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उत्तराखंडअनुदानसक्रियअपडेट 8 सितंबर 2026

मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना (MEBVY)

फल पौध, बीज व कीटनाशक पर 50% सब्सिडी, साथ में कूल हाउस व रेफ्रिजरेटर वैन के लिए सहायता, ताकि पूरी पहाड़ी बागवानी मूल्य श्रृंखला बने।

संचालक: बागवानी विभाग, उत्तराखंड सरकार

इनपुट सब्सिडी
पौध / बीज / कीटनाशक पर ~50%
कोल्ड-चेन सहायता
कूल हाउस + रेफ्रिजरेटर वैन
कब से
2024, एकीकृत ढाँचे के रूप में
फ़ोकस
पूरी खेत-से-बाज़ार मूल्य श्रृंखला

परिचय

MEBVY उत्तराखंड की एकीकृत बागवानी योजना है, जो 2024 से बागवानी सहायता की कई अलग-अलग लाइनों को एक ढाँचे में लाने के लिए बनी, जो पूरी श्रृंखला कवर करती है — पौध सामग्री, बाग, फसल-उपरांत संभाल, शीत भंडारण और परिवहन — क्योंकि पहाड़ी फल उत्पादक खेत से बाज़ार के बीच खराबी में मूल्य का बड़ा हिस्सा गँवाते रहे हैं।

इनपुट सब्सिडी — करीब 50% — नए या बढ़ते बाग के लिए फल पौध, बीज व कीटनाशक कवर करती है। अलग ढाँचा घटक कूल हाउस (छोटे खेत-स्तर के शीत कक्ष) व रेफ्रिजरेटर वैन को सहायता देता है ताकि नाशवान पहाड़ी उपज बिना नुकसान बाज़ार पहुँचे। यह राज्य की दूसरी बागवानी लाइनों — मिशन एप्पल, संरक्षित खेती / पॉलीहाउस, बेमौसम सब्ज़ी, मधुमक्खी पालन और बाग तारबंदी — के साथ चलती है, जिनकी अपनी सब्सिडी है और जिनके लिए अलग से आवेदन होता है।

सटीक घटक सूची, सब्सिडी दरें और प्रति-इकाई सीमाएँ विभाग के सालाना दिशा-निर्देशों में तय होती हैं और साल-दर-साल बदलती हैं, इसलिए योजना बनाने से पहले जिस घटक की ज़रूरत हो उसकी मौजूदा दर अपने ज़िला बागवानी कार्यालय से जाँच लें।

आपको क्या मिलता है

लाभ वैसा ही, जैसा राज्य ने अधिसूचित किया है — यहाँ कुछ भी अनुमान नहीं है।

  • बागवानी इनपुट — पौध, बीज व कीटनाशक — पर 50% सब्सिडी।
  • कूल हाउस (खेत पर शीत भंडारण) ढाँचे के लिए सहायता।
  • फसल-उपरांत खराबी घटाने के लिए रेफ्रिजरेटर वैन परिवहन सहायता।
  • पहाड़ी बागवानी पर केंद्रित, जहाँ बाज़ार पहुँच सबसे कमज़ोर कड़ी रही है।

कौन पात्र है

राज्य योजनाएँ अपने मानदंड आमतौर पर सूची में नहीं, विवरण में लिखती हैं। यह वही विवरण खोलकर रखा गया है — अंतिम फ़ैसला विभाग के सत्यापन का होता है।

आप पात्र हैं अगर

  • उत्तराखंड में बागवानी करने वाला किसान या उत्पादक समूह
  • स्थानीय बागवानी विभाग कार्यालय में पंजीकृत
  • ज़रूरत अनुसार इनपुट सब्सिडी या कोल्ड-चेन ढाँचा सहायता के लिए आवेदन

शामिल नहीं

  • उसी इकाई के लिए किसी अन्य कोल्ड-चेन सब्सिडी में पहले से वित्तपोषित ढाँचा

ज़रूरी दस्तावेज़

शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — ज़्यादातर आवेदन हक़ न होने से नहीं, कोई काग़ज़ छूट जाने से रद्द होते हैं।

  • आधार कार्ड
  • भूमि रिकॉर्ड
  • बैंक पासबुक
  • बागवानी विभाग पंजीकरण

आवेदन कैसे करें

केंद्रीय योजना से कम कदम, और आमतौर पर पोर्टल नहीं, एक कार्यालय।

  1. 1

    बागवानी विभाग में पंजीकरण करें

    ज़िला बागवानी कार्यालय में या horticulture.uk.gov.in पर भूमि व फसल विवरण के साथ नामांकन करें।

  2. 2

    इनपुट सब्सिडी या ढाँचे के लिए आवेदन करें

    ज़रूरत अनुसार विशेष आवेदन जमा करें — पौध सामग्री सब्सिडी, कूल हाउस, या रेफ्रिजरेटर वैन।

  3. 3

    सत्यापन और सब्सिडी जारी

    खरीद या निर्माण के विभागीय सत्यापन के बाद लाभार्थी के बैंक खाते में सब्सिडी जारी होती है।

अगर कुछ गड़बड़ हो

नाम सूची में न हो, या भुगतान अटका हो — विभाग ने ख़ुद जो रास्ता बताया है, वह यहाँ है।

  • पंजीकरण के बाद आवेदन अटका हो, सत्यापन में देरी हो, या खरीद/निर्माण की जाँच के बाद सब्सिडी न आई हो — बागवानी निरीक्षक / ज़िला उद्यान अधिकारी के पास, फिर निदेशक बागवानी, उत्तराखंड (horticulture.uk.gov.in) के पास बात रखें।
  • विभाग से आगे, उत्तराखंड CM हेल्पलाइन का इस्तेमाल करें — टोल-फ्री 1905 (पंजीकरण 24×7, कॉल सेंटर सुबह 8 से रात 10 बजे), पोर्टल cmhelpline.uk.gov.in, या CM हेल्पलाइन ऐप। ट्रैक करने के लिए शिकायत रेफ़रेंस नंबर संभालकर रखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या यह योजना शीत भंडारण भी कवर करती है या सिर्फ़ रोपण?

दोनों — पौध सामग्री पर करीब 50% इनपुट सब्सिडी, साथ में कूल हाउस व रेफ्रिजरेटर वैन ढाँचे के लिए अलग सहायता।

क्या यह सिर्फ़ बड़े बाग मालिकों के लिए है?

नहीं। व्यक्तिगत उत्पादक व उत्पादक समूह दोनों संबंधित घटकों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यह केंद्रीय बागवानी मिशन से कैसे अलग है?

MEBVY उत्तराखंड का अपना राज्य ढाँचा है, जो पहाड़ी बागवानी के लिए बना है, और केंद्रीय एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के साथ-साथ चलता है।

क्या MEBVY मिशन एप्पल या पॉलीहाउस योजना जैसा ही है?

नहीं। मिशन एप्पल, संरक्षित खेती / पॉलीहाउस, बेमौसम सब्ज़ी, मधुमक्खी पालन और बाग तारबंदी अलग उत्तराखंड बागवानी लाइनें हैं जिनकी अपनी सब्सिडी है, और जिनके लिए अलग से आवेदन होता है।

किसी घटक की सटीक सब्सिडी दर कहाँ मिलेगी?

विभाग के सालाना दिशा-निर्देशों में, जो साल-दर-साल बदलते हैं। जिस घटक की ज़रूरत हो उसकी मौजूदा दर और सीमा अपने ज़िला बागवानी कार्यालय से पक्की करें।

तथ्य 8 सितंबर 2026 को horticulture.uk.gov.in से जाँचे गए। संपादकीय नीति.