डिग्गी निर्माण अनुदान योजना
डिग्गी बनाने पर 85% तक अनुदान — एक लाइनिंग वाला खेत तालाब जो नहर या बारिश का पानी सिंचाई के लिए जमा रखता है, जब आपूर्ति नहीं चल रही हो।
संचालक: कृषि विभाग, राजस्थान सरकार
- छोटे व सीमांत
- 85%, ₹4 लाख तक
- अन्य किसान
- 75%, ₹3 लाख तक
- यह क्या है
- लाइनिंग वाला खेत तालाब
- आवेदन
- राज किसान पोर्टल
परिचय
राजस्थान की नहरी पट्टियों में पानी बारी से आता है, फसल की ज़रूरत पर नहीं — किसान को शायद पखवाड़े में एक बार कुछ घंटे मिलें। डिग्गी इसका जवाब है: लाइनिंग वाला तालाब जो वह आवंटित पानी (या बारिश) पकड़कर रखता है, ताकि ड्रिप या स्प्रिंकलर उससे लगातार खींच सके और बारियों के बीच खेत प्यासा न रहे।
अनुदान बड़ा है क्योंकि ढाँचा ही असली बात है। छोटे और सीमांत किसानों को 85% अधिकतम ₹4 लाख; बाक़ी किसानों को 75% अधिकतम ₹3 लाख। तालाब को राजस्थान की मिट्टी में रिसाव रोकने के लिए लाइनिंग करनी होती है, और यह ड्रिप या स्प्रिंकलर सेट के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ता है — इसीलिए किसान अक्सर दोनों के लिए राज किसान पोर्टल पर साथ आवेदन करते हैं।
आपको क्या मिलता है
लाभ वैसा ही, जैसा राज्य ने अधिसूचित किया है — यहाँ कुछ भी अनुमान नहीं है।
- छोटे या सीमांत किसान को डिग्गी बनाने पर 85% अनुदान, ₹4 लाख तक।
- बाक़ी किसानों को 75% अधिकतम ₹3 लाख।
- बारी से आया नहर का पानी या बारिश जमा करता है ताकि ड्रिप/स्प्रिंकलर बारियों के बीच लगातार सिंचाई करे।
- सूक्ष्म-सिंचाई के साथ जुड़ता है, जिसका अपना अनुदान है — दोनों अक्सर साथ लिए जाते हैं।
कौन पात्र है
राज्य योजनाएँ अपने मानदंड आमतौर पर सूची में नहीं, विवरण में लिखती हैं। यह वही विवरण खोलकर रखा गया है — अंतिम फ़ैसला विभाग के सत्यापन का होता है।
आप पात्र हैं अगर
- राजस्थान में खेती करने वाला किसान, नहरी या पानी-कमी वाले क्षेत्र में
- तालाब के लिए पर्याप्त आकार का भूमि रिकॉर्ड अपने नाम
- निर्माण शुरू होने से पहले राज किसान पोर्टल पर आवेदन
- अनुदान हस्तांतरण के लिए बैंक खाता
शामिल नहीं
- स्वीकृति से पहले बनी डिग्गी — अनुदान पिछली तारीख़ से नहीं मिलता
- विनिर्देश पूरा न करने वाले बिना-लाइनिंग ढाँचे
ज़रूरी दस्तावेज़
शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — ज़्यादातर आवेदन हक़ न होने से नहीं, कोई काग़ज़ छूट जाने से रद्द होते हैं।
- आधार कार्ड
- जमाबंदी भूमि रिकॉर्ड
- बैंक पासबुक
- राज किसान पोर्टल आवेदन
आवेदन कैसे करें
केंद्रीय योजना से कम कदम, और आमतौर पर पोर्टल नहीं, एक कार्यालय।
- 1
बनाने से पहले राज किसान पर आवेदन करें
rajkisan.rajasthan.gov.in पर पंजीकरण कर आवेदन करें। निर्माण से पहले आवेदन करना ही डिग्गी को पात्र बनाता है।
- 2
लाइनिंग विनिर्देश के अनुसार बनाएँ
स्वीकृति के बाद डिग्गी बनाएँ, ज़रूरी विनिर्देश की लाइनिंग के साथ ताकि यह राजस्थान की मिट्टी में पानी रोके।
- 3
सत्यापन और अनुदान
विभाग बनी डिग्गी को स्वीकृत विनिर्देश से जाँचकर 75–85% अनुदान जारी करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
डिग्गी असल में क्या है?
लाइनिंग वाला खेत तालाब जो बारी से आया नहर का पानी या बारिश जमा रखता है, ताकि ड्रिप या स्प्रिंकलर लगातार सिंचाई करे और आपूर्ति बारियों के बीच खेत न सूखे।
मुझे कितना अनुदान मिलेगा?
छोटे या सीमांत किसान हैं तो 85% अधिकतम ₹4 लाख, वरना 75% अधिकतम ₹3 लाख। बाक़ी रकम पहले आप लगाते हैं, सत्यापन के बाद प्रतिपूर्ति होती है।
क्या डिग्गी और ड्रिप साथ ले सकता हूँ?
हाँ। डिग्गी और सूक्ष्म-सिंचाई दोनों का अपना अनुदान है और साथ काम करते हैं — कई किसान दोनों के लिए राज किसान पोर्टल पर आवेदन करते हैं।
तथ्य 24 जुलाई 2026 को rajkisan.rajasthan.gov.in से जाँचे गए। संपादकीय नीति.
