तमिलनाडु कृषि श्रमिक–किसान (सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) योजना
एक कल्याण बोर्ड जो किसानों, पंजीकृत काश्तकारों और खेत मज़दूरों को दुर्घटना से मृत्यु, दिव्यांगता, लकवा और अंतिम संस्कार के खर्च पर सुरक्षा देता है।
संचालक: कृषि श्रमिक–किसान कल्याण बोर्ड, तमिलनाडु सरकार
- लकवा राहत
- ₹50,000
- अंतिम संस्कार खर्च
- ₹2,500, तुरंत
- कौन नामांकन कर सकता है
- किसान, काश्तकार, मज़दूर
- संचालन
- विशेष तहसीलदार, जिला
परिचय
तमिलनाडु किसान कल्याण को एकमुश्त मुआवज़ा योजना नहीं, बल्कि पंजीकृत कल्याण बोर्ड के ज़रिए संभालता है। लघु व सीमांत किसान, पंजीकृत काश्तकार, कृषि मज़दूर, अंतर्देशीय मत्स्य श्रमिक और बागान श्रमिक — सब बोर्ड में नामांकन करते हैं, और कुछ बुरा होने पर राहत यही पंजीकरण खोलता है।
कवर गहरा नहीं, चौड़ा है, जो किसान परिवारों के असली जोखिमों से मेल खाता है: दुर्घटना से मृत्यु और प्राकृतिक आपदा व जंगली जानवर के हमले सहित दुर्घटनाओं पर सहायता, लकवे पर ₹50,000 (जिसे दुर्घटना-राहत श्रेणी में जोड़ा गया), और अंतिम संस्कार के लिए ₹2,500 — जो तुरंत और बिना मृत्यु प्रमाण पत्र माँगे मिलता है, और यही मायने रखता है जब परिवार को उसी हफ़्ते पैसा चाहिए। जिला स्तर पर इसे कलेक्टर के अधीन विशेष तहसीलदार (सामाजिक सुरक्षा योजना) चलाते हैं।
आपको क्या मिलता है
लाभ वैसा ही, जैसा राज्य ने अधिसूचित किया है — यहाँ कुछ भी अनुमान नहीं है।
- दुर्घटना से मृत्यु पर परिवार को सहायता, जिसमें प्राकृतिक आपदा और जंगली जानवर के हमले शामिल हैं।
- लकवे पर ₹50,000, जो दुर्घटना-राहत श्रेणी में शामिल है।
- अंतिम संस्कार के लिए ₹2,500, तुरंत और बिना मृत्यु प्रमाण पत्र की माँग के।
- लघु व सीमांत किसान, पंजीकृत काश्तकार, कृषि मज़दूर, अंतर्देशीय मत्स्य व बागान श्रमिकों के लिए खुला।
कौन पात्र है
राज्य योजनाएँ अपने मानदंड आमतौर पर सूची में नहीं, विवरण में लिखती हैं। यह वही विवरण खोलकर रखा गया है — अंतिम फ़ैसला विभाग के सत्यापन का होता है।
आप पात्र हैं अगर
- तमिलनाडु का निवासी, कृषि या संबद्ध व्यवसाय में लगा हुआ
- लघु या सीमांत किसान, पंजीकृत काश्तकार, कृषि मज़दूर, अंतर्देशीय मत्स्य या बागान श्रमिक
- कृषि श्रमिक–किसान कल्याण बोर्ड में पंजीकृत
- ज़रूरी दुर्घटना या चिकित्सा रिकॉर्ड से समर्थित दावा
शामिल नहीं
- ऐसे श्रमिक जिन्होंने कल्याण बोर्ड में पंजीकरण नहीं कराया
- कवर की गई दुर्घटना या कठिनाई श्रेणियों से असंबंधित दावे
ज़रूरी दस्तावेज़
शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — ज़्यादातर आवेदन हक़ न होने से नहीं, कोई काग़ज़ छूट जाने से रद्द होते हैं।
- कल्याण बोर्ड पंजीकरण
- आधार और पहचान प्रमाण
- दुर्घटना या दिव्यांगता दावे के लिए FIR / चिकित्सा प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
आवेदन कैसे करें
केंद्रीय योजना से कम कदम, और आमतौर पर पोर्टल नहीं, एक कार्यालय।
- 1
पहले कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराएँ
पंजीकरण ही द्वार है — राहत नामांकित सदस्यों के लिए है, इसलिए यह ज़रूरत पड़ने से बहुत पहले करा लें।
- 2
जिला कार्यालय में दावा दायर करें
दावे जिला कलेक्टर के अधीन विशेष तहसीलदार (सामाजिक सुरक्षा योजना) के पास, समर्थक रिकॉर्ड के साथ जाते हैं।
- 3
राहत जारी
अंतिम संस्कार सहायता मृत्यु प्रमाण पत्र का इंतज़ार किए बिना तुरंत मिलती है; दुर्घटना और दिव्यांगता राहत सत्यापन के बाद।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या खेत मज़दूर पात्र हैं या सिर्फ़ भूमिधारक किसान?
दोनों। लघु व सीमांत किसान, पंजीकृत काश्तकार, कृषि मज़दूर, अंतर्देशीय मत्स्य और बागान श्रमिक — सब बोर्ड में नामांकन कर सकते हैं।
क्या अंतिम संस्कार सहायता के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए?
नहीं। ₹2,500 की अंतिम संस्कार सहायता बिना मृत्यु प्रमाण पत्र माँगे तुरंत मिलती है — मक़सद यही है कि परिवार को वह उसी हफ़्ते मिले।
क्या लकवा शामिल है?
हाँ। लकवे को ₹50,000 की सहायता के साथ दुर्घटना-राहत श्रेणी में लाया गया है।
तथ्य 24 जुलाई 2026 को www.tn.gov.in से जाँचे गए। संपादकीय नीति.
