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तमिलनाडुअनुदानसक्रियअपडेट 26 सितंबर 2026

कलैगनारिन समग्र ग्राम कृषि विकास कार्यक्रम (KAVIADP)

गाँव-दर-गाँव कृषि उन्नति — फसल इनपुट, कृषि यंत्र, सूक्ष्म सिंचाई, बागवानी और बाज़ार जुड़ाव — पाँच साल के संयोजित कार्यक्रम से हर पंचायत तक।

संचालक: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, तमिलनाडु सरकार

आख़िरी चरण आवंटन
₹269.50 करोड़ (2025-26)
गाँव (2025-26)
2,338 पंचायतें
कुल कवरेज
5 साल में 12,525 पंचायतें
विभाग
15+ संयोजित

परिचय

KAVIADP पाँच साल का संयोजित कार्यक्रम है जो 2021-22 में शुरू हुआ और 2025-26 में आख़िरी चरण पर है। सोच यह है कि 15 से ज़्यादा विभागों — कृषि, बागवानी, कृषि इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, चीनी — की योजनाओं को हर साल चुनी हुई ग्राम पंचायतों पर एक साथ केंद्रित करो, ताकि गाँव को बिखरी अनुदान की जगह चौतरफ़ा सहायता मिले। लक्ष्य हर ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाना है — परती ज़मीन खेती लायक़ बनाकर और किसान आय बढ़ाकर।

पहले चार साल (2021-22 से 2024-25) में KAVIADP ने 10,187 ग्राम पंचायतों को कवर किया। 2025-26 का आख़िरी चरण बाकी 2,338 पंचायतों तक पहुँचता है, कुल ₹269.509 करोड़ के आवंटन से — कृषि ₹19.82 करोड़, कृषि इंजीनियरिंग ₹73.67 करोड़, बागवानी व बागान फसलें ₹21.65 करोड़, कृषि विपणन व कृषि व्यवसाय ₹154 करोड़ और चीनी विभाग ₹0.36 करोड़। इस चरण में यह प्रावधान भी है कि अगर नए गाँवों में पर्याप्त ST लाभार्थी न हों, तो पिछले साल के गाँवों के पात्र ST किसानों को वन अधिकार अधिनियम के तहत जोड़ा जा सकता है।

आपको क्या मिलता है

लाभ वैसा ही, जैसा राज्य ने अधिसूचित किया है — यहाँ कुछ भी अनुमान नहीं है।

  • सब्सिडी वाले कृषि इनपुट — बीज, पौध, खाद — गाँव स्तर पर वितरण।
  • कृषि यंत्रीकरण: चुने हुए किसानों को पावर टिलर, पंप सेट और औज़ार वितरण।
  • सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर) लगाने में सहायता।
  • बागवानी व बागान फसल विस्तार — सब्सिडी वाली पौध (जैसे नारियल 100% सब्सिडी पर)।
  • कृषि विपणन और कृषि व्यवसाय ढाँचा: बाज़ार यार्ड, भंडारण, मूल्य-संवर्धन इकाइयाँ।
  • परती ज़मीन का रूपांतरण: इनपुट और सिंचाई सहायता मिलाकर बिना-जुती ज़मीन को उपजाऊ बनाना।

कौन पात्र है

राज्य योजनाएँ अपने मानदंड आमतौर पर सूची में नहीं, विवरण में लिखती हैं। यह वही विवरण खोलकर रखा गया है — अंतिम फ़ैसला विभाग के सत्यापन का होता है।

आप पात्र हैं अगर

  • चालू साल में KAVIADP के लिए चुनी गई ग्राम पंचायत का किसान
  • किसान के नाम पर ज़मीन रिकॉर्ड (या मान्यता प्राप्त किरायेदार / पट्टाधारक)
  • 2025-26 में बिना औपचारिक पट्टा वाले ST किसान भी पात्र हैं अगर वन अधिकार अधिनियम के तहत वास्तविक अधिकार है
  • हर घटक (कृषि, बागवानी, यंत्रीकरण) की अपनी पात्रता है — अलग-अलग आवेदन

शामिल नहीं

  • जिन ग्राम पंचायतों को चालू या किसी पिछले साल KAVIADP कवरेज के लिए नहीं चुना गया

ज़रूरी दस्तावेज़

शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — ज़्यादातर आवेदन हक़ न होने से नहीं, कोई काग़ज़ छूट जाने से रद्द होते हैं।

  • आधार कार्ड
  • ज़मीन पट्टा / चित्ता-अडंगल (भूमि रिकॉर्ड)
  • बैंक पासबुक (IFSC सहित)
  • समुदाय प्रमाणपत्र (SC/ST आरक्षण घटक के तहत आवेदन करने पर)
  • पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो

आवेदन कैसे करें

केंद्रीय योजना से कम कदम, और आमतौर पर पोर्टल नहीं, एक कार्यालय।

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    जाँचें कि आपका गाँव चुना गया है या नहीं

    KAVIADP हर साल तय ग्राम पंचायतों को कवर करता है। अपने ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी (AEO) या Agrisnet पोर्टल से पुष्टि करें कि आपकी पंचायत चालू साल की सूची में है या नहीं।

  2. 2

    KAVIADP पोर्टल पर पंजीकरण करें

    tnagrisnet.tn.gov.in/KaviaDP/scheme_register पर ऑनलाइन आवेदन करें। अपनी ज़रूरत के हिसाब से घटक (कृषि, इंजीनियरिंग, बागवानी, मार्केटिंग) चुनें।

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    AEO द्वारा जाँच

    स्थानीय कृषि विस्तार अधिकारी आपके ज़मीन रिकॉर्ड और विशिष्ट घटक की पात्रता जाँचता है।

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    लाभ प्राप्त करें

    स्वीकृत लाभार्थियों को घटक के हिसाब से सीधे इनपुट (बीज, पौध, औज़ार) या बैंक खाते में अनुदान मिलता है।

अगर कुछ गड़बड़ हो

नाम सूची में न हो, या भुगतान अटका हो — विभाग ने ख़ुद जो रास्ता बताया है, वह यहाँ है।

  • लाभ वितरण में देरी, आवेदन स्थिति या चयन विवाद के लिए अपने ब्लॉक के सहायक कृषि निदेशक या ज़िले के संयुक्त कृषि निदेशक से संपर्क करें। कृषि इंजीनियरिंग विभाग हेल्पलाइन AED पोर्टल (aed.tn.gov.in) से भी उपलब्ध है।
  • विभाग से आगे, तमिलनाडु CM हेल्पलाइन "मुदलवरिन मुगवरि" का इस्तेमाल करें — 1100 डायल करें (सुबह 7 से रात 10 बजे), cmhelpline.tnega.org पर ऑनलाइन दर्ज करें, या CMHelpline Citizen ऐप से। पंजीकरण के लिए आधार या परिवार कार्ड नंबर रखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

KAVIADP का मतलब क्या है?

कलैगनारिन ऑल विलेजेज़ इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम — एम. करुणानिधि ("कलैगनार") के नाम पर। यह 2021-22 से 2025-26 तक चलने वाला पाँच साल का संयोजित कार्यक्रम है।

क्या मेरा गाँव पिछले साल कवर हुआ था तो भी आवेदन कर सकता हूँ?

आम तौर पर हर साल के लाभ नई चुनी गई पंचायतों के लिए होते हैं। लेकिन 2025-26 के आख़िरी चरण में, अगर नए गाँव में पर्याप्त पात्र ST लाभार्थी न हों तो पिछले साल के गाँवों के ST किसानों को जोड़ा जा सकता है।

कितने विभाग शामिल हैं?

KAVIADP में 15 से ज़्यादा विभाग संयोजित हैं — कृषि, कृषि इंजीनियरिंग, बागवानी व बागान फसलें, कृषि विपणन व व्यवसाय, चीनी विभाग और अन्य। आपको कौन-सा लाभ मिलेगा यह इस पर निर्भर है कि किस विभाग के घटक के लिए आवेदन किया।

क्या एक ही अनुदान राशि है?

नहीं — KAVIADP कई योजनाओं का संयोजन है, हर एक की अपनी अनुदान संरचना है। सूक्ष्म सिंचाई घटक की दरें पौध अनुदान या कृषि यंत्र वितरण से अलग हैं। जिस घटक में रुचि है उसकी विशिष्ट जानकारी देखें।

2025-26 का कुल आवंटन कितना है?

2,338 ग्राम पंचायतों के लिए ₹269.509 करोड़ — कृषि ₹19.82 करोड़, कृषि इंजीनियरिंग ₹73.67 करोड़, बागवानी ₹21.65 करोड़, मार्केटिंग व कृषि व्यवसाय ₹154 करोड़, चीनी ₹0.36 करोड़।

KAVIADP ने कुल कितने गाँव कवर किए हैं?

पाँच साल में 12,525 ग्राम पंचायतें — पहले चार साल (2021-22 से 2024-25) में 10,187 और आख़िरी चरण (2025-26) में 2,338।

क्या बिना औपचारिक पट्टा वाले आदिवासी किसान आवेदन कर सकते हैं?

हाँ। 2025-26 चरण में, वन अधिकार अधिनियम के तहत वास्तविक अधिकार रखने वाले आदिवासी भूधारक — बिना औपचारिक पट्टा भी — योजना लाभ के पात्र हैं।

तथ्य 26 सितंबर 2026 को aed.tn.gov.in से जाँचे गए। संपादकीय नीति.