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बिहारअनुदानसक्रियअपडेट 8 सितंबर 2026

मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना (बिहार)

बेकार पड़ी, जलजमाव वाली चौर ज़मीन को तालाब में बदलती है — सामान्य किसानों को निर्माण पर 50% अनुदान, EBC/SC/ST को 70%, तीन तैयार तालाब मॉडल में से चुनने का विकल्प।

संचालक: मत्स्य निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार

सामान्य वर्ग
50% अनुदान
EBC/SC/ST वर्ग
70% अनुदान
उद्यमी/फर्म
40% अनुदान
भूमि इकाई
प्रति हेक्टेयर चौर
तालाब मॉडल
3 तय विकल्प
अब तक कवरेज
22 ज़िलों में 1,933 हेक्टेयर
वित्त वर्ष 2025-26 बजट
₹29.72 करोड़

परिचय

बिहार में निजी चौर ज़मीन की बड़ी पट्टी है — नीची, जलजमाव वाली ज़मीन जो हर मानसून में डूब जाती है और बाकी साल बेकार पड़ी रहती है, क्योंकि खेती के लिए बहुत गीली और व्यावसायिक मछली पालन के लिए बहुत उथली होती है। मत्स्य निदेशालय द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना किसानों को इस बेकार ज़मीन को यूँ ही छोड़ने के बजाय तालाब में बदलने के लिए पैसा देती है।

योजना एक हेक्टेयर चौर के विकास के लिए तीन तय मॉडल देती है: दो तालाब, चार तालाब, या एक तालाब के साथ बागवानी लायक भूमि विकास। जो भी मॉडल चुना जाए, सामान्य वर्ग के किसानों को निर्माण लागत पर 50% अनुदान मिलता है, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को ऊँची 70% दर मिलती है। उद्यमी और बड़ी मत्स्य पालन फर्में भी 40% अनुदान दर पर आवेदन कर सकती हैं, ताकि चौर विकास छोटे किसानों से आगे भी बढ़े।

आवेदन, ट्रैकिंग और स्वीकृति सब मत्स्य विभाग के अपने ऑनलाइन पोर्टल से होते हैं, न कि प्रखंड कार्यालय के काग़ज़ी चक्कर से — और अनुदान सत्यापित, स्वीकृत तालाब मॉडल पर ही मिलता है, किसान द्वारा स्वीकृति से पहले खुद बनाए ढाँचे पर नहीं।

तीनों मॉडलों की अपनी तय प्रति-हेक्टेयर परियोजना लागत है: दो-तालाब मॉडल के लिए क़रीब ₹7.32 लाख, चार-तालाब मॉडल के लिए ₹8.88 लाख, और एक-तालाब-सह-भूमि-विकास मॉडल के लिए ₹9.60 लाख — आपके वर्ग की अनुदान दर इसी स्वीकृत लागत पर लागू होती है, आप असल में जो ख़र्च करें उस पर नहीं। यह योजना बिहार के "सात निश्चय-2" शासन कार्यक्रम और राज्य के चौथे कृषि रोडमैप (2023–28) के तहत चलती है; पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने हाल में 24 जून 2025 की अधिसूचना से आवेदन आमंत्रित किए, उस चक्र के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 थी, और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इसका बजट ₹29.72 करोड़ था। बिहार के अपने आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, इस राह से अब तक 22 ज़िलों में 1,933 हेक्टेयर से अधिक चौर भूमि मछली-आधारित उत्पादन में लाई जा चुकी है।

आपको क्या मिलता है

लाभ वैसा ही, जैसा राज्य ने अधिसूचित किया है — यहाँ कुछ भी अनुमान नहीं है।

  • बेकार पड़ी, जलजमाव वाली चौर ज़मीन को तालाब में बदलकर उसे कमाई का ज़रिया बनाती है।
  • सामान्य वर्ग के किसानों को तालाब निर्माण और भूमि विकास पर 50% अनुदान, EBC/SC/ST किसानों को 70% तक।
  • प्रति हेक्टेयर तीन तैयार मॉडल — दो तालाब, चार तालाब, या एक तालाब के साथ भूमि विकास — यानी किसान को खुद से डिज़ाइन नहीं बनाना पड़ता।
  • उद्यमी और मत्स्य पालन फर्में भी 40% अनुदान दर पर बड़े पैमाने की चौर आधारित मत्स्य पालन के लिए आवेदन कर सकती हैं।
  • आवेदन, ट्रैकिंग और स्वीकृति मत्स्य विभाग के पोर्टल से ऑनलाइन होती है, काग़ज़ी झंझट के बिना।

कौन पात्र है

राज्य योजनाएँ अपने मानदंड आमतौर पर सूची में नहीं, विवरण में लिखती हैं। यह वही विवरण खोलकर रखा गया है — अंतिम फ़ैसला विभाग के सत्यापन का होता है।

आप पात्र हैं अगर

  • बिहार में तालाब बनाने लायक चौर (नीची, जलजमाव वाली) ज़मीन का मालिक या वैध हक़दार
  • आवेदन से पहले मत्स्य निदेशालय के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण
  • व्यक्तिगत किसान, किसान समूह, या पंजीकृत मत्स्य पालन उद्यमी/फर्म
  • तीन तय तालाब मॉडल में से किसी एक के अनुसार ज़मीन विकसित करने को तैयार

शामिल नहीं

  • नियमित खेती में लगी ज़मीन जो असल में बेकार/जलजमाव वाली चौर नहीं है
  • ज़मीन के स्पष्ट स्वामित्व या पट्टा प्रमाण के बिना आवेदन
  • स्वीकृति से पहले ही बना लिया गया तालाब, या स्वीकृत मॉडल से हटकर बनाया गया तालाब

ज़रूरी दस्तावेज़

शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — ज़्यादातर आवेदन हक़ न होने से नहीं, कोई काग़ज़ छूट जाने से रद्द होते हैं।

  • आधार कार्ड
  • चौर प्लॉट का भूमि स्वामित्व या पट्टा दस्तावेज़
  • जाति प्रमाण पत्र (70% EBC/SC/ST अनुदान दर के लिए)
  • पंजीकरण प्रमाण पत्र, ऑडिट किए खाते और GST विवरण (उद्यमी/फर्म आवेदकों के लिए)
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो

आवेदन कैसे करें

केंद्रीय योजना से कम कदम, और आमतौर पर पोर्टल नहीं, एक कार्यालय।

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    मत्स्य पोर्टल पर पंजीकरण करें

    मत्स्य निदेशालय के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर लॉगिन बनाएँ और आवेदन से पहले अपनी चौर ज़मीन का विवरण दर्ज करें।

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    तालाब मॉडल चुनें और आवेदन करें

    तीन तय मॉडल में से एक चुनें — दो तालाब, चार तालाब, या एक तालाब के साथ भूमि विकास — और भूमि व वर्ग के दस्तावेज़ों के साथ आवेदन जमा करें।

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    स्वीकृति, निर्माण, अनुदान जारी

    विभाग की स्वीकृति के बाद तालाब स्वीकृत मॉडल के अनुसार बनता है और उसका निरीक्षण होता है; सत्यापित लागत के आधार पर अनुदान पंजीकृत बैंक खाते में जारी होता है।

अगर कुछ गड़बड़ हो

नाम सूची में न हो, या भुगतान अटका हो — विभाग ने ख़ुद जो रास्ता बताया है, वह यहाँ है।

  • अटके आवेदन, विवादित स्वीकृति, या देर से मिलते अनुदान के लिए पहले मत्स्य निदेशालय की हेल्पलाइन 0612-2215175 पर, या अपने ज़िला मत्स्य पदाधिकारी से संपर्क करें, जो उस ज़िले के चौर आवेदन देखते हैं।
  • समाधान न मिलने पर बिहार लोक शिकायत व्यवस्था पर आगे बढ़ें — lokshikayat.bihar.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज करें या टोल-फ़्री 1800-345-6284 पर कॉल करें। क़ानूनन शिकायत 60 कार्य-दिवसों में निपटानी होती है, न होने पर दो-स्तरीय अपील का प्रावधान है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

इस योजना में "चौर" ज़मीन किसे माना जाता है?

नीची, जलजमाव वाली या बेकार निजी ज़मीन जो नियमित खेती में नहीं है — जो हर मानसून में डूब जाती है और बाकी साल बेकार पड़ी रहती है — यही वह ज़मीन है जिसे यह योजना तालाब में बदलने के लिए बनी है।

मैं सामान्य वर्ग से हूँ — क्या मुझे SC/ST किसान से कम अनुदान मिलेगा?

हाँ। सामान्य वर्ग के किसानों को स्वीकृत तालाब मॉडल पर 50% अनुदान मिलता है; EBC, SC और ST किसानों को उसी निर्माण पर ऊँची 70% दर मिलती है।

क्या किसानों का समूह मिलकर बड़े तालाब समूह के लिए आवेदन कर सकता है?

हाँ — किसान समूह आवेदन कर सकते हैं, और पंजीकृत उद्यमी या फर्में बड़े पैमाने की चौर विकास परियोजना के लिए अलग से 40% अनुदान दर पर आवेदन कर सकती हैं।

अनुदान असल में कितने रुपये का बनता है?

यह मॉडल पर निर्भर है: तय परियोजना लागत दो-तालाब के लिए क़रीब ₹7.32 लाख/हेक्टेयर, चार-तालाब के लिए ₹8.88 लाख, और एक-तालाब-सह-भूमि-विकास के लिए ₹9.60 लाख है। आपके वर्ग की दर (40%, 50% या 70%) इसी तय लागत पर लागू होती है, आपके असल ख़र्च पर नहीं।

क्या यह एक बार की योजना है या हर साल चलती है?

यह बिहार के व्यापक चौथे कृषि रोडमैप (2023–28) और "सात निश्चय-2" शासन कार्यक्रम के तहत बार-बार चलने वाला वित्तपोषण चक्र है, जिसमें समय-समय पर नई आवेदन अवधि खुलती है — विभाग ने हाल में 31 अगस्त 2025 की अंतिम तिथि वाला नया दौर अधिसूचित किया, इसलिए यह मानने के बजाय कि यह हमेशा खुली रहती है, मत्स्य पोर्टल पर चालू अवधि देख लें।

इस योजना के तहत अब तक कितनी चौर ज़मीन विकसित हो चुकी है?

बिहार के अपने आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, इस राह से अब तक 22 ज़िलों में 1,933 हेक्टेयर से अधिक चौर भूमि मछली-आधारित उत्पादन में लाई जा चुकी है — यानी यह सिर्फ़ घोषणा नहीं, एक असली, जाँचने-लायक़ रिकॉर्ड वाली योजना है।

तथ्य 8 सितंबर 2026 को fisheries.bihar.gov.in से जाँचे गए। संपादकीय नीति.