)

    सीडीपी शुरुआत से ही RKVY की उप-योजना रही है; कैबिनेट के 3 अक्टूबर 2024 के पुनर्गठन ने इसे PM-RKVY के घटक के रूप में आगे बढ़ाया

  • प्रदर्शन क्षेत्र, 2020-21 से 2025-26

    पंजाब 9,460 हेक्टेयर · हरियाणा 53,723 हेक्टेयर · पश्चिमी UP 61,349 हेक्टेयर

    संसद को बताए अनुसार — तीनों सीडीपी-क्रियान्वयन राज्यों में वाक़ई कवर हुआ क्लस्टर प्रदर्शन क्षेत्र

  • तथ्य आख़िरी बार जाँचे गए

    2 सितंबर 2026

    2013-14 के सीडीपी दिशा-निर्देश (nfsm.gov.in), योजना की निरंतरता, क्षेत्र व सहायता-दर आँकड़ों पर PIB की रिपोर्टिंग, और राज्यवार प्रदर्शन क्षेत्र पर संसद के जवाब के आधार पर

अपनी पात्रता जाँचें

सवाल सीधे अधिसूचित मानदंडों से हैं। आपकी दी गई जानकारी आपके फोन से बाहर नहीं जाती।

  1. 1.क्या आपका गाँव या ब्लॉक पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी UP के केंद्रीय भूजल बोर्ड-अधिसूचित अति-दोहित/नाज़ुक ब्लॉक में आता है — या किसी अधिसूचित तंबाकू-विविधीकरण ज़िले में?
  2. 2.क्या आपके ज़िला कार्यक्रम प्रबंधन समूह ने इस सीज़न आपके ब्लॉक में वाक़ई 10 हेक्टेयर का क्लस्टर प्रदर्शन आयोजित किया है?
  3. 3.क्या आप विविधीकृत क्षेत्र पर धान या तंबाकू की जगह क्लस्टर की चिह्नित वैकल्पिक फ़सल — मक्का, ख़रीफ़ दलहन, तिलहन, या पॉपलर-आधारित प्रणाली — उगाने को तैयार हैं?
  4. 4.क्या आप किसान समूह के भीतर काम करने में सहज हैं, जहाँ एक प्रगतिशील किसान समूह-नेता के रूप में समन्वय करता है?

4 में से 0 जवाब दिए

यह जाँच आधिकारिक परिचालन दिशानिर्देशों के मानदंड लागू करती है, पर यह मार्गदर्शन भर है — अंतिम फ़ैसला केवल राज्य सरकार का भूमि रिकॉर्ड सत्यापन है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सीडीपी क्या है?

फ़सल विविधीकरण कार्यक्रम PM-RKVY की एक उप-योजना है, जो 2013-14 से चल रही है, और पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान क्लस्टरों को धान की ज़मीन का एक हिस्सा मक्का, दलहन, तिलहन या कृषि-वानिकी में बदलने के लिए फंड देती है — और 2015-16 से दस और राज्यों के तंबाकू किसानों को वैकल्पिक फ़सलों की ओर ले जाने में मदद करती है।

सीडीपी विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी UP को क्यों लक्षित करती है?

ये मूल हरित क्रांति राज्य हैं, जहाँ दशकों तक लगातार धान-गेहूँ की खेती व बाढ़-सिंचित धान से भूजल घटा और उपज ठहर गई — यही चिंताएँ सचिवों की एक समिति ने सीडीपी बनाने से पहले जाँची थीं।

सीडीपी के तहत धान की जगह कौन-सी फ़सलें उगाई जा सकती हैं?

मक्का, ख़रीफ़ दलहन (अरहर, मूँग, उड़द, ग्वार), तिलहन (सोयाबीन, तिल), और पॉपलर-आधारित कृषि-वानिकी प्रणाली — ये वैकल्पिक फ़सलें योजना के दिशा-निर्देशों में नामित हैं; राज्य तय करता है कि कोई विशेष क्लस्टर कौन-सी फ़सल प्रदर्शित करेगा, गुणवत्तापूर्ण बीज की उपलब्धता के आधार पर।

सीडीपी में कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?

सहायता फ़सल-विशिष्ट है और समय-समय पर संशोधित होती है। मौजूदा दरों में दलहन के लिए ₹10,000/हेक्टेयर, मूँगफली के लिए ₹14,000/हेक्टेयर, हाइब्रिड मक्का के लिए ₹11,500/हेक्टेयर, और वृक्षारोपण के लिए ₹2,000/हेक्टेयर शामिल हैं, जो इनपुट, भूमि-विकास व विपणन सहायता को कवर करती हैं।

सीडीपी का फंडिंग पैटर्न क्या है?

60:40 केंद्र:राज्य लागत-साझेदारी अनुपात, जिसमें राज्य ज़िलावार कार्ययोजना तैयार करता है और केंद्र उसके आधार पर फंड जारी करता है।

किसान सीडीपी के लिए कैसे आवेदन करता है?

इसके लिए कोई व्यक्तिगत ऑनलाइन आवेदन नहीं है। ज़िला कार्यक्रम प्रबंधन समूह लाभार्थी किसानों की पहचान एक संगठित 10 हेक्टेयर क्लस्टर प्रदर्शन के हिस्से के रूप में करता है; किसान के लिए असली रास्ता है ज़िला कृषि कार्यालय से पूछना कि क्या उसका ब्लॉक इस सीज़न अधिसूचित है।

सीडीपी क्लस्टर प्रदर्शन इकाई क्या है?

लाभार्थी किसानों के एक पहचाने गए समूह के ज़रिए आयोजित 10 हेक्टेयर की इकाई, जिसमें प्रदर्शन व इनपुट समन्वय के लिए एक प्रगतिशील किसान को समूह-नेता बनाया जाता है।

क्या सीडीपी तंबाकू किसानों को भी कवर करती है?

हाँ। 2015-16 से यह कार्यक्रम दस तंबाकू उगाने वाले राज्यों — आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल — तक बढ़ाया गया, ताकि तंबाकू किसान वैकल्पिक फ़सल प्रणाली अपना सकें।

क्या सीडीपी हरियाणा की "मेरा पानी मेरी विरासत" या पंजाब के प्रति-एकड़ विविधीकरण भुगतान जैसी ही है?

नहीं। ये अलग राज्य-सरकार की योजनाएँ हैं जो धान न बोने पर किसानों को सीधे भुगतान करती हैं। सीडीपी केंद्र की PM-RKVY उप-योजना है जो ज़िला क्लस्टरों के ज़रिए फ़सल प्रदर्शन, मशीनरी व इनपुट के लिए फंड देती है; कोई राज्य सीडीपी के साथ-साथ अपनी अलग योजना भी चला सकता है और चलाता भी है।

सीडीपी और PM-RKVY में क्या अंतर है?

PM-RKVY व्यापक योजना है; सीडीपी उसके अंतर्गत एक विशिष्ट उप-योजना है — जो धान व तंबाकू विविधीकरण को फंड करती है, ठीक उसी तरह जैसे वर्षा-आधारित क्षेत्र विकास या PKVY अन्य घटक हैं।

सीडीपी ने वाक़ई कितनी धान भूमि विविधीकृत की है?

संसद को बताया गया है कि 2018-19 से 2024-25 के बीच, धान व तंबाकू प्रतिस्थापन को मिलाकर लगभग 1,86,546 हेक्टेयर में वैकल्पिक-फ़सल प्रदर्शन हुए, जबकि अकेले 2020-21 से 2025-26 के बीच पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी UP ने मिलकर 1,24,000 हेक्टेयर से ज़्यादा के क्लस्टर प्रदर्शन कवर किए।

अब भी कोई सवाल है?

आम सवालों के जवाब ऊपर FAQs में हैं। आपके अपने आवेदन से जुड़ी किसी भी बात के लिए मंत्रालय की हेल्पलाइन 1800-180-1551 ही आधिकारिक जवाब है — और सही दिशा दिखाने में हमें खुशी होगी।