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महाराष्ट्रअनुदानसक्रियअपडेट 8 सितंबर 2026

मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना (सौर कृषी वाहिनी 2.0 का हिस्सा)

3–7.5 HP सोलर खेत पंप सिर्फ़ 10% लागत पर — SC/ST किसान के लिए 5% — 5 साल की मरम्मत गारंटी व बिना बिजली बिल के।

संचालक: महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL)

किसान हिस्सा
लागत का 10% (SC/ST के लिए 5%)
जोत अनुसार पंप
3 HP ≤2.5 ए. · 5 HP 2.5–5 ए. · 7.5 HP >5 ए.
रखरखाव
5 साल मुफ़्त मरम्मत + चोरी/नुकसान बीमा
शुरुआत
13 सितंबर 2024 (उप मुख्यमंत्री फडणवीस द्वारा)
लक्ष्य
10 लाख पंप (~2.5 लाख लगे)

परिचय

यह योजना किसान के खेत पर सीधे स्टैंडअलोन सोलर पंप लगाती है, ताकि सिंचाई अब ग्रिड आपूर्ति समय या बिजली बिल पर बिल्कुल निर्भर न रहे — पंप दिन की धूप पर चलता है और लाभार्थी को हार्डवेयर लागत का बस एक छोटा हिस्सा पहले देना होता है।

इसकी घोषणा महाराष्ट्र के 2024 के बजट सत्र में हुई और उप मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 13 सितंबर 2024 को इसे औपचारिक रूप से शुरू किया; क्रियान्वयन MSEDCL करती है। लक्ष्य करीब पाँच साल में 10 लाख ऑफ-ग्रिड सौर कृषि पंप है, और यह PM-KUSUM के साथ राज्य टॉप-अप पर आधारित है। MSEDCL के अनुसार इसके तहत करीब 2.5 लाख पंप पहले ही लग चुके — देश का सबसे बड़ा ऑफ-ग्रिड सोलर-पंप कार्यक्रम।

पंप का आकार जोत से तय होता है: 2.5 एकड़ तक 3 HP पंप, 2.51 से 5 एकड़ पर 5 HP, और 5 एकड़ से ऊपर 7.5 HP (किसान चाहे तो छोटा पंप ले सकता है)। हर पंप के साथ 5 साल की मरम्मत व रखरखाव अवधि होती है, जिसमें लगाने वाली एजेंसी ख़राबी मुफ़्त ठीक करती है, साथ ही चोरी व नुकसान का बीमा।

आपको क्या मिलता है

लाभ वैसा ही, जैसा राज्य ने अधिसूचित किया है — यहाँ कुछ भी अनुमान नहीं है।

  • सोलर खेत पंप सिर्फ़ 10% लागत पर, SC/ST किसान के लिए 5% — वापसी का इंतज़ार नहीं, बाक़ी सीधे कवर होता है।
  • लगने के बाद सिंचाई के लिए कोई मासिक बिजली बिल नहीं।
  • दिन की बिजली आपूर्ति सिंचाई समय की ज़रूरत से मेल खाती है।
  • लगाने वाली एजेंसी द्वारा 5 साल मुफ़्त मरम्मत व रखरखाव, साथ ही चोरी व नुकसान का बीमा।
  • पंप क्षमता जोत से मेल — 3, 5 या 7.5 HP।

कौन पात्र है

राज्य योजनाएँ अपने मानदंड आमतौर पर सूची में नहीं, विवरण में लिखती हैं। यह वही विवरण खोलकर रखा गया है — अंतिम फ़ैसला विभाग के सत्यापन का होता है।

आप पात्र हैं अगर

  • महाराष्ट्र का किसान जिसके खेत में सिंचाई के लिए पारंपरिक (ग्रिड) बिजली आपूर्ति न हो
  • खेत में टिकाऊ जल स्रोत — कुआँ, बोरवेल, खेत तालाब, नदी या नहर
  • डार्क ज़ोन (अत्यधिक दोहन वाले भूजल) क्षेत्र के लिए भूजल सर्वेक्षण एवं विकास एजेंसी (GSDA) से अनापत्ति प्रमाण पत्र
  • MSEDCL के मागेल त्याला सौर कृषी पंप पोर्टल के ज़रिए पंजीकृत आवेदन
  • SC/ST किसान जाति प्रमाण पत्र के साथ कम 5% लागत हिस्सा लेते हैं

शामिल नहीं

  • जिनके उसी ज़मीन पर सिंचाई के लिए पहले से ग्रिड-जुड़ा बिजली पंप है
  • बिना पक्के जल स्रोत वाले खेत
  • GSDA अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना डार्क ज़ोन का बोरवेल

ज़रूरी दस्तावेज़

शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — ज़्यादातर आवेदन हक़ न होने से नहीं, कोई काग़ज़ छूट जाने से रद्द होते हैं।

  • आधार कार्ड
  • भूमि रिकॉर्ड (7/12 उतारा)
  • बैंक पासबुक
  • SC/ST दर के लिए दावा करने पर जाति प्रमाण पत्र

आवेदन कैसे करें

केंद्रीय योजना से कम कदम, और आमतौर पर पोर्टल नहीं, एक कार्यालय।

  1. 1

    MSEDCL सोलर पोर्टल पर आवेदन करें

    MSEDCL के मागेल त्याला सौर कृषी पंप पोर्टल पर 7/12, आधार, (लागू हो तो) जाति प्रमाण पत्र और डार्क ज़ोन स्रोत के लिए GSDA अनापत्ति के साथ आवेदन जमा करें।

  2. 2

    स्थल सर्वे और डिमांड नोट

    MSEDCL या उसकी सूचीबद्ध एजेंसी खेत में जल स्रोत व सौर उपयुक्तता जाँचती है, जोत से पंप क्षमता तय करती है, और किसान हिस्से का डिमांड नोट बनाती है।

  3. 3

    किसान हिस्सा चुकाएँ और स्थापना

    लागत का 10% (या SC/ST के लिए 5%) हिस्सा चुकाएँ; फिर सूचीबद्ध वेंडर पंप लगाता है, और चालू होने से 5 साल की मुफ़्त रखरखाव अवधि शुरू होती है।

अगर कुछ गड़बड़ हो

नाम सूची में न हो, या भुगतान अटका हो — विभाग ने ख़ुद जो रास्ता बताया है, वह यहाँ है।

  • रुका आवेदन, न हुआ सर्वे, या 5 साल की रखरखाव अवधि में ठीक न हुआ पंप — MSEDCL सोलर-पंप पोर्टल के शिकायत विकल्प या MSEDCL टोल-फ्री नंबर 1800-212-3435 / 1800-233-3435 का उपयोग करें, और स्थानीय MSEDCL उप-मंडल कार्यालय में ले जाएँ।
  • हल न हो तो महाराष्ट्र के आपले सरकार शिकायत पोर्टल grievances.maharashtra.gov.in पर, या राज्य हेल्पलाइन 1800 120 8040 (सुबह 8 से रात 8) पर दर्ज करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या मुझे पूरी लागत देकर बाद में वापसी मिलती है?

नहीं, किसान को पहले सिर्फ़ अपना हिस्सा (सामान्य 10%, SC/ST 5%) देना होता है; बाक़ी सीधे योजना के तहत कवर होता है।

मुझे कितने HP का पंप मिलेगा?

यह आपकी जोत से तय होता है: 2.5 एकड़ तक 3 HP, 2.51 से 5 एकड़ पर 5 HP, और 5 एकड़ से ऊपर 7.5 HP। चाहें तो छोटा पंप माँग सकते हैं।

अगर मेरे पास पहले से ग्रिड बिजली पंप है तो क्या यह मिलेगा?

नहीं। यह योजना उन खेतों के लिए है जिनमें सिंचाई के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली आपूर्ति नहीं है। MSEDCL की "पैसा भरा पर कनेक्शन नहीं मिला" कतार में फँसे किसानों को प्राथमिकता मिलती है।

अगर स्थापना के बाद पंप ख़राब हो जाए तो?

चालू होने से पाँच साल तक लगाने वाली एजेंसी ख़राबी मुफ़्त ठीक करती है, और चोरी व नुकसान का बीमा भी होता है जिसे एजेंसी प्रोसेस करती है।

मेरा बोरवेल डार्क ज़ोन में है — क्या फिर भी आवेदन कर सकता हूँ?

हाँ, पर डार्क ज़ोन (अत्यधिक दोहन वाले भूजल) क्षेत्र के लिए भूजल सर्वेक्षण एवं विकास एजेंसी (GSDA) का अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाना होगा।

यह योजना कितनी बड़ी है?

लक्ष्य करीब पाँच साल में 10 लाख ऑफ-ग्रिड सौर कृषि पंप है। MSEDCL के अनुसार करीब 2.5 लाख पहले ही लग चुके — देश का सबसे बड़ा ऑफ-ग्रिड सोलर-पंप कार्यक्रम।

स्थापना के बाद कोई मासिक बिल आता है?

नहीं। पंप सौर बिजली पर चलता है, इसलिए लगने के बाद सिंचाई के लिए कोई मासिक बिजली बिल नहीं आता।

तथ्य 8 सितंबर 2026 को www.mahadiscom.in से जाँचे गए। संपादकीय नीति.