गंगा कल्याण सिंचाई योजना
पूरी तरह बारिश पर निर्भर छोटे और सीमांत SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक किसानों के लिए पूर्ण वित्तपोषित बोरवेल और पंप-सेट।
संचालक: समाज कल्याण विभाग / KMDC, कर्नाटक सरकार
- ज़्यादातर जिले
- ₹3 लाख तक
- पाँच कठोर-चट्टान जिले
- ₹4 लाख तक
- किसके लिए
- SC / ST / OBC / अल्पसंख्यक
- जोत
- लगभग 1.2 से 5 एकड़
परिचय
कर्नाटक का वर्षा-आधारित खेत एक ख़राब मानसून से कुछ भी न बचने की दूरी पर है। गंगा कल्याण उन किसानों को निशाना बनाती है जो खुद बोरवेल कराने में सबसे कम सक्षम हैं — SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों के छोटे व सीमांत किसान — और पूरा सिंचाई पैकेज देती है: बोरवेल खुदाई, और पानी खींचने के लिए पंप-सेट की स्थापना।
सहायता बड़ी है क्योंकि बोरवेल महँगा है: ज़्यादातर जिलों में व्यक्तिगत बोरवेल परियोजना के लिए ₹3 लाख तक, और पाँच कठोर-चट्टान जिलों (बेंगलुरु ग्रामीण, कोलार, चिक्कबल्लापुर, रामनगर और तुमकुर) में ₹4 लाख तक, जहाँ खुदाई गहरी जाती है। यह समाज कल्याण विभाग और सामुदायिक विकास निगमों से मिलती है, और लगभग 1.2 से 5 एकड़ की जोत के लिए है।
आपको क्या मिलता है
लाभ वैसा ही, जैसा राज्य ने अधिसूचित किया है — यहाँ कुछ भी अनुमान नहीं है।
- वित्तपोषित बोरवेल और पंप-सेट, ताकि वर्षा-आधारित खेत को सुनिश्चित जल स्रोत मिले।
- ज़्यादातर जिलों में ₹3 लाख तक, और पाँच कठोर-चट्टान जिलों में ₹4 लाख तक जहाँ खुदाई गहरी है।
- उन छोटे व सीमांत SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक किसानों पर केंद्रित जो अकेले बोरवेल नहीं करा सकते।
- समाज कल्याण विभाग और सामुदायिक विकास निगमों के ज़रिए दी जाती है।
कौन पात्र है
राज्य योजनाएँ अपने मानदंड आमतौर पर सूची में नहीं, विवरण में लिखती हैं। यह वही विवरण खोलकर रखा गया है — अंतिम फ़ैसला विभाग के सत्यापन का होता है।
आप पात्र हैं अगर
- कर्नाटक का स्थायी निवासी, आयु 18 वर्ष या अधिक
- SC, ST, OBC या अल्पसंख्यक समुदाय से
- लगभग 1.2 से 5 एकड़ जोत वाला छोटा या सीमांत किसान
- बारिश पर निर्भर ज़मीन, कोई सुनिश्चित सिंचाई नहीं
शामिल नहीं
- पहले से सुनिश्चित सिंचाई वाली जोत
- लगभग 1.2–5 एकड़ सीमा से बाहर की ज़मीन
ज़रूरी दस्तावेज़
शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — ज़्यादातर आवेदन हक़ न होने से नहीं, कोई काग़ज़ छूट जाने से रद्द होते हैं।
- आधार कार्ड
- जाति / श्रेणी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- RTC (पहाणी) भूमि रिकॉर्ड
- बैंक पासबुक
आवेदन कैसे करें
केंद्रीय योजना से कम कदम, और आमतौर पर पोर्टल नहीं, एक कार्यालय।
- 1
संबंधित विकास निगम में आवेदन करें
आवेदन समाज कल्याण विभाग और KMDC जैसे निगम आमंत्रित करते हैं। अपनी श्रेणी के खुले आह्वान पर आवेदन करें।
- 2
भूमि और श्रेणी का सत्यापन
आपकी जोत का आकार, श्रेणी और सिंचाई की कमी जाँची जाती है — योजना इन्हीं पर केंद्रित है।
- 3
बोरवेल खुदाई और पंप स्थापना
स्वीकृति पर योजना के तहत बोरवेल खोदा और पंप-सेट लगाया जाता है, जिले की सीमा तक।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
गंगा कल्याण किसके लिए है?
SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों के छोटे व सीमांत किसानों के लिए जो बारिश पर निर्भर हैं और खुद बोरवेल नहीं करा सकते।
कितना वित्तपोषित होता है?
ज़्यादातर जिलों में व्यक्तिगत बोरवेल के लिए ₹3 लाख तक, और पाँच कठोर-चट्टान जिलों में ₹4 लाख तक जहाँ खुदाई गहरी जानी होती है।
क्या यह बोरवेल के साथ पंप भी कवर करता है?
हाँ। योजना पूरा पैकेज वित्तपोषित करती है — बोरवेल खुदाई और पानी खींचने के लिए पंप-सेट की स्थापना।
तथ्य 24 जुलाई 2026 को sw.kar.nic.in से जाँचे गए। संपादकीय नीति.
