ई-किसान उपज निधि
e-Kisan Upaj Nidhi
अपनी उपज WDRA-पंजीकृत गोदाम में रखें, e-NWR पाएँ, और jansamarth.in पर गिरवी रखकर स्टॉक क़ीमत का 75% तक कर्ज़ लें, केसीसी धारकों के लिए 7% पर — ₹1,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी के साथ, ताकि आपको मजबूरी में बेचना न पड़े।
- शुरुआत
- 4 मार्च 2024
- किस पर कर्ज़
- WDRA-पंजीकृत गोदाम की e-NWR पर
- ब्याज (केसीसी धारक)
- 7% सालाना, 6 महीने / ₹3 लाख तक
- कर्ज़ सीमा
- स्टॉक क़ीमत का 75% तक
- गोदाम सुरक्षा जमा
- 3% से घटाकर 1%
- जुड़ी क्रेडिट गारंटी (CGS-NPF)
- ₹1,000 करोड़ का कोष (16 दिसंबर 2024 से)
- गारंटी शुल्क (किसान)
- 0.4% सालाना
- आवेदन कहाँ
- jansamarth.in
त्वरित सारांश
इस पेज की मुख्य बातें लगभग दो मिनट में — पढ़ें या सुनें।
त्वरित सारांश
ई-किसान उपज निधि एक बहुत ख़ास समस्या हल करती है: जब फ़सल एक साथ बहुत ज़्यादा आती है, तो किसान को तुरंत बेचना पड़ता है, सीज़न के सबसे कम दाम पर, क्योंकि पैसे जुटाने का कोई और रास्ता नहीं होता। यह योजना आपको उपज को इसके बजाय WDRA-पंजीकृत गोदाम में रखने, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयरहाउस रसीद (e-NWR) पाने, और उस e-NWR को जनसमर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन गिरवी रखकर तुरंत कर्ज़ लेने देती है — स्टॉक की क़ीमत का 75% तक। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को पहले छह महीनों के लिए सीधा 7% सालाना ब्याज मिलता है। साथ ही गोदाम की अपनी सुरक्षा जमा भी स्टॉक क़ीमत के 3% से घटाकर 1% कर दी गई, यानी उपज वहाँ रखना भी सस्ता हुआ।
एक जुड़ी हुई योजना, e-NWR आधारित गिरवी वित्त के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGS-NPF), इन कर्ज़ों को ₹1,000 करोड़ के सरकारी कोष से गारंटी देती है ताकि बैंक को अलग गिरवी न माँगनी पड़े — किसान उधारकर्ता के लिए गारंटी शुल्क सिर्फ़ 0.4% सालाना है। दोनों मिलकर मतलब यह है कि किसान गेहूँ, धान या दलहन को कटाई के तुरंत बाद के भीड़भाड़ व कम-दाम वाले हफ़्तों के बजाय फ़रवरी में बेच सकता है, और तब तक रखी हुई उपज को ही गारंटी की तरह इस्तेमाल कर सकता है। इस्तेमाल के लिए, अपने e-NWR से जुड़े उसी मोबाइल नंबर से jansamarth.in पर पंजीकरण करें (गोदाम में जमा करते समय NERL या CCRL द्वारा जारी), फिर ऑनलाइन गिरवी-कर्ज़ के लिए आवेदन करें — शुरू करने के लिए कोई अलग काग़ज़ी फॉर्म या शाखा जाने की ज़रूरत नहीं।
परिचय
ई-किसान उपज निधि वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) द्वारा 4 मार्च 2024 को शुरू किया गया डिजिटल ऋण प्लेटफ़ॉर्म है, जो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, वित्तीय सेवा विभाग व नाबार्ड के साथ मिलकर चलता है। यह इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयरहाउस रसीद (e-NWR) व्यवस्था के ऊपर बना है: जब कोई किसान WDRA-पंजीकृत/मान्यता प्राप्त गोदाम में उपज जमा करता है, तो गोदाम दो रिपॉज़िटरी में से किसी एक — नेशनल ई-रिपॉज़िटरी लिमिटेड (NERL) या CDSL कमोडिटी रिपॉज़िटरी लिमिटेड (CCRL) — के ज़रिए e-NWR जारी करता है, जिसमें रखी गई मात्रा, गुणवत्ता ग्रेड व क़ीमत दर्ज होती है। यह e-NWR एक व्यापार-योग्य, गिरवी-योग्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ है, न कि खो जाने या नक़ल हो सकने वाली काग़ज़ी पर्ची।
जनसमर्थ पोर्टल पर, किसान e-NWR को कर्ज़ के बदले गिरवी रखता है। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 6 महीने तक व ₹3 लाख तक के गिरवी-कर्ज़ पर सीधा 7% सालाना ब्याज मिलता है; बड़ी राशि या लंबी अवधि के लिए दर बैंक के MCLR प्लस 0.80% पर तय होती है। कर्ज़ की सीमा आम तौर पर स्टॉक की क़ीमत के 75% तक जाती है। शुरुआत में उपज रखने की लागत घटाने के लिए, गोदाम द्वारा जमा करने वाले किसान से ली जाने वाली सुरक्षा जमा को प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च के साथ ही कमोडिटी क़ीमत के 3% से घटाकर 1% कर दिया गया।
16 दिसंबर 2024 को सरकार ने e-NWR आधारित गिरवी वित्त के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGS-NPF) जोड़ी — ₹1,000 करोड़ का कोष जो इन गिरवी-कर्ज़ों की गारंटी देता है ताकि उधार देने वाला बैंक सिर्फ़ e-NWR के आधार पर बेझिझक कर्ज़ दे सके, अलग गिरवी माँगे बिना। गारंटी एक व्यक्तिगत किसान के लिए ₹75 लाख तक और MSME व व्यापारियों के लिए ₹200 लाख तक के कर्ज़ को कवर करती है, किसान के लिए 0.4% सालाना गारंटी शुल्क पर (ग़ैर-किसान उधारकर्ताओं के लिए 1%)। सरकार का बताया लक्ष्य अगले दशक में e-NWR के बदले कटाई-उपरांत उधार को क़रीब ₹5.5 लाख करोड़ तक बढ़ाना है — वेयरहाउस रसीद वित्त को एक विशिष्ट उपकरण से भारतीय किसानों की कटाई के बाद के हफ़्तों को संभालने के सामान्य तरीक़े में बदलना।
योजना की मुख्य बातें
पहले रखें, दाम सुधरने पर बेचें
कटाई के तुरंत बाद वाली भीड़ के दाम पर बेचने के बजाय अपनी उपज WDRA-पंजीकृत गोदाम में जमा करें — बदले में मिली e-NWR ही कर्ज़ का रास्ता खोलती है।
पूरे कर्ज़ के लिए एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म
अपने e-NWR से जुड़े उसी मोबाइल नंबर से jansamarth.in पर पंजीकरण करें व गिरवी-कर्ज़ के लिए आवेदन करें — शुरू करने के लिए बैंक शाखा में अलग काग़ज़ी आवेदन नहीं।
केसीसी धारकों के लिए 7% ब्याज
किसान क्रेडिट कार्ड वाले किसान को ₹3 लाख तक व 6 महीने तक के गिरवी-कर्ज़ पर सीधा 7% सालाना देना होता है, जो खुले बाज़ार के कटाई-उपरांत कर्ज़ से कहीं कम है।
रखना भी सस्ता, उधार लेना भी सस्ता
गोदाम की सुरक्षा जमा स्टॉक क़ीमत के 3% से घटाकर 1% कर दी गई, और जुड़ी CGS-NPF गारंटी का मतलब है कि बैंक गिरवी स्टॉक के ऊपर अलग गिरवी नहीं माँगता।
मजबूरी में बेचने की स्थिति ख़त्म करना ही मक़सद
पूरा डिज़ाइन इसी मक़सद से बना है कि किसान उपज रोक सके और फिर भी हाथ में नक़द रहे, ताकि बेचने का फ़ैसला दाम से तय हो, तुरंत पैसे की ज़रूरत से नहीं।
आपको क्या मिलता है
बिना बेचे तुरंत नक़दी
स्टॉक क़ीमत का 75% तक गिरवी-कर्ज़ उसी सीज़न नक़द देता है, जबकि उपज ख़ुद सुरक्षित, बीमित गोदाम भंडारण में रहती है।
कम, पारदर्शी ब्याज
केसीसी धारक पहले छह महीनों के लिए सीधा 7% सालाना देते हैं — अनौपचारिक या बिना गारंटी वाले कर्ज़ से कहीं कम, और हर बार अलग सौदेबाज़ी के बजाय साफ़ प्रकाशित दर।
कोई अतिरिक्त गिरवी नहीं माँगी जाती
CGS-NPF सरकारी गारंटी कर्ज़ को सहारा देती है, इसलिए बैंक e-NWR के आधार पर ही कर्ज़ देता है, ऊपर से ज़मीन या अन्य गारंटी माँगे बिना।
बेचते समय मज़बूत सौदेबाज़ी की स्थिति
चूँकि कटाई के अगले दिन बेचने की मजबूरी नहीं, आप मंडी के दाम देख सकते हैं और अक्सर हफ़्तों-महीनों बाद, जब दाम सुधरें, तब बेच सकते हैं।
कौन पात्र है
दोनों सूचियाँ अधिसूचित परिचालन दिशानिर्देशों से हैं — बाईं सूची पूरी करना काफ़ी नहीं है, अगर दाईं सूची की कोई भी बात आपके परिवार पर लागू होती है।
आप पात्र हैं अगर
- आपने कोई पात्र वस्तु WDRA-पंजीकृत या WDRA-मान्यता प्राप्त गोदाम में जमा की है
- उस स्टॉक के बदले NERL या CDSL कमोडिटी रिपॉज़िटरी लिमिटेड (CCRL) से e-NWR जारी हुई है
- आप अपने e-NWR से जुड़े उसी मोबाइल नंबर से jansamarth.in पर पंजीकरण कर सकते हैं
- आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, तो सबसे कम 7% दर के लिए — केसीसी न होने पर भी बैंक की MCLR-आधारित दर पर गिरवी रखा जा सकता है
ज़मीन होते हुए भी अपात्र
- साधारण, ग़ैर-पंजीकृत गोदाम में रखी उपज — सिर्फ़ WDRA-पंजीकृत/मान्यता प्राप्त गोदाम का स्टॉक ही e-NWR पाता है
- बिना e-NWR के कर्ज़ की उम्मीद — काग़ज़ी रसीद या अनौपचारिक गोदाम पर्ची इस प्लेटफ़ॉर्म पर गिरवी नहीं रखी जा सकती
- यह उम्मीद कि प्लेटफ़ॉर्म आपकी उपज ख़रीदेगा या दाम तय करेगा — यह सिर्फ़ भंडारण को वित्त देता है; बेचने का फ़ैसला व दाम आपका ही रहता है
- यह मान लेना कि कर्ज़ मुफ़्त है — इस पर ब्याज (केसीसी धारकों के लिए सामान्य अवधि/राशि पर 7% सालाना) व CGS-NPF गारंटी शुल्क लगता है, भले ही दोनों कम हों
यह योजना कहाँ लागू है
पूरे भारत में लागू केंद्रीय योजना — हर राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश के पात्र किसानों के लिए खुली है।
ज़रूरी दस्तावेज़
शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — कुछ भी न छूटे तो ऑनलाइन फॉर्म दस मिनट में भर जाता है।
जमा स्टॉक की e-NWR
WDRA-पंजीकृत गोदाम में उपज जमा करने पर NERL या CCRL द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी — यही वह दस्तावेज़ है जिसे आप असल में गिरवी रखते हैं।
e-NWR से जुड़ा मोबाइल नंबर
आप jansamarth.in पर रिपॉज़िटरी में दर्ज उसी नंबर से पंजीकरण व लॉगिन करते हैं, ताकि प्लेटफ़ॉर्म आपकी पहचान को रसीद से मिला सके।
किसान क्रेडिट कार्ड का विवरण (अगर हो)
सीधे 7% वाली केसीसी दर पाने के लिए ज़रूरी; केसीसी न होने पर भी बैंक की सामान्य MCLR-आधारित दर पर गिरवी-कर्ज़ उपलब्ध रहता है।
आवेदन कैसे करें, कदम-दर-कदम
चाहे खुद ऑनलाइन पंजीकरण करें या CSC पर बैठकर — यही छह कदम लागू होते हैं।
- 1
अपनी उपज पंजीकृत गोदाम में जमा करें
अपने पास किसी WDRA-पंजीकृत या मान्यता प्राप्त गोदाम को खोजें और तुरंत बेचने के बजाय उपज को भंडारण के लिए जमा करें।
- 2
अपनी e-NWR पाएँ
गोदाम की रिपॉज़िटरी (NERL या CCRL) एक इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयरहाउस रसीद जारी करती है, जिसमें आपके स्टॉक की मात्रा, ग्रेड व क़ीमत दर्ज होती है।
- 3
jansamarth.in पर पंजीकरण करें
अपनी e-NWR से जुड़े मोबाइल नंबर से साइन-अप करें, ताकि प्लेटफ़ॉर्म आपकी पात्र रसीद खोज सके।
- 4
ऑनलाइन गिरवी-कर्ज़ के लिए आवेदन करें
पोर्टल पर भाग लेने वाला बैंक चुनें, e-NWR के बदले आवेदन करें, और मंज़ूर राशि पाएँ — स्टॉक क़ीमत का 75% तक, केसीसी होने पर 7% सालाना पर।
- 5
सही दाम पर बेचें, फिर कर्ज़ चुकाएँ
जब भी बाज़ार दाम सुधरे, रखी हुई उपज बेचें, और बिक्री की रक़म से गिरवी-कर्ज़ चुकाकर e-NWR को मुक्त कराएँ।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
ई-किसान उपज निधि शुरू
4 मार्च 2024
वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री द्वारा, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में
सुरक्षा जमा घटाई गई
3% → स्टॉक क़ीमत का 1%
WDRA-पंजीकृत गोदाम में उपज जमा करने की लागत घटाती है
CGS-NPF क्रेडिट गारंटी शुरू
16 दिसंबर 2024
e-NWR के बदले गिरवी-कर्ज़ों को सहारा देने वाला ₹1,000 करोड़ का कोष
तथ्य आख़िरी बार जाँचे गए
6 सितंबर 2026
WDRA की ई-किसान उपज निधि पन्ना, जनसमर्थ के ई-किसान उपज निधि पोर्टल, तथा प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च व CGS-NPF गारंटी योजना पर PIB विज्ञप्तियों के आधार पर
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- वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA)wdra.gov.in — गोदामों व e-NWR की नियामक, और ई-किसान उपज निधि की नोडल अथॉरिटी
- जनसमर्थ — ई-किसान उपज निधिjansamarth.in — अपनी e-NWR के बदले गिरवी-कर्ज़ के लिए पंजीकरण व आवेदन करें
- जनसमर्थ ग्राहक सहायताफ़ोन +91-7969076111 / ईमेल [email protected] — पंजीकरण व आवेदन में मदद
हेल्पलाइन
24×7 IVRS और हेल्प डेस्क, मंत्रालय चलाता है — अटके भुगतान की जाँच का सबसे तेज़ तरीका फोन ही है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
ई-किसान उपज निधि किसान को असल में क्या देती है?
WDRA-पंजीकृत गोदाम में रखी अपनी कटी हुई उपज के बदले उधार लेने का तरीक़ा, तुरंत बेचने के बजाय। स्टॉक के लिए e-NWR मिलती है, जिसे jansamarth.in पर ऑनलाइन गिरवी रखकर उसकी क़ीमत का 75% तक कर्ज़ मिलता है — केसीसी धारकों को सामान्य अवधि पर 7% सालाना पर।
क्या इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड ज़रूरी है?
नहीं, लेकिन यह फ़ायदेमंद है। केसीसी धारकों को सबसे कम प्रकाशित दर मिलती है — 6 महीने तक व ₹3 लाख तक के कर्ज़ पर सीधा 7% सालाना। केसीसी न होने पर भी e-NWR गिरवी रखकर कर्ज़ लिया जा सकता है, बैंक के MCLR प्लस 0.80% पर।
e-NWR पहले कैसे मिलती है?
अपनी उपज किसी WDRA-पंजीकृत या मान्यता प्राप्त गोदाम में जमा करें। गोदाम दो रिपॉज़िटरी में से किसी एक — नेशनल ई-रिपॉज़िटरी लिमिटेड (NERL) या CDSL कमोडिटी रिपॉज़िटरी लिमिटेड (CCRL) — के साथ काम करता है, जो मात्रा, गुणवत्ता ग्रेड व क़ीमत दर्ज करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से e-NWR जारी करती है।
क्या कर्ज़ ब्याज-मुक्त है?
नहीं। इस पर ब्याज लगता है — किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए सामान्य अवधि व राशि पर सीधा 7% सालाना, अन्यथा MCLR-आधारित दर — साथ ही जुड़ी CGS-NPF योजना के तहत छोटा गारंटी शुल्क (किसानों के लिए 0.4% सालाना)। यह ज़्यादातर विकल्पों से सस्ता है, मुफ़्त नहीं।
CGS-NPF क्या है और यह मेरी कैसे मदद करती है?
e-NWR आधारित गिरवी वित्त के लिए क्रेडिट गारंटी योजना 16 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ ₹1,000 करोड़ का सरकारी कोष है, जो e-NWR के बदले दिए गए गिरवी-कर्ज़ों की गारंटी देता है। इसका मतलब है कि आपके बैंक को गिरवी रखे स्टॉक के अलावा अतिरिक्त गिरवी नहीं माँगनी पड़ती, और आप इस सहूलियत के लिए कम गारंटी शुल्क देते हैं — किसान के लिए 0.4% सालाना।
क्या गोदाम में रखना घर पर रखने से महंगा पड़ता है?
सुरक्षा जमा व भंडारण शुल्क लगता है, लेकिन WDRA-पंजीकृत भंडारण को किफ़ायती बनाने के लिए सुरक्षा जमा को ख़ास तौर पर स्टॉक क़ीमत के 3% से घटाकर 1% किया गया है, और गोदाम नियमित, बीमित भंडारण है — जो घर पर रखने पर न मिलने वाली ख़राबी व कीट-नुक़सान से बचाव करता है।
क्या कर्ज़ लेने के बाद मैं जब चाहूँ उपज बेच सकता हूँ?
हाँ। बेचने का समय आप बाज़ार दाम के आधार पर तय करते हैं; कर्ज़ बस बीच में नक़द देता है। बेचने के बाद, बिक्री की रक़म से गिरवी-कर्ज़ चुकाएँ और e-NWR मुक्त हो जाती है।
क्या यह योजना अब भी सक्रिय है?
हाँ। ई-किसान उपज निधि मार्च 2024 से जनसमर्थ प्लेटफ़ॉर्म पर चल रही है, और दिसंबर 2024 में शुरू हुई जुड़ी CGS-NPF क्रेडिट गारंटी इन कर्ज़ों को समर्थन देने के लिए अब भी लागू है।
अब भी कोई सवाल है?
आम सवालों के जवाब ऊपर FAQs में हैं। आपके अपने आवेदन से जुड़ी किसी भी बात के लिए मंत्रालय की हेल्पलाइन +91-7969076111 ही आधिकारिक जवाब है — और सही दिशा दिखाने में हमें खुशी होगी।
