फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) अनुदान योजना
पराली प्रबंधन मशीनों पर व्यक्तिगत किसान को 50% अनुदान, और पंचायत, सहकारी समिति या कस्टम हायरिंग सेंटर को 80% तक।
संचालक: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पंजाब सरकार
- व्यक्तिगत किसान
- 50% अनुदान
- पंचायत / सहकारी / CHC
- 80% तक
- आवेदन
- agrimachinerypb.com
- खरीफ 2025 नतीजा
- जलाने के मामले 53% कम
परिचय
पराली जलाना किसान शौक़ से नहीं करते — यह तब होता है जब धान की कटाई और गेहूँ की बुवाई के बीच तीन हफ़्ते हों और अवशेष किसी और तरीक़े से हटाने में वह पैसा लगे जो फसल ने अभी कमाया ही नहीं। CRM योजना लागत पर वार करती है: यह उन मशीनों पर अनुदान देती है जिनसे पराली जलाने के बजाय मल्च, कतर या गाँठ बनाई जा सके।
बँटवारा अहम है। व्यक्तिगत किसान को मशीन लागत का 50%; समूह — ग्राम पंचायत, सहकारी समिति, किसान समूह या कस्टम हायरिंग सेंटर — को 80% तक। यही 80% वाला स्तर ज़्यादातर छोटे किसानों का व्यावहारिक रास्ता है, क्योंकि हैप्पी सीडर या बेलर कुछ एकड़ पर आर्थिक रूप से बेमानी है, पर CHC ख़रीदकर किराए पर दे तो अच्छा चलता है। खरीफ 2025 में राज्य ने CRM मशीनों के लिए ₹395 करोड़ बाँटे और पराली जलाने के मामले 53% घटे, 10,909 से 5,114 पर।
आपको क्या मिलता है
लाभ वैसा ही, जैसा राज्य ने अधिसूचित किया है — यहाँ कुछ भी अनुमान नहीं है।
- व्यक्तिगत किसान को CRM मशीन की लागत का 50%।
- ग्राम पंचायत, सहकारी समिति, किसान समूह या कस्टम हायरिंग सेंटर को 80% तक।
- इन-सीटू मशीनें (अवशेष में ही मल्चिंग और बुवाई) और एक्स-सीटू (पराली की गाँठ बनाकर हटाना), दोनों शामिल।
- CHC वाला रास्ता छोटे किसान को सस्ते में मशीन किराए पर देता है, ऐसी मशीन ख़रीदने के बजाय जो उसके लिए वाजिब नहीं।
कौन पात्र है
राज्य योजनाएँ अपने मानदंड आमतौर पर सूची में नहीं, विवरण में लिखती हैं। यह वही विवरण खोलकर रखा गया है — अंतिम फ़ैसला विभाग के सत्यापन का होता है।
आप पात्र हैं अगर
- पंजाब में खेती करने वाला किसान, या पंजीकृत समूह / पंचायत / सहकारी समिति / CHC
- सूचीबद्ध निर्माता से स्वीकृत CRM मशीन की ख़रीद
- ख़रीद से पहले agrimachinerypb पोर्टल पर आवेदन और स्वीकृति
- अनुदान हस्तांतरण के लिए बैंक खाता
शामिल नहीं
- स्वीकृति से पहले या ग़ैर-सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता से ख़रीदी मशीनें
- स्वीकृत CRM मशीन सूची से बाहर की मशीनें
ज़रूरी दस्तावेज़
शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — ज़्यादातर आवेदन हक़ न होने से नहीं, कोई काग़ज़ छूट जाने से रद्द होते हैं।
- आधार कार्ड
- भूमि रिकॉर्ड (जमाबंदी) या समूह / CHC पंजीकरण
- बैंक पासबुक
- पोर्टल आवेदन और स्वीकृति पत्र
- सूचीबद्ध निर्माता से मशीन ख़रीद का बिल
आवेदन कैसे करें
केंद्रीय योजना से कम कदम, और आमतौर पर पोर्टल नहीं, एक कार्यालय।
- 1
अवधि में agrimachinerypb.com पर आवेदन करें
आवेदन धान की कटाई से पहले खुलते हैं। मशीन चुनें और कुछ भी ख़रीदने से पहले आवेदन करें — स्वीकृति पहले आनी चाहिए।
- 2
सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीदें
स्वीकृति के बाद स्वीकृत मशीन सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता से ख़रीदें और बिल सँभालकर रखें।
- 3
सत्यापन और अनुदान
विभाग मशीन को स्वीकृति से मिलाकर जाँचता है, और 50% या 80% अनुदान आपके खाते में आता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
50% की जगह 80% दर कैसे मिले?
80% वाला स्तर समूहों के लिए है — ग्राम पंचायत, सहकारी समिति, पंजीकृत किसान समूह या कस्टम हायरिंग सेंटर। व्यक्तिगत किसान को 50% मिलता है।
50% पर भी बेलर महँगा है। और क्या कर सकता हूँ?
कस्टम हायरिंग सेंटर से किराए पर लें। CHC को मशीनें 80% अनुदान पर इसीलिए मिलती हैं ताकि छोटे किसान उन्हें ख़रीदने के बजाय सीज़न भर किराए पर ले सकें।
क्या पहले मशीन ख़रीदकर बाद में अनुदान ले सकता हूँ?
नहीं। ख़रीद से पहले पोर्टल पर आवेदन कर स्वीकृति लें, और सिर्फ़ सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीदें — वरना दावा नहीं बनेगा।
तथ्य 24 जुलाई 2026 को agrimachinerypb.com से जाँचे गए। संपादकीय नीति.
