मुख्य सामग्री पर जाएँ
Technical Kisanखेती, तकनीक के साथ
महाराष्ट्रऋण / लोनसक्रियअपडेट 8 सितंबर 2026

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना

फसल-ऋण राहत का नया दौर — 30 सितंबर 2025 तक बकाया खाते का ₹2 लाख तक माफ, या समय पर भुगतान करने वाले किसान को ₹50,000 तक नकद।

संचालक: सहकारिता, विपणन एवं वस्त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र सरकार

माफी सीमा
₹2 लाख
नियमित भुगतान प्रोत्साहन
₹50,000 तक
ऋण अवधि
अप्रैल 2019 – मार्च 2025
खर्च
₹36,585 करोड़, ~56 लाख परिवार
मंत्रिमंडल मंज़ूरी
2 जून 2026 (बजट 6 मार्च 2026)

परिचय

यह एक नई, अलग ऋण-राहत योजना है, 2019 की महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना का नाम बदलकर नहीं बनाई गई। इसकी घोषणा 6 मार्च 2026 के 2026-27 राज्य बजट में हुई, और महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने इसे 2 जून 2026 को ₹36,585 करोड़ के खर्च से लगभग 56 लाख किसान परिवारों के लिए मंज़ूर किया। सहकारिता विभाग ने इसके लिए अलग शासन निर्णय जारी कर अलग कार्यान्वयन व्यवस्था बनाई — जबकि 2019 की योजना सिर्फ़ अप्रैल 2015 से मार्च 2019 के बीच लिए गए ऋणों को कवर करती थी।

यह योजना 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच राष्ट्रीयकृत बैंकों, ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से लिए गए अल्पकालीन फसल ऋणों को कवर करती है, जहाँ खाता 30 सितंबर 2025 तक बकाया था। चूककर्ता खाते का बकाया ₹2 लाख तक माफ होता है। इसके अलावा, जिस किसान ने 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में समय पर भुगतान किया — कभी चूक नहीं की — उसे ₹50,000 तक का नकद प्रोत्साहन मिलता है, यानी सिर्फ़ बकाया साफ़ करना नहीं, अनुशासन को भी इनाम।

नामांकन ॲग्रीस्टॅक फार्मर रजिस्ट्री प्लेटफ़ॉर्म से होता है: किसान पहले ॲग्रीस्टॅक फार्मर आईडी पंजीकृत करता है, फिर बैंक शाखा, सहकारी संस्था, तलाठी कार्यालय, ग्राम पंचायत या आपले सरकार सेवा केंद्र पर आधार ई-केवाईसी पूरा करता है। संभावित लाभार्थी सूचियाँ चरणों में ग्राम पंचायत, संस्था और बैंक शाखा में प्रकाशित होती हैं, और प्रमाणीकरण के बाद ही माफी या प्रोत्साहन राशि सीधे लाभ अंतरण (DBT) से जमा होती है — भरने के लिए कोई अलग आवेदन फ़ॉर्म नहीं है।

क्रियान्वयन शुरू हो गया है: 23 जुलाई 2026 को सात ज़िलों के 533 पात्र किसानों की एक प्रतीकात्मक पहली सूची जारी हुई, और उसके बाद सहकारिता विभाग ने करीब 17 लाख पात्र किसानों की पहले चरण की सूची अपने पोर्टल पर अपलोड की।

आपको क्या मिलता है

लाभ वैसा ही, जैसा राज्य ने अधिसूचित किया है — यहाँ कुछ भी अनुमान नहीं है।

  • 30 सितंबर 2025 तक बकाया अल्पकालीन फसल ऋण ₹2 लाख तक माफ़।
  • 2022-23 से 2024-25 तक बिना चूक समय पर भुगतान करने वालों के लिए अलग से ₹50,000 तक नकद प्रोत्साहन।
  • राष्ट्रीयकृत बैंक, ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक — सभी के ऋण शामिल।
  • जोत के आकार की कोई शर्त नहीं — पात्रता हर किसान के हिसाब से तय होती है, खेत के आकार से नहीं।
  • ॲग्रीस्टॅक और आधार ई-केवाईसी से नामांकन, यानी पहचान प्रमाणित करने के अलावा कुछ भरना नहीं है।

कौन पात्र है

राज्य योजनाएँ अपने मानदंड आमतौर पर सूची में नहीं, विवरण में लिखती हैं। यह वही विवरण खोलकर रखा गया है — अंतिम फ़ैसला विभाग के सत्यापन का होता है।

आप पात्र हैं अगर

  • महाराष्ट्र का किसान, जिसने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच अल्पकालीन फसल ऋण लिया हो
  • माफी के लिए: ऋण खाता 30 सितंबर 2025 तक बकाया हो
  • ₹50,000 प्रोत्साहन के लिए: 2022-23, 2023-24 और 2024-25 — तीनों साल समय पर भुगतान, बिना चूक
  • ॲग्रीस्टॅक फार्मर आईडी पंजीकृत और आधार ई-केवाईसी पूर्ण

शामिल नहीं

  • ₹2 लाख सीमा से ऊपर का ऋण (सिर्फ़ सीमा तक साफ़)
  • 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 की अवधि के बाहर लिए गए ऋण
  • ॲग्रीस्टॅक और आधार ई-केवाईसी से अप्रमाणित खाते

ज़रूरी दस्तावेज़

शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — ज़्यादातर आवेदन हक़ न होने से नहीं, कोई काग़ज़ छूट जाने से रद्द होते हैं।

  • आधार कार्ड
  • ॲग्रीस्टॅक फार्मर आईडी
  • डिजिटल 7/12 भूमि अभिलेख
  • बैंक पासबुक (पहला पन्ना)
  • OTP/ई-केवाईसी के लिए सक्रिय मोबाइल नंबर

आवेदन कैसे करें

केंद्रीय योजना से कम कदम, और आमतौर पर पोर्टल नहीं, एक कार्यालय।

  1. 1

    ॲग्रीस्टॅक पर पंजीकरण करें

    सहकारी संस्था, बैंक शाखा, तलाठी कार्यालय, ग्राम पंचायत या आपले सरकार सेवा केंद्र पर ॲग्रीस्टॅक फार्मर आईडी पंजीकृत कराएँ।

  2. 2

    आधार ई-केवाईसी पूरा करें

    SMS सूचना आने पर आधार से प्रमाणन करें, जिससे पुष्टि होती है कि आप ऋण खाते के असली उधारकर्ता हैं।

  3. 3

    लाभार्थी सूची जाँचें, DBT से राशि पाएँ

    संभावित सूचियाँ ग्राम पंचायत, संस्था और बैंक शाखा में लगती हैं; सत्यापन के बाद माफी या प्रोत्साहन राशि सीधे ऋण या बैंक खाते में जमा होती है।

अगर कुछ गड़बड़ हो

नाम सूची में न हो, या भुगतान अटका हो — विभाग ने ख़ुद जो रास्ता बताया है, वह यहाँ है।

  • अगर संभावित सूची में आपका नाम नहीं है, या दिखाया गया ऋण अमाउंट ग़लत है, तो पहले अपनी बैंक शाखा और प्राथमिक कृषि पत सहकारी संस्था में, फिर ज़िला उप निबंधक (सहकारी संस्थाएँ) के पास ले जाएँ, जो ज़िलावार सूची आपत्तियाँ देखते हैं। योजना हेल्पलाइन 022-49150802 है।
  • शिकायत अटक जाए तो महाराष्ट्र के आपले सरकार शिकायत पोर्टल grievances.maharashtra.gov.in पर दर्ज करें या राज्य हेल्पलाइन 1800 120 8040 (सुबह 8 से रात 8) पर कॉल करें — वहाँ शिकायतें 21 कार्य दिवसों में निपटाई जानी होती हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या यह 2019 की फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना जैसी ही है?

नहीं। 2019 की योजना अप्रैल 2015 से मार्च 2019 के ऋणों को कवर करती थी। यह अलग योजना है, जिसकी घोषणा 6 मार्च 2026 के बजट में हुई और जिसे मंत्रिमंडल ने 2 जून 2026 को मंज़ूर किया; यह अप्रैल 2019 से मार्च 2025 के बीच लिए गए, 30 सितंबर 2025 तक बकाया ऋणों को कवर करती है।

माफी किन ऋणों को कवर करती है?

1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच राष्ट्रीयकृत बैंक, ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से लिए अल्पकालीन फसल ऋण, जहाँ खाता 30 सितंबर 2025 तक बकाया था। बकाया ₹2 लाख तक साफ़ होता है।

मैंने हर साल समय पर फसल ऋण चुकाया है। क्या मुझे कुछ मिलेगा?

हाँ — अगर आपने 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में बिना चूक समय पर भुगतान किया है, तो ₹50,000 तक का नकद प्रोत्साहन मिलता है, जो चूककर्ता खातों की माफी से अलग है।

क्या मुझे कोई आवेदन फ़ॉर्म भरना होगा?

अलग फ़ॉर्म नहीं भरना है। ॲग्रीस्टॅक फार्मर आईडी पंजीकृत कराएँ, आधार ई-केवाईसी पूरा करें, और नाम लाभार्थी सूची में सत्यापित होते ही माफी या प्रोत्साहन राशि अपने आप जमा हो जाती है।

क्या जोत के आकार की कोई सीमा है?

नहीं। जोत के आकार की कोई शर्त नहीं — पात्रता ₹2 लाख सीमा और बकाया तारीख़ पर, हर खाते के हिसाब से तय होती है, इस पर नहीं कि आपके पास कितनी ज़मीन है।

कैसे जाँचूँ कि मेरा नाम सूची में है?

संभावित लाभार्थी सूचियाँ चरणों में ग्राम पंचायत, पत संस्था और बैंक शाखा में लगती हैं। 23 जुलाई 2026 को 533 किसानों की पहली सूची आई, और करीब 17 लाख किसानों की पहले चरण की सूची सहकारिता विभाग के पोर्टल पर अपलोड हुई है।

तथ्य 8 सितंबर 2026 को mahasahakar.maharashtra.gov.in से जाँचे गए। संपादकीय नीति.