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उत्तर प्रदेशअनुदानसक्रियअपडेट 24 जुलाई 2026

निःशुल्क बोरिंग योजना

छोटे और सीमांत किसानों के लिए मुफ़्त बोरिंग, और श्रेणी के अनुसार ₹5,000 से ₹10,000 तक का पंप-सेट अनुदान।

संचालक: लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

बोरिंग
निःशुल्क
पंप अनुदान (लघु)
₹5,000
पंप अनुदान (सीमांत)
₹7,000
पंप अनुदान (SC/ST)
₹10,000

परिचय

1985 से चल रही यह उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी और सीधी सिंचाई योजनाओं में है: लघु सिंचाई विभाग बोरिंग करता है, और किसान बोरिंग का पैसा नहीं देता। मक़सद यह है कि वर्षा-आधारित छोटी जोत मानसून से हटकर ऐसे भूजल पर आ जाए जिसे फसल की ज़रूरत के समय बुलाया जा सके।

मुफ़्त बोरिंग के ऊपर पंप-सेट के लिए अनुदान है, और यही वह हिस्सा है जो बोरवेल को इस्तेमाल लायक बनाता है — छोटे किसान को ₹5,000, सीमांत किसान को ₹7,000 और SC/ST किसान को ₹10,000। भूमि की शर्त श्रेणी से बदलती है: सामान्य वर्ग के किसान के पास 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि SC और ST किसानों के लिए कोई भूमि सीमा है ही नहीं।

आपको क्या मिलता है

लाभ वैसा ही, जैसा राज्य ने अधिसूचित किया है — यहाँ कुछ भी अनुमान नहीं है।

  • बोरवेल लघु सिंचाई विभाग निःशुल्क खोदता है।
  • ऊपर से पंप-सेट अनुदान — छोटे किसान को ₹5,000, सीमांत को ₹7,000, SC/ST किसान को ₹10,000।
  • SC और ST किसानों के लिए कोई भूमि सीमा नहीं; सामान्य वर्ग 2 हेक्टेयर तक पात्र।
  • वर्षा-आधारित खेत को सुनिश्चित जल स्रोत वाला बनाता है, ताकि बुवाई मानसून का जुआ न रहे।

कौन पात्र है

राज्य योजनाएँ अपने मानदंड आमतौर पर सूची में नहीं, विवरण में लिखती हैं। यह वही विवरण खोलकर रखा गया है — अंतिम फ़ैसला विभाग के सत्यापन का होता है।

आप पात्र हैं अगर

  • उत्तर प्रदेश का निवासी किसान
  • छोटा या सीमांत किसान — सामान्य वर्ग में 2 हेक्टेयर तक ज़मीन
  • SC और ST किसान बिना किसी भूमि सीमा के पात्र
  • ऐसी जोत जिस पर पहले से सुनिश्चित सिंचाई स्रोत न हो

शामिल नहीं

  • सामान्य वर्ग की 2 हेक्टेयर से बड़ी जोत
  • पहले से सुनिश्चित सिंचाई स्रोत वाले खेत

ज़रूरी दस्तावेज़

शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — ज़्यादातर आवेदन हक़ न होने से नहीं, कोई काग़ज़ छूट जाने से रद्द होते हैं।

  • आधार कार्ड
  • खतौनी / भूमि रिकॉर्ड
  • SC/ST दर के लिए जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो

आवेदन कैसे करें

केंद्रीय योजना से कम कदम, और आमतौर पर पोर्टल नहीं, एक कार्यालय।

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    लघु सिंचाई विभाग में आवेदन करें

    आवेदन minorirrigationup.gov.in या जिला लघु सिंचाई कार्यालय से, दस्तावेज़ अपलोड करके होते हैं।

  2. 2

    श्रेणी और जोत का सत्यापन

    आपकी श्रेणी और ज़मीन का आकार जाँचा जाता है — यही पात्रता और पंप-सेट अनुदान की राशि दोनों तय करते हैं।

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    बोरिंग और पंप अनुदान

    विभाग बिना शुल्क बोरवेल खोदता है, और आपकी श्रेणी का पंप-सेट अनुदान जारी होता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या बोरवेल सचमुच मुफ़्त है?

बोरिंग लघु सिंचाई विभाग निःशुल्क करता है। पंप-सेट अलग है — उसके लिए श्रेणी के अनुसार ₹5,000 से ₹10,000 तक अनुदान मिलता है।

मेरे पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है। क्या आवेदन कर सकता हूँ?

सामान्य वर्ग में नहीं, जिसकी सीमा 2 हेक्टेयर है। हालाँकि SC और ST किसानों पर इस योजना में कोई भूमि सीमा लागू नहीं होती।

पंप अनुदान कितना है?

छोटे किसान को ₹5,000, सीमांत किसान को ₹7,000 और SC/ST किसान को ₹10,000।

तथ्य 24 जुलाई 2026 को minorirrigationup.gov.in से जाँचे गए। संपादकीय नीति.