किसान परिवहन योजना
उपज को बेहतर हालत में और कम परिवहन लागत में मंडी तक पहुँचाने के लिए हल्के-मध्यम माल वाहन खरीद पर 40% सब्सिडी (SC/ST व महिला किसान को 50%), अधिकतम ₹75,000।
संचालक: कृषि निदेशालय, गुजरात सरकार
- सामान्य वर्ग
- 40% (सीमा ₹60,000)
- SC/ST व महिला
- 50% (सीमा ₹75,000)
- वाहन क्षमता
- 600 किलो – 1,500 किलो
- आवेदन
- i-Khedut पोर्टल पर
- दावा आवृत्ति
- हर 7 साल में एक बार
- पुनर्विक्रय रोक
- न्यूनतम 2 साल
परिचय
फसल-उपरांत नुकसान का बड़ा हिस्सा सिर्फ़ परिवहन में होता है — ओवरलोडेड दोपहिया यात्रा में कुचली सब्ज़ी, या कटाई के समय वाहन न मिलने से देरी। किसान परिवहन योजना उपज ढोने के लिए समर्पित हल्के-मध्यम माल वाहन (600 किलो से 1,500 किलो भार क्षमता) खरीद पर सब्सिडी देती है।
सामान्य वर्ग के किसानों को वाहन लागत का 40% सब्सिडी मिलती है, अधिकतम ₹60,000 तक; SC/ST किसान और महिला किसान को ऊँची 50% दर मिलती है, अधिकतम ₹75,000 तक। सब्सिडी जारी होने से पहले वाहन को केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षण संस्था से प्रमाणित होना ज़रूरी है, और लाभार्थी वाहन खरीदने के दो साल के भीतर उसे बेच नहीं सकता। यह सब्सिडी प्रति लाभार्थी हर सात साल में केवल एक बार मिल सकती है — इसी योजना का एक अलग, छोटा घटक ट्रैक्टर-ट्रेलर खरीद के लिए है, जिसमें लागत का 20% या ₹30,000, जो भी कम हो, मिलता है। आवेदन विंडो हर साल i-Khedut पोर्टल पर खुलती है — जिस पर अब कृषि, बागवानी और पशुपालन में क़रीब 148 योजनाएँ हैं — गुजरात की अन्य इनपुट-सब्सिडी योजनाओं के साथ।
आपको क्या मिलता है
लाभ वैसा ही, जैसा राज्य ने अधिसूचित किया है — यहाँ कुछ भी अनुमान नहीं है।
- सामान्य वर्ग के किसानों को हल्के-मध्यम माल वाहन पर 40% सब्सिडी, अधिकतम ₹60,000।
- SC/ST व महिला किसानों को 50% सब्सिडी, अधिकतम ₹75,000।
- परिवहन के दौरान खराबी व मंडी पहुँचने में देरी घटाती है।
- वाहन का उपयोग खेत तक इनपुट लाने में भी हो सकता है।
कौन पात्र है
राज्य योजनाएँ अपने मानदंड आमतौर पर सूची में नहीं, विवरण में लिखती हैं। यह वही विवरण खोलकर रखा गया है — अंतिम फ़ैसला विभाग के सत्यापन का होता है।
आप पात्र हैं अगर
- गुजरात में i-Khedut पोर्टल पर पंजीकृत किसान
- कृषि परिवहन उपयोग के लिए नया हल्का-मध्यम माल वाहन (600-1,500 किलो क्षमता) खरीदना, केंद्र सरकार मान्यता प्राप्त संस्था से परीक्षित
- पिछले सात वर्षों में यह सब्सिडी न ली हो
- वार्षिक अधिसूचित विंडो (आमतौर पर मार्च–अप्रैल) में आवेदन
शामिल नहीं
- निजी यात्री वाहन या दोपहिया
- पुराना/इस्तेमाल किया वाहन खरीदना
- सब्सिडी वाला वाहन खरीद के 2 साल के भीतर बेचना
ज़रूरी दस्तावेज़
शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — ज़्यादातर आवेदन हक़ न होने से नहीं, कोई काग़ज़ छूट जाने से रद्द होते हैं।
- आधार कार्ड
- भूमि रिकॉर्ड (7/12, 8-A)
- वाहन खरीद कोटेशन/चालान
- बैंक पासबुक
- SC/ST दर के लिए दावा करने पर जाति प्रमाण पत्र
आवेदन कैसे करें
केंद्रीय योजना से कम कदम, और आमतौर पर पोर्टल नहीं, एक कार्यालय।
- 1
i-Khedut विंडो में आवेदन करें
योजना विंडो खुलने पर ikhedut.gujarat.gov.in पर भूमि व पहचान विवरण के साथ आवेदन दें।
- 2
स्वीकृति और वाहन खरीद
स्वीकृति के बाद अनुमोदित डीलर से वाहन खरीदें और सब्सिडी प्रक्रिया के लिए चालान जमा करें।
- 3
सब्सिडी वितरण
खरीद के सत्यापन के बाद सब्सिडी राशि किसान के बैंक खाते में (DBT) जमा होती है।
अगर कुछ गड़बड़ हो
नाम सूची में न हो, या भुगतान अटका हो — विभाग ने ख़ुद जो रास्ता बताया है, वह यहाँ है।
- ख़ारिज आवेदन, विवादित सब्सिडी राशि, या देर से DBT हस्तांतरण के लिए पहले अपने ज़िला कृषि कार्यालय से, या i-Khedut पोर्टल के अपने सहायता माध्यम से संपर्क करें।
- समाधान न मिलने पर SWAGAT पर आगे बढ़ें, गुजरात की लोक शिकायत व्यवस्था — swagat.gujarat.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज करें या अपने ज़िला कलेक्टर कार्यालय के ज़रिए। SWAGAT में हर महीने सुनवाई होती है जहाँ अनसुलझे मामले सीधे देखे जाते हैं, और 2003 से अब तक इस व्यवस्था में दर्ज 95% से ज़्यादा शिकायतें सुलझाई जा चुकी हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या पुराना वाहन खरीदकर सब्सिडी ले सकता हूँ?
नहीं, सब्सिडी केवल नए हल्के-मध्यम माल वाहन की खरीद पर लागू है, जो केंद्र सरकार मान्यता प्राप्त संस्था से परीक्षित हो।
क्या सब्सिडी प्रतिशत सबके लिए समान है?
नहीं — सामान्य वर्ग के किसानों को वाहन लागत का 40% (अधिकतम ₹60,000) मिलता है; SC/ST किसान और महिला किसान को ऊँची 50% दर (अधिकतम ₹75,000) मिलती है।
हर साल आवेदन विंडो कब खुलती है?
आमतौर पर मार्च–अप्रैल में गुजरात की अन्य वार्षिक कृषि-सब्सिडी योजनाओं के साथ i-Khedut पोर्टल पर खुलती है — सटीक तारीख़ के लिए पोर्टल देखें।
क्या मैं सब्सिडी मिलते ही वाहन बेच सकता हूँ?
नहीं। सब्सिडी वाले वाहन को खरीद के दो साल के भीतर बेचना मना है — सब्सिडी एक असल में काम करने वाला परिवहन साधन बनाने के लिए है, पुनर्विक्रय के मौक़े के लिए नहीं।
मुझे यह सब्सिडी कुछ साल पहले मिली थी। क्या नए वाहन के लिए दोबारा मिल सकती है?
प्रति लाभार्थी हर सात साल में सिर्फ़ एक बार। अगर आपने इससे कम अंतराल में दावा किया है, तो अभी दोबारा दावे के लिए पात्र नहीं हैं।
अगर मुझे माल वाहन की बजाय ट्रैक्टर-ट्रेलर चाहिए तो?
यह उसी योजना छतरी के तहत एक अलग, छोटा घटक है: ट्रैक्टर-ट्रेलर खरीद पर लागत का 20% या ₹30,000, जो भी कम हो, मिलता है — मुख्य वाहन सब्सिडी की बजाय i-Khedut पर ट्रैक्टर-ट्रेलर वाला विशिष्ट घटक देखें।
तथ्य 8 सितंबर 2026 को ikhedut.gujarat.gov.in से जाँचे गए। संपादकीय नीति.
