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उत्तराखंडऋण / लोनसक्रियअपडेट 24 जुलाई 2026

दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना

खेती के काम के लिए ब्याज-मुक्त ऋण — किसान को ₹3 लाख तक, स्वयं सहायता समूह को ₹5 लाख तक — सहकारी समितियों के ज़रिए।

संचालक: सहकारिता विभाग, उत्तराखंड सरकार

किसान ऋण
₹3 लाख तक
SHG ऋण
₹5 लाख तक
ब्याज
शून्य — ब्याज-मुक्त
माध्यम
PACS / सहकारी बैंक

परिचय

पहाड़ों में कर्ज़ की असली अड़चन ब्याज दर नहीं, पहुँच है: छोटा किसान अक्सर वाणिज्यिक बैंक शाखा तक जा ही नहीं पाता। यह योजना गाँवों में पहले से मौजूद सहकारी ढाँचे — प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) और जिला सहकारी बैंकों — से चलती है, और शून्य ब्याज पर उधार देती है।

सदस्य किसान खेती के काम के लिए ₹3 लाख तक और स्वयं सहायता समूह ₹5 लाख तक ब्याज-मुक्त उधार ले सकता है। योजना का लक्ष्य छोटे, सीमांत और BPL परिवार हैं, और इसका घोषित मकसद फसल जितना ही पहाड़ों से पलायन रोकना भी है — खेती चलती रहे तो परिवार टिका रहता है। चूँकि यह सहकारी सदस्यता पर चलती है, अपनी PACS का सदस्य होना पहला कदम है, ऋण आवेदन नहीं।

आपको क्या मिलता है

लाभ वैसा ही, जैसा राज्य ने अधिसूचित किया है — यहाँ कुछ भी अनुमान नहीं है।

  • खेती के काम के लिए किसान को ₹3 लाख तक ब्याज-मुक्त ऋण।
  • स्वयं सहायता समूह को ₹5 लाख तक, वह भी ब्याज-मुक्त।
  • दूर की वाणिज्यिक बैंक शाखा नहीं, गाँव की सहकारी समिति से मिलता है।
  • सीधे छोटे, सीमांत और BPL परिवारों के लिए — जिन्हें आम बैंक कर्ज़ सबसे कम मिलता है।

कौन पात्र है

राज्य योजनाएँ अपने मानदंड आमतौर पर सूची में नहीं, विवरण में लिखती हैं। यह वही विवरण खोलकर रखा गया है — अंतिम फ़ैसला विभाग के सत्यापन का होता है।

आप पात्र हैं अगर

  • उत्तराखंड का निवासी
  • छोटा, सीमांत या BPL किसान, या स्वयं सहायता समूह
  • प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (PACS) का सदस्य
  • ऋण खेती या संबद्ध काम के लिए माँगा गया हो

शामिल नहीं

  • सहकारी समिति के ग़ैर-सदस्य
  • खेती और संबद्ध काम से बाहर के उद्देश्यों के लिए उधार

ज़रूरी दस्तावेज़

शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — ज़्यादातर आवेदन हक़ न होने से नहीं, कोई काग़ज़ छूट जाने से रद्द होते हैं।

  • सहकारी समिति सदस्यता
  • आधार कार्ड
  • भूमि रिकॉर्ड
  • बैंक पासबुक (PACS / DCB खाता)
  • जहाँ दर इस पर निर्भर हो, वहाँ BPL / श्रेणी प्रमाण

आवेदन कैसे करें

केंद्रीय योजना से कम कदम, और आमतौर पर पोर्टल नहीं, एक कार्यालय।

  1. 1

    अपनी PACS के सदस्य बनें

    योजना सहकारी सदस्यता पर चलती है। अगर आप अपनी प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के सदस्य नहीं हैं, तो शुरुआत यहीं से करें।

  2. 2

    समिति या DCB शाखा में आवेदन करें

    आवेदन सहकारी समिति या जिला सहकारी बैंक शाखा में जाता है — वहीं जहाँ आपका खाता है।

  3. 3

    ब्लॉक समिति चयन और वितरण

    ब्लॉक स्तरीय समिति लाभार्थी चुनती है। फिर ऋण आपकी PACS या DCB से वितरित होता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या ऋण सचमुच ब्याज-मुक्त है?

हाँ, सहकारिता विभाग के योजना पृष्ठ के अनुसार — इसे पात्र सहकारी सदस्यों के लिए ब्याज-मुक्त ऋण बताया गया है। मौजूदा शर्तें अपनी समिति से पुष्ट कर लें, क्योंकि पुराने सूचनापत्र कम-ब्याज वाले रूप का भी ज़िक्र करते हैं।

क्या सहकारी सदस्य होना ज़रूरी है?

हाँ। योजना प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से चलती है, इसलिए सदस्यता पहली शर्त है — पहले अपनी PACS से जुड़ें।

क्या स्वयं सहायता समूह ज़्यादा उधार ले सकता है?

हाँ। SHG ₹5 लाख तक उधार ले सकता है, जबकि व्यक्तिगत किसान ₹3 लाख तक।

तथ्य 24 जुलाई 2026 को cooperative.uk.gov.in से जाँचे गए। संपादकीय नीति.