संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस)
Modified Interest Subvention Scheme (MISS)
यह कोई अलग से आवेदन करने वाली योजना नहीं — आपके किसान क्रेडिट कार्ड पर अपने-आप लागू 1.5% ब्याज सहायता, जो बैंक दर को 7% और समय पर चुकाने पर 4% तक ले आती है।
- बैंक को ब्याज सहायता
- 1.5% प्रति वर्ष
- प्रभावी दर, समय पर भुगतान पर
- 4% प्रति वर्ष
- कुल फसल-ऋण सीमा
- ₹3 लाख / वर्ष
- केवल पशुपालन/मत्स्य पालन की सीमा
- ₹2 लाख / वर्ष
- गिरवी-मुक्त सीमा
- ₹2 लाख (1 जनवरी 2025 से)
- योजना शुरू
- खरीफ़ 2006-07
- कैसे मिलता है
- केसीसी के साथ अपने-आप
- श्रेणी
- संस्थागत ऋण
परिचय
एमआईएसएस (MISS) कोई ऐसा लाभ नहीं जिसके लिए अलग से नाम लिखवाना पड़े। यह हर छोटी अवधि के किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) कर्ज़ के नीचे पहले से मौजूद सब्सिडी है — भारत सरकार बैंकों को अल्पकालिक फसल और संबद्ध-गतिविधि कर्ज़ों पर सालाना 1.5% ब्याज सहायता देती है, जिससे किसान से ली जाने वाली दर बैंक की सामान्य दर की बजाय घटकर 7% रह जाती है।
समय पर चुकाने पर एक और 3% त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (PRI) जुड़ जाता है, जिससे प्रभावी दर सिर्फ़ 4% रह जाती है। यह सहायता प्रति किसान प्रति वर्ष कुल ₹3 लाख तक के कर्ज़ (फसल + संबद्ध गतिविधियाँ मिलाकर) पर लागू होती है; अगर कर्ज़ पूरी तरह पशुपालन या मत्स्य पालन के लिए है, तो सीमा ₹2 लाख है। प्रति उधारकर्ता ₹2 लाख तक के कर्ज़ के लिए 1 जनवरी 2025 से कोई गिरवी (कोलैटरल) भी नहीं चाहिए।
आपको कभी कोई एमआईएसएस फॉर्म नहीं भरना पड़ता। किसी भी बैंक शाखा में केसीसी के लिए आवेदन करें (या मौजूदा केसीसी से निकासी करें), खाते को आधार से जोड़े रखें, और बैंक कर्ज़ जारी करते समय ही 1.5% सहायता अपने-आप लागू कर देता है। वाणिज्यिक, निजी और लघु वित्त बैंक अपना हिस्सा आरबीआई से वापस लेते हैं; सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नाबार्ड से — दोनों किसान ऋण पोर्टल (fasalrin.gov.in) के ज़रिए।
योजना की मुख्य बातें
बैंक को 1.5% सहायता
भारत सरकार यह राशि उधार देने वाले बैंक को देती है, ताकि वह सामान्य दर की बजाय 7% पर कर्ज़ दे सके।
3% त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन
तय तारीख तक चुकाने पर 7% दर के ऊपर यह जुड़ता है — उस साल के लिए प्रभावी दर घटकर सिर्फ़ 4% रह जाती है।
कोई अलग आवेदन नहीं
एमआईएसएस का कोई फॉर्म नहीं है। केसीसी लें या इस्तेमाल करें, कर्ज़ जारी होते ही बैंक सहायता अपने-आप लागू कर देता है।
पशुपालन और मत्स्य पालन भी शामिल
सिर्फ़ फसल कर्ज़ नहीं — डेयरी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन की कार्यशील पूंजी भी इसमें आती है, सिर्फ़ इनके लिए लिए गए कर्ज़ पर ₹2 लाख तक।
₹2 लाख की गिरवी-मुक्त सुविधा के साथ
1 जनवरी 2025 से, प्रति उधारकर्ता ₹2 लाख तक के कर्ज़ के लिए कोई गिरवी या गारंटर नहीं चाहिए — इससे सहायता-प्राप्त कर्ज़ लेना आसान हो जाता है।
आधार से जुड़ा खाता ज़रूरी
जब तक आपका केसीसी कर्ज़ खाता आधार से नहीं जुड़ा, बैंक आपकी ओर से सहायता या प्रोत्साहन का दावा नहीं कर सकता।
आपको क्या मिलता है
आर्थिक लाभ
अल्पकालिक फसल-ऋण के ब्याज में लगभग 3 प्रतिशत अंकों की कमी — बिना सहायता वाली दर की बजाय 7%, और समय पर चुकाने पर 4%।
किसे मिलता है
हर केसीसी उधारकर्ता — भूस्वामी-कृषक, बटाईदार, मौखिक पट्टेदार, साझा खेती करने वाला या किसान एसएचजी/जेएलजी — जिसका आधार-जुड़ा अल्पकालिक कर्ज़ सीमा के भीतर हो।
कैसे मिलता है
किसान को नकद नहीं मिलता। बैंक को आरबीआई या नाबार्ड से प्रतिपूर्ति मिलती है, और वह शुरू से ही किसान से कम दर वसूलता है।
गिरवी-मुक्त ऋण के साथ जुड़ा
₹2 लाख तक के कर्ज़ पर कोई गिरवी न होने से, छोटे और सीमांत किसान बिना गारंटर या ज़मीन गिरवी रखे यह सस्ती दर पा सकते हैं।
कौन पात्र है
दोनों सूचियाँ अधिसूचित परिचालन दिशानिर्देशों से हैं — बाईं सूची पूरी करना काफ़ी नहीं है, अगर दाईं सूची की कोई भी बात आपके परिवार पर लागू होती है।
आप पात्र हैं अगर
- सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, लघु वित्त, सहकारी या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का किसान क्रेडिट कार्ड हो, या पाने के योग्य हों
- कर्ज़ अल्पकालिक हो — फसल उत्पादन, कटाई के बाद के खर्च, या पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन या मधुमक्खी पालन की कार्यशील पूंजी के लिए
- कर्ज़ खाता आधार से जुड़ा हो — बैंक को सहायता का दावा करने के लिए यह ज़रूरी है
- साल में फसल + संबद्ध गतिविधि मिलाकर कर्ज़ ₹3 लाख या उससे कम हो (सिर्फ़ पशुपालन/मत्स्य पालन के लिए हो तो ₹2 लाख या कम)
- बटाईदार किसान, मौखिक पट्टेदार, साझा खेती करने वाले और किसान एसएचजी/जेएलजी भी शामिल — सिर्फ़ भूस्वामी किसान नहीं
ज़मीन होते हुए भी अपात्र
- ₹3 लाख (या केवल पशुपालन/मत्स्य पालन के लिए ₹2 लाख) की सीमा से ऊपर का हिस्सा — उस पर कोई सहायता लागू नहीं होती
- आधार से न जुड़े कर्ज़ खाते — बिना लिंकिंग के बैंक सब्सिडी का दावा नहीं कर सकता
- मध्यम और दीर्घकालिक निवेश कर्ज़ (ट्रैक्टर, पंप सेट, भूमि विकास) — एमआईएसएस केवल अल्पकालिक कार्यशील पूंजी कर्ज़ पर लागू होता है
- बैंक की तय तारीख के बाद भुगतान करने पर उस कर्ज़ के लिए 3% त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन नहीं मिलता, हालांकि 7% दर में पहले से शामिल 1.5% सहायता पर असर नहीं पड़ता
- केसीसी-योग्य सूची से बाहर के उधारकर्ता, जैसे कॉरपोरेट भूस्वामी
यह योजना कहाँ लागू है
पूरे भारत में लागू केंद्रीय योजना — हर राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश के पात्र किसानों के लिए खुली है।
ज़रूरी दस्तावेज़
शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — कुछ भी न छूटे तो ऑनलाइन फॉर्म दस मिनट में भर जाता है।
किसान क्रेडिट कार्ड / स्वीकृति पत्र
एमआईएसएस मौजूदा या नए स्वीकृत केसीसी के तहत लिए गए कर्ज़ पर लागू होता है — इसके लिए अलग से कोई दस्तावेज़ नहीं।
आधार, कर्ज़ खाते से जुड़ा हुआ
अनिवार्य। आधार लिंकिंग के बिना बैंक आपकी ओर से ब्याज सहायता या त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन का दावा नहीं कर सकता।
भूमि रिकॉर्ड या पट्टे का प्रमाण
खतौनी / अधिकार अभिलेख, या बटाईदार किसानों व मौखिक पट्टेदारों के लिए पट्टे का प्रमाण — केसीसी पाने के लिए ज़रूरी।
चुकौती अनुसूची वाला बैंक खाता
बैंक द्वारा तय की गई नियत तारीख दिखाता है — इसी तारीख तक चुकाने पर 3% त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन मिलता है।
फसल या संबद्ध-गतिविधि विवरण
कर्ज़ किस लिए है — फसल, या पशुपालन/डेयरी/मत्स्य पालन/मधुमक्खी पालन गतिविधि — जैसा केसीसी फ़ाइल में दर्ज है।
आवेदन कैसे करें, कदम-दर-कदम
चाहे खुद ऑनलाइन पंजीकरण करें या CSC पर बैठकर — यही छह कदम लागू होते हैं।
- 1
किसान क्रेडिट कार्ड लें या इस्तेमाल करें
किसी भी बैंक शाखा में आवेदन करें, या मौजूदा केसीसी से निकासी करें — एमआईएसएस के लिए अलग से आवेदन नहीं करना पड़ता।
- 2
आधार को कर्ज़ खाते से जोड़ें
बैंक को आरबीआई या नाबार्ड से आपके कर्ज़ पर कोई भी सहायता का दावा करने से पहले यह चाहिए।
- 3
अल्पकालिक कर्ज़ निकालें
फसल उत्पादन, कटाई के बाद के खर्च, या पशुपालन/मत्स्य पालन की कार्यशील पूंजी के लिए — ₹3 लाख (या केवल संबद्ध गतिविधि के लिए ₹2 लाख) की सीमा के भीतर।
- 4
1.5% सहायता अपने-आप लागू
बैंक शुरू से ही आपसे 7% वसूलता है — 1.5% का अंतर वह आपसे नहीं, आरबीआई या नाबार्ड से वापस लेता है।
- 5
नियत तारीख तक चुकाएं
बैंक कर्ज़ के लिए चुकौती की तारीख तय करता है; उस तारीख तक या पहले चुकाना त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन पाने की शर्त है।
- 6
3% PRI जमा, दर घटकर 4%
समय पर चुकाने पर अतिरिक्त 3% प्रोत्साहन जुड़ जाता है, यानी उस साल कर्ज़ पर असल में आपको सिर्फ़ 4% सालाना पड़ा।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
योजना शुरू हुई
खरीफ़ 2006-07
केंद्रीय बजट 2006-07 में 2% ब्याज सहायता के रूप में घोषित — तब त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन नहीं था
त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन जोड़ा गया
2009-10
मूल सहायता के ऊपर समय पर भुगतान के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन
ब्याज सहायता दर घटाकर 1.5% की गई
वित्त वर्ष 2022-23 से
पहले की 2% दर से कम — तब से अपरिवर्तित
गिरवी-मुक्त सीमा बढ़ाकर ₹2 लाख की गई
1 जनवरी 2025
₹1.6 लाख से बढ़ाकर, 6 दिसंबर 2024 के आरबीआई परिपत्र के अनुसार
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विस्तार मंज़ूर
28 मई 2025
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1.5% ब्याज सहायता जारी रखने को मंज़ूरी दी, अनुमानित लागत ₹15,640 करोड़
तथ्य आख़िरी बार जाँचे गए
9 अगस्त 2026
आरबीआई, नाबार्ड और पीआईबी स्रोतों से
अपनी पात्रता जाँचें
सवाल सीधे अधिसूचित मानदंडों से हैं। आपकी दी गई जानकारी आपके फोन से बाहर नहीं जाती।
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यह जाँच आधिकारिक परिचालन दिशानिर्देशों के मानदंड लागू करती है, पर यह मार्गदर्शन भर है — अंतिम फ़ैसला केवल राज्य सरकार का भूमि रिकॉर्ड सत्यापन है।
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केवल आधिकारिक दस्तावेज़ — नीचे की हर चीज़ सरकार के अपने सर्वर पर है।
आरबीआई परिपत्र — संशोधित ब्याज सहायता योजना, वित्त वर्ष 2024-25
RBI/2024-25/59: दर (1.5%), PRI (3%), सीमाएं और बैंकों के दायित्व — सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सबसे नया पूर्ण परिपत्र।
आरबीआई परिपत्र — गिरवी-मुक्त कृषि ऋण सीमा बढ़ाकर ₹2 लाख
RBI/2024-2025/96, दिनांक 6 दिसंबर 2024: गिरवी-मुक्त सीमा ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख, 1 जनवरी 2025 से प्रभावी।
आधिकारिक लिंक और हेल्पलाइन
पोर्टल को ही बुकमार्क करें — कोई भी तीसरी वेबसाइट भुगतान न जारी कर सकती है, न रोक सकती है, न तेज़ कर सकती है।
- नाबार्ड — ब्याज सहायता योजनाnabard.org — सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए सहायता और त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन कैसे काम करता है
- किसान ऋण पोर्टलसरकारी मंच जहां बैंक एमआईएसएस/पीआरआई दावे दाखिल करते हैं और केसीसी ऋण डेटा ट्रैक होता है
- पीआईबी — वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एमआईएसएस विस्तार को मंत्रिमंडल की मंज़ूरीआधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति — पुष्टि करती है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1.5% सहायता जारी रहेगी
- आरबीआई अधिसूचना सूचीrbi.org.in पर सीधे मौजूदा वर्ष का एमआईएसएस परिपत्र खोजें
हेल्पलाइन
24×7 IVRS और हेल्प डेस्क, मंत्रालय चलाता है — अटके भुगतान की जाँच का सबसे तेज़ तरीका फोन ही है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस) क्या है?
एमआईएसएस भारत सरकार की वह योजना है जो किसान क्रेडिट कार्ड के ज़रिए दिए गए अल्पकालिक फसल और संबद्ध-गतिविधि कर्ज़ों पर बैंकों को सालाना 1.5% ब्याज सहायता देती है, जिससे किसान से ली जाने वाली दर बैंक की सामान्य दर की बजाय 7% रह जाती है। यह किसानों द्वारा अलग से आवेदन करने वाली योजना नहीं है।
क्या मुझे केसीसी से अलग एमआईएसएस के लिए आवेदन करना पड़ता है?
नहीं। एमआईएसएस का कोई आवेदन फॉर्म नहीं है। आप किसी भी बैंक शाखा में केसीसी के लिए आवेदन करें (या मौजूदा केसीसी से निकासी करें), और अगर आपका कर्ज़ खाता आधार से जुड़ा है, तो बैंक कर्ज़ जारी करते समय ही 1.5% सहायता अपने-आप लागू कर देता है।
एमआईएसएस के तहत मुझे असल में कितना ब्याज देना पड़ता है?
सहायता-प्राप्त दर 7% सालाना है। अगर आप बैंक की तय नियत तारीख तक चुका देते हैं, तो अतिरिक्त 3% त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (PRI) जुड़ जाता है, जिससे उस कर्ज़ पर आपकी प्रभावी दर घटकर 4% सालाना रह जाती है।
त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (PRI) क्या है?
यह अतिरिक्त 3% सालाना लाभ है जो सिर्फ़ तभी मिलता है जब आप एमआईएसएस-कवर कर्ज़ को नियत तारीख तक चुका देते हैं। देर से भुगतान करने पर आपको 7% की सहायता-प्राप्त दर तो मिलती रहती है, लेकिन PRI नहीं मिलता, यानी उस कर्ज़ पर आपको 4% की समय-पर-दर से ज़्यादा चुकाना पड़ता है।
एमआईएसएस के तहत अधिकतम कितनी राशि का कर्ज़ कवर होता है?
प्रति किसान प्रति वर्ष कुल ₹3 लाख — फसल कर्ज़ और संबद्ध-गतिविधि कर्ज़ मिलाकर। अगर कर्ज़ पूरी तरह पशुपालन या मत्स्य पालन के लिए लिया गया है, तो उस हिस्से की सीमा ₹2 लाख है।
क्या एमआईएसएस पशुपालन और मत्स्य पालन के कर्ज़ों को भी कवर करता है, या सिर्फ़ फसल कर्ज़ को?
दोनों को। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन के लिए अल्पकालिक कार्यशील पूंजी कर्ज़ भी फसल उत्पादन कर्ज़ों के साथ-साथ कवर होते हैं, बशर्ते इन संबद्ध गतिविधियों के लिए अकेले लिए गए कर्ज़ पर ₹2 लाख की उप-सीमा लागू हो।
क्या एमआईएसएस की ब्याज सहायता पाने के लिए आधार अनिवार्य है?
हां। जब तक आपका केसीसी कर्ज़ खाता आधार से नहीं जुड़ा, बैंक आपकी ओर से ब्याज सहायता या त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन का दावा नहीं कर सकता।
क्या एमआईएसएस की सहायता राशि मुझे नकद में मिलती है?
नहीं। यह सहायता भारत सरकार द्वारा बैंक को दी जाती है (वाणिज्यिक/निजी/लघु वित्त बैंकों के लिए आरबीआई के ज़रिए, सहकारी बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए नाबार्ड के ज़रिए), और बैंक शुरू से ही आपसे कम ब्याज दर वसूलकर यह लाभ आगे बढ़ाता है — आपको अलग से कोई भुगतान नहीं मिलता।
क्या एमआईएसएस-कवर कर्ज़ गिरवी-मुक्त होता है?
यह आरबीआई के सामान्य नियम पर टिका है कि प्रति उधारकर्ता ₹2 लाख तक के कृषि कर्ज़ के लिए 1 जनवरी 2025 से (₹1.6 लाख से बढ़ाकर) कोई गिरवी या मार्जिन नहीं चाहिए। ₹2 लाख से ऊपर, बैंक अपने विवेक से गिरवी मांग सकता है।
मैंने सुना है कि केसीसी सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है — क्या एमआईएसएस सहायता पूरे ₹5 लाख पर लागू होती है?
केंद्रीय बजट 2025-26 में केसीसी/एमआईएसएस फसल-ऋण और संबद्ध-गतिविधि सीमा को बढ़ाकर ₹5 लाख करने की घोषणा हुई थी, लेकिन 1.5% सहायता और 3% PRI लागू करने वाले आरबीआई और नाबार्ड परिपत्र अभी भी आधिकारिक रूप से ₹3 लाख (केवल पशुपालन/मत्स्य पालन के लिए ₹2 लाख) की सीमा ही बताते हैं, जैसा आख़िरी जांच में पाया गया। ₹3 लाख को ही पुष्ट सहायता-सीमा मानें और अपने बैंक से मौजूदा लागू सीमा की पुष्टि करें।
संशोधित ब्याज सहायता योजना का प्रशासन कौन करता है?
यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना है। भारतीय रिज़र्व बैंक सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और लघु वित्त बैंकों के दावे निपटाता है; नाबार्ड सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के दावे निपटाता है — दोनों किसान ऋण पोर्टल के ज़रिए।
एमआईएसएस के लिए सरकार का बजट आवंटन कितना है?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 मई 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एमआईएसएस के ब्याज सहायता घटक को जारी रखने की मंज़ूरी दी, जिसकी अनुमानित लागत उस साल के लिए ₹15,640 करोड़ है।
क्या बटाईदार किसान या साझा खेती करने वाले भी एमआईएसएस की ब्याज सहायता पा सकते हैं?
हां। एमआईएसएस भी किसान क्रेडिट कार्ड जैसी ही उधारकर्ता श्रेणियों का पालन करता है — भूस्वामी-कृषक, बटाईदार किसान, मौखिक पट्टेदार, साझा खेती करने वाले, और उनके द्वारा बनाए गए स्वयं सहायता समूह या संयुक्त देयता समूह, सभी शामिल हैं।
बाढ़, सूखे या अन्य प्राकृतिक आपदा की स्थिति में ब्याज सहायता का क्या होता है?
जहां आपदा आधिकारिक रूप से घोषित होती है, बैंक प्रभावित कर्ज़ का पुनर्गठन कर सकते हैं, और पुनर्गठित कर्ज़ पर ब्याज-सहायता लाभ किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उपलब्ध उसी राहत उपाय के हिस्से के रूप में विस्तारित अवधि तक जारी रह सकता है।
अगर बैंक एमआईएसएस सहायता सही तरीके से लागू नहीं कर रहा तो किससे संपर्क करूं?
पहले शाखा से संपर्क करें, क्योंकि एमआईएसएस की अपनी कोई अलग सार्वजनिक हेल्पलाइन नहीं है। समाधान न होने पर बैंक की आंतरिक शिकायत निवारण इकाई से, और फिर भारतीय रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना के तहत आरबीआई से टोल-फ्री 14448 पर शिकायत करें — यही रास्ता किसान क्रेडिट कार्ड की अन्य शिकायतों के लिए भी इस्तेमाल होता है।
अब भी कोई सवाल है?
आम सवालों के जवाब ऊपर FAQs में हैं। आपके अपने आवेदन से जुड़ी किसी भी बात के लिए मंत्रालय की हेल्पलाइन 14448 ही आधिकारिक जवाब है — और सही दिशा दिखाने में हमें खुशी होगी।
