मुख्यमंत्री कृषि सा सजुली योजना (MMKSSY)
छोटे और सीमांत किसानों को सही कृषि औज़ार ख़रीदने के लिए एकमुश्त सहायता, सीधे बैंक खाते में।
संचालक: कृषि निदेशालय, असम सरकार
- किसके लिए
- सिर्फ़ छोटे और सीमांत
- न्यूनतम आयु
- 21 वर्ष
- खेती का अनुभव
- लगातार 3 वर्ष
- प्रति परिवार
- केवल एक किसान
परिचय
MMKSSY 2018–19 से चल रही राज्य-वित्त पोषित कृषि यंत्रीकरण योजना है। इसमें मशीन बाँटने के बजाय किसान के हाथ में पैसा दिया जाता है ताकि वह अपनी जोत के लिए ज़रूरी वैज्ञानिक औज़ार खुद ख़रीद सके — राज्य का मानना है कि कौन-सा औज़ार कम है, यह किसान किसी डिपो से बेहतर जानता है।
योजना का निशाना सीधे सबसे नीचे की पंक्ति है: सिर्फ़ छोटे और सीमांत किसान, प्रति परिवार एक। जानने लायक नियम यह है कि बटाईदार और काश्तकार किसान साफ़ तौर पर शामिल हैं, बशर्ते वे कम-से-कम एक एकड़ जोतते हों — असम में ज़मीन पर असल में काम करने वाले बहुत बड़े हिस्से को यह शर्त कवर करती है।
आपको क्या मिलता है
लाभ वैसा ही, जैसा राज्य ने अधिसूचित किया है — यहाँ कुछ भी अनुमान नहीं है।
- वैज्ञानिक कृषि औज़ार ख़रीदने के लिए एकमुश्त आर्थिक सहायता, बैंक खाते में।
- औज़ार आप चुनते हैं — सहायता किसी विभागीय डिपो की तयशुदा मशीन से बँधी नहीं है।
- कम-से-कम एक एकड़ जोतने वाले बटाईदार और काश्तकार किसान भी पात्र, सिर्फ़ भूमि मालिक नहीं।
- किसान क्रेडिट कार्ड धारक के पास योजना के लिए ज़रूरी बैंक खाता पहले से होता है, अलग से कुछ खुलवाना नहीं पड़ता।
कौन पात्र है
राज्य योजनाएँ अपने मानदंड आमतौर पर सूची में नहीं, विवरण में लिखती हैं। यह वही विवरण खोलकर रखा गया है — अंतिम फ़ैसला विभाग के सत्यापन का होता है।
आप पात्र हैं अगर
- असम का निवासी किसान, आयु 21 वर्ष या अधिक
- छोटा या सीमांत किसान — बड़ी जोत शामिल नहीं
- लगातार कम-से-कम तीन वर्षों से खेती में लगा हुआ
- बटाईदार या काश्तकार किसान पात्र, बशर्ते कम-से-कम एक एकड़ जोतता हो
- चालू बैंक खाता — KCC खाता भी मान्य
शामिल नहीं
- एक ही परिवार से एक से अधिक किसान
- छोटे और सीमांत सीमा से ऊपर के किसान
ज़रूरी दस्तावेज़
शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — ज़्यादातर आवेदन हक़ न होने से नहीं, कोई काग़ज़ छूट जाने से रद्द होते हैं।
- आधार कार्ड
- भूमि रिकॉर्ड, या बटाईदार के लिए काश्तकारी रिकॉर्ड
- बैंक पासबुक — KCC खाता मान्य
- आयु प्रमाण (21 वर्ष या अधिक)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
आवेदन कैसे करें
केंद्रीय योजना से कम कदम, और आमतौर पर पोर्टल नहीं, एक कार्यालय।
- 1
निदेशालय से फ़ॉर्म लें
आवेदन फ़ॉर्म कृषि निदेशालय की साइट पर Schemes के अंतर्गत असमिया और अंग्रेज़ी दोनों में डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।
- 2
अपने कृषि विस्तार सहायक (AEA) को जमा करें
भरा हुआ फ़ॉर्म अपने क्षेत्र के AEA के पास जाता है। मौजूदा प्रति-किसान राशि की पुष्टि के लिए भी वही सही व्यक्ति हैं।
- 3
सत्यापन और भुगतान
विभाग जोत और तीन साल की खेती का रिकॉर्ड जाँचता है, फिर सहायता आपके बैंक खाते में भेजी जाती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रति किसान कितनी राशि मिलती है?
प्रति-किसान राशि विभागीय दिशानिर्देश में तय होती है और साल-दर-साल बदलती है, इसलिए हमने कोई ऐसा आँकड़ा नहीं छापा जिसे निदेशालय के अपने प्रकाशित दिशानिर्देश से जाँचा न जा सके। मौजूदा दर आपके कृषि विस्तार सहायक या कृषि निदेशालय से पुष्ट कर लें।
मैं बटाई पर खेती करता हूँ। क्या मैं पात्र हूँ?
हाँ। बटाईदार और काश्तकार किसान साफ़ तौर पर शामिल हैं, बशर्ते आप कम-से-कम एक एकड़ जोतते हों।
क्या मैं और मेरा भाई दोनों आवेदन कर सकते हैं?
अगर आप एक ही परिवार के हैं तो नहीं। योजना में प्रति परिवार केवल एक किसान पात्र है।
तथ्य 24 जुलाई 2026 को diragri.assam.gov.in से जाँचे गए। संपादकीय नीति.
