गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना
खेती के काम के दौरान दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता पर परिवार को ₹2 लाख तक — कोई प्रीमियम नहीं, और अब खेत मज़दूर भी शामिल।
संचालक: कृषि विभाग, महाराष्ट्र सरकार
- दुर्घटना से मृत्यु
- ₹2 लाख
- दो अंग / आँखें
- ₹2 लाख
- एक अंग / आँख
- ₹1 लाख
- आवेदन
- MahaDBT पोर्टल
परिचय
यह महाराष्ट्र का किसान परिवार के लिए निजी-दुर्घटना कवर है, जो किसान द्वारा ख़रीदी बीमा पॉलिसी नहीं, बल्कि सानुग्रह (सहानुभूति) अनुदान के रूप में मिलता है। अगर किसान खेती का काम करते हुए दुर्घटना में मरता या स्थायी रूप से दिव्यांग होता है, तो राज्य सीधे परिवार को भुगतान करता है।
राशि श्रेणीबद्ध है: दुर्घटना से मृत्यु पर ₹2 लाख, दो अंग या दो आँखें (या एक-एक) जाने पर ₹2 लाख, और एक आँख या अंग जाने पर ₹1 लाख। कोई प्रीमियम नहीं। दो बातें जानने लायक हैं — योजना हाल ही में सिर्फ़ भूमिधारक किसान नहीं, खेत मज़दूरों तक बढ़ाई गई, और पूरी प्रक्रिया MahaDBT पोर्टल पर ले जाई गई, इसलिए दावे दस्तावेज़ अपलोड कर ऑनलाइन किए जाते हैं।
आपको क्या मिलता है
लाभ वैसा ही, जैसा राज्य ने अधिसूचित किया है — यहाँ कुछ भी अनुमान नहीं है।
- कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना से मृत्यु पर परिवार को ₹2 लाख।
- दो अंग या दो आँखें जाने पर ₹2 लाख, और एक अंग या आँख जाने पर ₹1 लाख।
- कोई प्रीमियम नहीं — यह राज्य अनुदान है, किसान द्वारा वित्तपोषित बीमा पॉलिसी नहीं।
- अब भूमिधारक किसान के साथ खेत मज़दूर भी शामिल, दावे MahaDBT पर ऑनलाइन।
कौन पात्र है
राज्य योजनाएँ अपने मानदंड आमतौर पर सूची में नहीं, विवरण में लिखती हैं। यह वही विवरण खोलकर रखा गया है — अंतिम फ़ैसला विभाग के सत्यापन का होता है।
आप पात्र हैं अगर
- महाराष्ट्र का निवासी
- किसान या, अब, खेत मज़दूर
- कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना से मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता
- ज़रूरी रिकॉर्ड के साथ MahaDBT पर दायर दावा
शामिल नहीं
- कृषि कार्य से असंबंधित दुर्घटनाएँ
- FIR / पोस्टमॉर्टम या चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना दावे
ज़रूरी दस्तावेज़
शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — ज़्यादातर आवेदन हक़ न होने से नहीं, कोई काग़ज़ छूट जाने से रद्द होते हैं।
- दुर्घटना की FIR या पंचनामा
- मृत्यु प्रमाण पत्र, या दिव्यांगता बताने वाला चिकित्सा प्रमाण पत्र
- जहाँ लागू हो, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट
- 7/12 उतारा या खेती का प्रमाण
- दावेदार का आधार और बैंक पासबुक
आवेदन कैसे करें
केंद्रीय योजना से कम कदम, और आमतौर पर पोर्टल नहीं, एक कार्यालय।
- 1
दुर्घटना दर्ज कराएँ
FIR या पंचनामा और मृत्यु या दिव्यांगता प्रमाण पत्र। दावा इन्हीं दस्तावेज़ों पर टिका है।
- 2
MahaDBT पर दावा दायर करें
योजना के डिजिटल होने के बाद दावे MahaDBT पोर्टल पर सभी दस्तावेज़ अपलोड कर ऑनलाइन जमा होते हैं।
- 3
सत्यापन और अनुदान
विभाग दुर्घटना और चोट की श्रेणी जाँचकर अनुदान परिवार के खाते में भेजता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या खेत मज़दूरों को यह मिलता है या सिर्फ़ किसानों को?
दोनों को। योजना सिर्फ़ भूमिधारक किसान नहीं, खेत मज़दूरों तक बढ़ाई गई है।
क्या कोई प्रीमियम देना पड़ता है?
नहीं। यह पात्र दुर्घटना के बाद मिलने वाला राज्य अनुदान है, किसान द्वारा ली जाने वाली बीमा पॉलिसी नहीं।
अब आवेदन कैसे करूँ?
MahaDBT पोर्टल पर ऑनलाइन। योजना पूरी तरह डिजिटल कर दी गई, इसलिए दावा और दस्तावेज़ काग़ज़ पर नहीं, वहीं जमा होते हैं।
तथ्य 24 जुलाई 2026 को mahadbt.maharashtra.gov.in से जाँचे गए। संपादकीय नीति.
