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भारत सरकारकृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)सक्रियअपडेट 2 सितंबर 2026

डिजिटल कृषि मिशन (डीएएम)

Digital Agriculture Mission (DAM)

आधार व ज़मीन के रिकॉर्ड से जुड़ी फार्मर आईडी, देशव्यापी डिजिटल फ़सल सर्वेक्षण व एआई-आधारित सलाह प्रणाली बनाने वाली ₹2,817 करोड़ की केंद्र प्रायोजित योजना — वह पहचान परत जिसे अब बढ़ती संख्या में दूसरी कृषि योजनाएँ भुगतान से पहले जाँचती हैं।

कुल परिव्यय
₹2,817 करोड़ (केंद्र: ₹1,940 करोड़)
मंत्रिमंडल मंज़ूरी
2 सितंबर 2024
फार्मर आईडी लक्ष्य
वित्त वर्ष 2026-27 तक 11 करोड़ किसान
अब तक बनी फार्मर आईडी
10.31 करोड़+ (अगस्त 2026 तक)
डिजिटल फ़सल सर्वेक्षण कवरेज
648 ज़िले, 31.3 करोड़+ खेत
कृषि-डीएसएस शुरुआत
16 अगस्त 2024
योजना का प्रकार
केंद्र प्रायोजित योजना
नोडल विभाग
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

त्वरित सारांश

इस पेज की मुख्य बातें लगभग दो मिनट में — पढ़ें या सुनें।

त्वरित सारांश

डिजिटल कृषि मिशन कोई ऐसी योजना नहीं जो किसान को सीधे कुछ भुगतान करे — यह वह पहचान व डेटा की बुनियाद बनाती है जिस पर बाक़ी योजनाएँ अब तेज़ी से खड़ी हो रही हैं। इसका केंद्र-बिंदु है फार्मर आईडी, एक 11-अंकों की संख्या जो किसान के आधार व ज़मीन के रिकॉर्ड से जुड़ी होती है, ठीक वैसे ही जैसे आधार ख़ुद बैंक खातों व सब्सिडी के पीछे की पहचान परत बन गया था। एक बार किसान के पास यह आईडी हो, तो बढ़ती संख्या में दूसरे लाभ — पीएम-किसान की किस्तें, फसल बीमा के दावे, किसान क्रेडिट कार्ड का कर्ज़ — वही काग़ज़ात बार-बार माँगने के बजाय इसी आईडी से जाँचे जाने लगते हैं।

फार्मर आईडी के साथ एक दूसरा, कम दिखने वाला बदलाव भी है: सरकार को असल में कहाँ क्या उगाया गया, यह कैसे पता चलता है। डिजिटल फ़सल सर्वेक्षण अब मोबाइल ऐप से खेत-दर-खेत बोई गई फ़सल का रिकॉर्ड रखता है, उन हाथ से किए अनुमानों की जगह जो अक्सर ज़मीन पर किसान जो दिखा सकता था उससे मेल नहीं खाते थे — यही डेटा कृषि निर्णय सहायता प्रणाली व देशव्यापी मिट्टी-मानचित्रण को भी मिलता है, ताकि ज़्यादा सटीक, इलाक़े के हिसाब से सलाह व उपज अनुमान मिल सकें। इसके लिए किसान को फार्मर आईडी बनवाने और अपनी ज़मीन का सर्वेक्षण होने देने के अलावा कुछ नहीं करना — दोनों काम राज्य के अपने फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल या नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर से हो जाते हैं।

किसान के लिए इसमें समय लगाने की असली वजह डिजिटल आईडी ख़ुद नहीं, बल्कि उस पर निर्भर चीज़ें हैं — बढ़ती संख्या में पीएम-किसान, केसीसी व बीमा आवेदन अब पहले ही क़दम पर फार्मर आईडी माँगते हैं, और सरकार ने संकेत दिया है कि समय के साथ यह एक मानक ज़रूरत बन जाएगी। मिशन का असली आकार, लक्ष्य व मौजूदा अखिल-भारतीय फार्मर आईडी गिनती नीचे दी गई है, क्योंकि जैसे-जैसे और राज्य अपना रोलआउट पूरा करते हैं, ये आँकड़े बदलते रहते हैं।

परिचय

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर 2024 को डिजिटल कृषि मिशन को ₹2,817 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंज़ूरी दी, जिसमें ₹1,940 करोड़ केंद्र का हिस्सा है और शेष राज्य सरकारें देती हैं — इसे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के कृषि विभागों तथा शैक्षणिक व अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कृषि के लिए एक साझा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) बनाना है, कुछ उसी तरह जैसे इंडिया स्टैक ने बैंकिंग व पहचान के लिए साझा डिजिटल आधार तैयार किया था, ताकि केंद्र व राज्य दोनों की योजनाएँ अपने-अपने अलग डेटा के बजाय एक साझा, सत्यापित किसान व ज़मीन डेटा पर चल सकें।

मिशन का मूल है एग्रीस्टैक, जो तीन जुड़े हुए रजिस्ट्रियों से बना है: फार्मर रजिस्ट्री, जो हर किसान को उसके आधार व ज़मीन के रिकॉर्ड से जुड़ी 11-अंकों की फार्मर आईडी देती है; भौगोलिक-संदर्भित गाँव के नक़्शे, जो खेत-स्तर की आधार परत देते हैं; और डिजिटल फ़सल सर्वेक्षण, जो हर मौसम मोबाइल ऐप के ज़रिए यह दर्ज करता है कि किसी खेत में असल में क्या बोया गया — यह खरीफ़ 2025 से देशभर में लागू किया गया। इसके इर्द-गिर्द है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (कृषि-डीएसएस), जो 16 अगस्त 2024 को शुरू हुई और उपग्रह चित्र, मौसम, मिट्टी, जल व सरकारी योजना डेटा को एक साथ लाकर उपज पूर्वानुमान व इलाक़े-विशेष सलाह में मदद करती है; डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे (डीजीसीईएस), जो बेहतर ढंग से डिज़ाइन किए गए फ़ील्ड प्रयोगों से आधिकारिक फ़सल-उपज अनुमानों की सटीकता बढ़ाता है; और एक देशव्यापी मिट्टी प्रोफ़ाइल/संसाधन मानचित्रण परियोजना, जो ज़्यादा तर्कसंगत भूमि-उपयोग व फ़सल योजना के लिए गाँव-स्तर के मिट्टी नक़्शे बनाती है।

सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 तक 11 करोड़ किसानों की फार्मर आईडी बनाने का लक्ष्य रखा है, चरणों में — वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 6 करोड़, वित्त वर्ष 2025-26 में 3 करोड़ व वित्त वर्ष 2026-27 में 2 करोड़ — और अगस्त 2026 की शुरुआत तक ही 10.31 करोड़ से ज़्यादा फार्मर आईडी बन चुकी थीं, जबकि डिजिटल फ़सल सर्वेक्षण ने रबी 2025-26 सीज़न में 648 ज़िलों व 31.3 करोड़ से ज़्यादा खेतों को कवर किया। किसी लाभ योजना के उलट, यहाँ दावा करने के लिए कोई नकद राशि नहीं है: किसान को बस अपने राज्य के फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल (agristack.gov.in के किसी उप-डोमेन) या नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर से फार्मर आईडी बनवानी है, जिसके बाद यह आईडी पीएम-किसान, केसीसी या फसल बीमा के लिए आवेदन करते समय किसान का हवाला बनती जा रही है।

योजना की मुख्य बातें

  • फार्मर आईडी — ज़मीन व खेती के लिए मानो आधार

    किसान के आधार, ज़मीन के रिकॉर्ड, बोई गई फ़सलों व जनसांख्यिकीय विवरण से गतिशील रूप से जुड़ी 11-अंकों की आईडी, जिसे बाक़ी योजनाओं के जाँचने का एक ही सन्दर्भ बनाया जा रहा है।

  • डिजिटल फ़सल सर्वेक्षण मैनुअल अनुमान की जगह लेता है

    मोबाइल-ऐप आधारित, खेत-दर-खेत यह रिकॉर्ड कि असल में क्या बोया गया, खरीफ़ 2025 से देशभर में लागू, जो पुराने मैनुअल सर्वेक्षणों से कहीं ज़्यादा सटीक उपज व MSP-जुड़ा डेटा देता है।

  • कृषि निर्णय सहायता प्रणाली

    16 अगस्त 2024 को शुरू हुई, उपग्रह, मौसम, मिट्टी, जल व योजना डेटा को एक मंच पर लाकर क्षेत्र-विशेष सलाह व साक्ष्य-आधारित नीति में मदद करती है।

  • देशव्यापी मृदा संसाधन मानचित्रण

    उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह व ज़मीनी डेटा से गाँव-स्तर की मिट्टी प्रोफ़ाइल मानचित्रण, जो पहले से कहीं बारीक स्तर पर भूमि-उपयोग व फ़सल योजना में मदद करने के लिए है।

  • डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे (DGCES)

    खेत-स्तर के डिजिटल फ़सल सर्वेक्षण के साथ-साथ, आधिकारिक फ़सल-उपज अनुमानों की सटीकता सुधारने के लिए एक अलग, सांख्यिकीय रूप से डिज़ाइन किया गया सर्वेक्षण तरीक़ा।

  • दूसरी योजनाओं की पूर्व-शर्त बनती जा रही

    पीएम-किसान, केसीसी व फसल बीमा की प्रक्रियाएँ धीरे-धीरे फार्मर आईडी सत्यापन से जोड़ी जा रही हैं, इसलिए अभी आईडी बनवाने से बाद में वही काग़ज़ी काम दोबारा नहीं करना पड़ता।

प्रमुख घटक

राज्य स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से इनमें से चुनाव करते हैं — हर घटक की अपनी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया है, जहाँ अलग पेज मौजूद है वहाँ पूरी जानकारी उसी पर है।

  • एग्रीस्टैक — फार्मर रजिस्ट्री व फार्मर आईडी

    हर किसान को आधार व ज़मीन के रिकॉर्ड से जुड़ी 11-अंकों की फार्मर आईडी देती है — वह बुनियादी रजिस्ट्री जिस पर मिशन का बाक़ी हिस्सा व दूसरी योजनाएँ खड़ी होती हैं।

    हर ज़मीन-मालिक या बटाईदार किसान, मिशन में प्रवेश का एकमात्र रास्ता

  • डिजिटल फ़सल सर्वेक्षण (DCS)

    मोबाइल-ऐप आधारित, हर मौसम यह रिकॉर्ड कि हर भौगोलिक-संदर्भित खेत में असल में क्या बोया गया, मैनुअल फ़सल-क्षेत्र अनुमानों की जगह।

    वे किसान जिनके खेत उस सीज़न सर्वेक्षण चला रहे ज़िले में आते हैं

  • कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (कृषि-डीएसएस)

    उपग्रह, मौसम, मिट्टी, जल व योजना डेटा को जोड़ने वाला एकीकृत मंच, जो उपज पूर्वानुमान व क्षेत्र-विशेष कृषि सलाह में मदद करता है।

    राज्य विभागों व, बढ़ते तौर पर, किसान-मुख ऐप को सलाह देता है

  • मृदा प्रोफ़ाइल / संसाधन मानचित्रण

    उच्च-रिज़ॉल्यूशन पर गाँव-दर-गाँव मिट्टी के प्रकार का मानचित्रण करने वाली देशव्यापी परियोजना, जो ब्लॉक-स्तर के औसत से कहीं ज़्यादा सटीकता से फ़सल व भूमि-उपयोग योजना में मदद करती है।

    कृषि-डीएसएस व राज्य कृषि विभाग की योजना में इस्तेमाल होती है

आपको क्या मिलता है

  • दूसरे लाभों तक तेज़ पहुँच

    रिकॉर्ड में सत्यापित फार्मर आईडी होने पर, पीएम-किसान, केसीसी या फसल बीमा के लिए आवेदन करना अब कम दोहराया काग़ज़ी काम व कम ज़मीन-रिकॉर्ड बेमेल का मतलब रखता है।

  • ज़्यादा सटीक फ़सल-क्षेत्र व उपज डेटा

    खेत-स्तर का डिजिटल फ़सल सर्वेक्षण इस बात पर विवाद घटाता है कि किसी फ़सल के तहत असल में कितना क्षेत्र बोया गया — MSP ख़रीद व बीमा दावों दोनों के लिए प्रासंगिक।

  • इलाक़े के हिसाब से, साक्ष्य-आधारित सलाह

    उपग्रह, मौसम व मिट्टी डेटा मिलाने वाला कृषि-डीएसएस किसी एक सामान्य, राज्यव्यापी सिफ़ारिश के बजाय ख़ास इलाक़े के हिसाब से सलाह देने के लिए बनाया गया है।

  • सत्यापित डिजिटल रिकॉर्ड, बार-बार काग़ज़ नहीं

    एक बार ज़मीन व फ़सल का विवरण डिजिटल होकर फार्मर आईडी से जुड़ जाए, तो किसान को हर अलग योजना आवेदन के लिए वही भौतिक दस्तावेज़ दोबारा जमा नहीं करने पड़ते।

कौन पात्र है

दोनों सूचियाँ अधिसूचित परिचालन दिशानिर्देशों से हैं — बाईं सूची पूरी करना काफ़ी नहीं है, अगर दाईं सूची की कोई भी बात आपके परिवार पर लागू होती है।

आप पात्र हैं अगर

  • आधार व ज़मीन के रिकॉर्ड (या राज्य द्वारा स्वीकृत वैकल्पिक प्रमाण) रखने वाला कोई भी ज़मीन-मालिक या बटाईदार किसान फार्मर आईडी के लिए पंजीकरण कर सकता है
  • उन ज़िलों के किसान जहाँ राज्य का फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल शुरू हो चुका है, उसी पोर्टल या नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर के ज़रिए
  • वे किसान जिनके खेत उस सीज़न डिजिटल फ़सल सर्वेक्षण चला रहे ज़िले में आते हों, ताकि उनकी बोई फ़सल का डेटा डिजिटल रूप से दर्ज हो सके
  • ऐसे किसी भी राज्य में नए सिरे से पीएम-किसान, केसीसी या फसल बीमा के लिए आवेदन करने वाले, जहाँ अब इनके लिए फार्मर आईडी सत्यापन जुड़ा हो

ज़मीन होते हुए भी अपात्र

  • बिना आधार के किसान, या e-KYC सत्यापन के लिए ज़रूरी आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के बिना
  • ऐसे ज़मीन के रिकॉर्ड जो उस राज्य के राजस्व अभिलेखों में अभी तक किसान के नाम डिजिटल या अपडेट न हुए हों
  • ऐसा राज्य या ज़िला जहाँ फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल या डिजिटल फ़सल सर्वेक्षण अभी शुरू नहीं हुआ
  • इस मिशन के तहत ख़ुद कोई नकद लाभ नहीं मिलता — फार्मर आईडी एक पहचान प्रमाण है, भुगतान नहीं

यह योजना कहाँ लागू है

पूरे भारत में लागू केंद्रीय योजना — हर राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश के पात्र किसानों के लिए खुली है।

ज़रूरी दस्तावेज़

शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — कुछ भी न छूटे तो ऑनलाइन फॉर्म दस मिनट में भर जाता है।

  • आधार कार्ड

    वह मूल पहचान दस्तावेज़ जिससे फार्मर आईडी जुड़ी होती है; पंजीकरण के दौरान आधार-आधारित ई-केवाईसी के लिए इस्तेमाल होता है।

  • ज़मीन का रिकॉर्ड

    खसरा/खतौनी, 7/12 उतारा, या किसान के नाम समकक्ष अधिकार अभिलेख, ज़मीन को फार्मर आईडी से जोड़ने के लिए।

  • आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर

    फार्मर आईडी पंजीकरण के दौरान ई-केवाईसी सत्यापन के लिए OTP प्राप्त करने हेतु ज़रूरी।

  • बैंक खाता विवरण

    फार्मर आईडी बनाने के लिए ज़रूरी नहीं, लेकिन जब आईडी को बाद में पीएम-किसान जैसी किसी लाभ योजना से जोड़ा जाए तो ज़रूरी होता है।

आवेदन कैसे करें, कदम-दर-कदम

चाहे खुद ऑनलाइन पंजीकरण करें या CSC पर बैठकर — यही छह कदम लागू होते हैं।

  1. 1

    अपने राज्य का फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल खोजें

    हर राज्य agristack.gov.in का अपना उप-डोमेन चलाता है (जैसे राज्य-कोड के बाद fr.agristack.gov.in) — या यह न पता हो कि कौन सा लागू होता है तो नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएँ।

  2. 2

    आधार ई-केवाईसी पूरा करें

    अपना आधार नंबर डालें और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP से सत्यापन करें, ख़ुद ऑनलाइन या CSC ऑपरेटर की मदद से।

  3. 3

    अपने ज़मीन के रिकॉर्ड की पुष्टि करें

    आपकी ज़मीन का विवरण राज्य के डिजिटल ज़मीन रिकॉर्ड (खसरा/खतौनी या 7/12 उतारा) से मिलाया जाता है — कोई गड़बड़ी हो तो पहले स्थानीय राजस्व कार्यालय से ठीक करवानी होगी।

  4. 4

    अपनी 11-अंकों की फार्मर आईडी प्राप्त करें

    सत्यापन पूरा होने पर फार्मर आईडी बनती है और इसे पोर्टल या राज्य के कृषि ऐप से डाउनलोड किया जा सकता है।

  5. 5

    अपने खेत को डिजिटल फ़सल सर्वेक्षण में शामिल होने दें

    जब आपका ज़िला अपना मौसमी डिजिटल फ़सल सर्वेक्षण चलाए, तो एक सर्वेयर या सेल्फ़-सर्वे ऐप आपके भौगोलिक-संदर्भित खेत में असल में बोई गई फ़सल दर्ज करता है।

  6. 6

    दूसरी योजनाओं के आवेदन में अपनी फार्मर आईडी बताएँ

    जिन राज्यों में अब इसके सत्यापन की ज़रूरत है, वहाँ पीएम-किसान, केसीसी या फसल बीमा के लिए आवेदन या नवीनीकरण करते समय यही आईडी इस्तेमाल करें।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

  • मिशन को मंत्रिमंडल मंज़ूरी

    2 सितंबर 2024

    ₹2,817 करोड़ परिव्यय, केंद्र का हिस्सा ₹1,940 करोड़

  • कृषि-डीएसएस शुरुआत

    16 अगस्त 2024

    मिशन की पूर्ण मंज़ूरी से पहले, एक शुरुआती घटक के रूप में

  • देशव्यापी डिजिटल फ़सल सर्वेक्षण रोलआउट

    खरीफ़ 2025 से

    पहले के पायलट चरणों के बाद सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में विस्तारित

  • तथ्य अंतिम जाँच

    2026-09-02

    7 अगस्त 2026 के राज्यसभा जवाब व agriwelfare.gov.in के अनुसार — आँकड़े अगस्त 2026 की शुरुआत तक के

अपनी पात्रता जाँचें

सवाल सीधे अधिसूचित मानदंडों से हैं। आपकी दी गई जानकारी आपके फोन से बाहर नहीं जाती।

  1. 1.क्या आपके पास आधार कार्ड है और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर है?
  2. 2.क्या आपके नाम कोई ज़मीन का रिकॉर्ड (खसरा/खतौनी या समकक्ष) है, या आप ज़मीन जोतने का अपना अधिकार दिखा सकते हैं?
  3. 3.क्या आपके राज्य का फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल शुरू हो चुका है, या आपके पास कोई कॉमन सर्विस सेंटर फार्मर आईडी पंजीकरण कर रहा है?
  4. 4.क्या आप ऐसे राज्य में पीएम-किसान, केसीसी या फसल बीमा के लिए आवेदन/नवीनीकरण कर रहे हैं जहाँ अब फार्मर आईडी माँगी जाती है?

4 में से 0 जवाब दिए

यह जाँच आधिकारिक परिचालन दिशानिर्देशों के मानदंड लागू करती है, पर यह मार्गदर्शन भर है — अंतिम फ़ैसला केवल राज्य सरकार का भूमि रिकॉर्ड सत्यापन है।

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केवल आधिकारिक दस्तावेज़ — नीचे की हर चीज़ सरकार के अपने सर्वर पर है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

डिजिटल कृषि मिशन क्या है?

2 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंज़ूर एक केंद्र प्रायोजित योजना, जिसका कुल परिव्यय ₹2,817 करोड़ है, जो कृषि के लिए साझा डिजिटल अवसंरचना बनाती है — आधार व ज़मीन के रिकॉर्ड से जुड़ी फार्मर आईडी, देशव्यापी डिजिटल फ़सल सर्वेक्षण, उपग्रह व मिट्टी डेटा जोड़ने वाली निर्णय सहायता प्रणाली, और गाँव-स्तर की मृदा मानचित्रण परियोजना।

फार्मर आईडी क्या है?

आधार जैसी अवधारणा वाली 11-अंकों की डिजिटल पहचान, जो किसान के ज़मीन के रिकॉर्ड, बोई गई फ़सलों, पशुधन व जनसांख्यिकीय विवरण से गतिशील रूप से जुड़ी होती है। यह एग्रीस्टैक की फार्मर रजिस्ट्री के ज़रिए बनती है और इसे बाक़ी कृषि योजनाओं के जाँचने का एक ही सन्दर्भ बनाया जा रहा है, न कि हर योजना अलग से वही दस्तावेज़ माँगे।

क्या डिजिटल कृषि मिशन किसानों को कोई पैसा देता है?

नहीं। पीएम-किसान या पीएम-आशा के उलट, इस मिशन का अपना कोई नकद लाभ नहीं है — यह डिजिटल अवसंरचना (पहचान, ज़मीन डेटा, फ़सल डेटा, सलाह प्रणाली) है, जिस पर दूसरी लाभ योजनाएँ अब तेज़ी से खड़ी हो रही हैं।

फार्मर आईडी कैसे बनवाएँ?

अपने राज्य के फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल (agristack.gov.in के राज्य-विशेष उप-डोमेन) या नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएँ। आपको अपना आधार नंबर, OTP सत्यापन के लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, और ज़मीन के रिकॉर्ड का विवरण चाहिए होगा, जिसे राज्य के डिजिटल ज़मीन रिकॉर्ड से मिलाया जाता है।

फार्मर आईडी बनाने का लक्ष्य क्या है?

सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 तक 11 करोड़ फार्मर आईडी का लक्ष्य रखा है, चरणों में — वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 6 करोड़, वित्त वर्ष 2025-26 में 3 करोड़ व वित्त वर्ष 2026-27 में 2 करोड़। अगस्त 2026 की शुरुआत तक ही, इस चरणबद्ध समय-सीमा से पहले, 10.31 करोड़ से ज़्यादा आईडी बन चुकी थीं।

एग्रीस्टैक क्या है?

मिशन के मूल में मौजूद छत्र डिजिटल अवसंरचना, जो तीन जुड़ी हुई रजिस्ट्रियों से बनी है — फार्मर रजिस्ट्री (फार्मर आईडी जारी करना), भौगोलिक-संदर्भित गाँव के नक़्शे, और डिजिटल फ़सल सर्वेक्षण — जिन्हें राज्य सरकारें व केंद्रशासित प्रदेश एक साझा तकनीकी मानक पर बनाते व बनाए रखते हैं।

डिजिटल फ़सल सर्वेक्षण क्या है?

मोबाइल-ऐप आधारित एक सर्वेक्षण जो हर मौसम यह दर्ज करता है कि किसी भौगोलिक-संदर्भित खेत में असल में क्या बोया गया, पुराने मैनुअल फ़सल-क्षेत्र अनुमानों की जगह। यह खरीफ़ 2025 से देशभर में लागू हुआ और रबी 2025-26 सीज़न में 648 ज़िलों व 31.3 करोड़ से ज़्यादा खेतों को कवर किया।

कृषि-डीएसएस क्या है?

16 अगस्त 2024 को शुरू हुई कृषि निर्णय सहायता प्रणाली एक ऐसा मंच है जो उपग्रह चित्र, मौसम, मिट्टी, भूजल व सरकारी योजना डेटा को एक सिस्टम पर लाता है, ताकि ज़्यादा सटीक उपज पूर्वानुमान व क्षेत्र-विशेष कृषि सलाह में मदद मिले, और साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण को दिशा मिले।

फार्मर आईडी के लिए पंजीकरण करते समय क्या मेरा ज़मीन का रिकॉर्ड सुरक्षित है?

फार्मर आईडी का डेटा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुसार एकत्र व संग्रहीत किया जाता है, और इसे राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारें एक संघीय (federated) ढाँचे के ज़रिए प्रबंधित करती हैं, न कि सबका डेटा सीधे रखने वाला कोई एक केंद्रीय डेटाबेस।

अगर मेरे पास अभी फार्मर आईडी नहीं है तो क्या मुझे पीएम-किसान या केसीसी से मना कर दिया जाएगा?

यह आपके राज्य पर निर्भर करता है — कई राज्य अब पीएम-किसान, केसीसी या फसल बीमा के लिए आवेदन या नवीनीकरण करते समय फार्मर आईडी माँगते हैं, और सरकार ने संकेत दिया है कि समय के साथ यह और व्यापक होगा। जहाँ यह अभी अनिवार्य नहीं है, वहाँ सामान्य आवेदन प्रक्रिया लागू रहती है, लेकिन अभी फार्मर आईडी बनवा लेने से बाद में जल्दबाज़ी में यह क़दम नहीं करना पड़ता।

डिजिटल कृषि मिशन का बजट कितना है?

कुल ₹2,817 करोड़, जिसमें ₹1,940 करोड़ केंद्र सरकार का हिस्सा है, और शेष राशि केंद्र प्रायोजित योजना की फंडिंग व्यवस्था के तहत राज्य सरकारें देती हैं।

फार्मर आईडी पंजीकरण में मदद के लिए मैं किससे संपर्क करूँ?

आपका नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर सीधे पंजीकरण में मदद कर सकता है। सामान्य सवालों के लिए, किसान कॉल सेंटर का टोल-फ्री नंबर 1800-180-1551 हर दिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक, 22 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है।

अब भी कोई सवाल है?

आम सवालों के जवाब ऊपर FAQs में हैं। आपके अपने आवेदन से जुड़ी किसी भी बात के लिए मंत्रालय की हेल्पलाइन 1800-180-1551 ही आधिकारिक जवाब है — और सही दिशा दिखाने में हमें खुशी होगी।