ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना
ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, रोटावेटर और चालीस से अधिक अन्य यंत्रों पर अनुदान — सामान्य किसान को 40%, और SC/ST, महिला व लघु किसानों को 50%।
संचालक: कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार
- सामान्य किसान
- 40%, ₹1.5 लाख तक
- SC/ST · महिला · लघु
- 50%, ₹2 लाख तक
- चयन
- अंतिम तिथि के बाद लॉटरी
- आवेदन
- ई-कृषि यंत्र पोर्टल
परिचय
यंत्र वह सबसे बड़ा एकमुश्त पूँजी खर्च है जो किसान परिवार करता है, और अक्सर सबसे ख़राब तरीक़े से वित्तपोषित होता है। यह योजना उसका बड़ा हिस्सा राज्य पर डालती है: सामान्य किसान को लागत का 40% ₹1.5 लाख तक, जबकि SC और ST किसानों, महिला किसानों और लघु व सीमांत किसानों को 50% ₹2 लाख तक।
यह पूरी तरह ई-कृषि यंत्र पोर्टल से चलती है, और एक प्रक्रियागत बात ध्यान रखने लायक है: चूँकि माँग बजट से ज़्यादा है, आवेदन की अंतिम तिथि के बाद लाभार्थी लॉटरी से चुने जाते हैं। इसलिए आवेदन का मतलब अवधि के भीतर ड्रॉ में आ जाना है — पहले आओ पहले पाओ नहीं — यानी जल्दबाज़ी से कुछ नहीं मिलता और तारीख़ चूकने से सब चला जाता है।
आपको क्या मिलता है
लाभ वैसा ही, जैसा राज्य ने अधिसूचित किया है — यहाँ कुछ भी अनुमान नहीं है।
- सामान्य किसान को मशीन लागत का 40%, अधिकतम ₹1.5 लाख।
- SC और ST किसानों, महिला किसानों और लघु व सीमांत किसानों को 50%, अधिकतम ₹2 लाख।
- ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, रोटावेटर और चालीस से अधिक अन्य यंत्र शामिल।
- पहले आओ पहले पाओ नहीं, पारदर्शी लॉटरी — यानी धीमा इंटरनेट आपका अनुदान नहीं छीनता।
कौन पात्र है
राज्य योजनाएँ अपने मानदंड आमतौर पर सूची में नहीं, विवरण में लिखती हैं। यह वही विवरण खोलकर रखा गया है — अंतिम फ़ैसला विभाग के सत्यापन का होता है।
आप पात्र हैं अगर
- मध्य प्रदेश में खेती करने वाला किसान
- भूमि रिकॉर्ड अपने नाम
- पोर्टल पर अधिसूचित आवेदन अवधि के भीतर आवेदन
- ऊँची 50% दर के लिए श्रेणी प्रमाण
शामिल नहीं
- चयन और स्वीकृति से पहले ख़रीदी गई मशीनें
- ड्रॉ की अंतिम तिथि के बाद जमा आवेदन
ज़रूरी दस्तावेज़
शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — ज़्यादातर आवेदन हक़ न होने से नहीं, कोई काग़ज़ छूट जाने से रद्द होते हैं।
- आधार कार्ड
- खसरा / खतौनी भूमि रिकॉर्ड
- SC/ST दर के लिए जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पोर्टल पंजीकरण
आवेदन कैसे करें
केंद्रीय योजना से कम कदम, और आमतौर पर पोर्टल नहीं, एक कार्यालय।
- 1
अवधि के भीतर पोर्टल पर आवेदन करें
dbt.mpdage.org पर पंजीकरण कर अंतिम तिथि से पहले मशीन के लिए आवेदन करें। अवधि के भीतर कब किया, यह मायने नहीं रखता — किया या नहीं, यह रखता है।
- 2
लॉटरी ड्रॉ का इंतज़ार करें
अंतिम तिथि के बाद लाभार्थी लॉटरी से चुने जाते हैं। ख़रीदने का हक़ आवेदन नहीं, चयन देता है।
- 3
ख़रीदें, सत्यापन कराएँ, अनुदान पाएँ
चयन होने पर स्वीकृत डीलर से मशीन ख़रीदें, सत्यापन कराएँ, और 40% या 50% अनुदान जारी होता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या यह पहले आओ पहले पाओ है?
नहीं। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद लाभार्थी लॉटरी से चुने जाते हैं, इसलिए पहले दिन आवेदन करने का पाँचवें दिन के मुक़ाबले कोई फ़ायदा नहीं — पर तिथि चूकने से आप बाहर हो जाते हैं।
मुझे कितना अनुदान मिलेगा?
सामान्य किसान के रूप में 40%, ₹1.5 लाख तक; SC/ST किसान, महिला किसान, या लघु/सीमांत किसान हैं तो 50%, ₹2 लाख तक।
क्या पहले ट्रैक्टर ख़रीदकर बाद में दावा कर सकता हूँ?
नहीं। पहले ड्रॉ में चयन और स्वीकृति ज़रूरी है, फिर स्वीकृत डीलर से ख़रीद। पहले ख़रीदी मशीन पात्र नहीं होती।
तथ्य 24 जुलाई 2026 को dbt.mpdage.org से जाँचे गए। संपादकीय नीति.
